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प्री-मॉनसून बारिश से तर-बतर हुआ केरल, उत्तर भारत में भी जल्द मिलेगी गर्मी से राहत

नई दिल्ली: उत्तर भारत में इन दिनों भीषण गर्मी से लोग हलकान हैं। हालांकि केरल से अच्छी ख़बर आई है। यहां प्री मॉनसून बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने केरल के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश की वजह से पोर्ट सिटी कोच्चि में कई जगहों पर पानी भर गया और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। वहीं सरकार ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि लोग पर्वतीय इलाकों में जाने से बचें। सरकार ने पुलिस और रेवेन्यू अथॉरिटी को भी अलर्ट पर रखा है।
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अमरनाथ यात्रा 20 दिन पहले रोकी गई, बारिश और खराब रास्तों के चलते दोनों रूट बंद, 4.8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके दर्शन

Amarnath Yatra 2026: बाबा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा तय समय से करीब 20 दिन पहले रोकने का फैसला लिया गया है। लगातार बारिश और खराब मौसम के चलते यात्रा मार्गों पर ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए 9 अगस्त से पहलगाम और बालटाल दोनों रूट पर यात्रा निलंबित रहेगी।
अधिकारियों के मुताबिक, जो श्रद्धालु पहले से यात्रा पर हैं, उनकी यात्रा पूरी कराई जाएगी। इसके बाद नए जत्थे नहीं भेजे जाएंगे। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग के अनुसार मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में खराब मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
28 अगस्त को छड़ी मुबारक के साथ होगा समापन
श्रद्धालुओं के लिए यात्रा 9 अगस्त से बंद हो जाएगी, लेकिन अमरनाथ यात्रा का धार्मिक समापन छड़ी मुबारक के साथ होगा। परंपरा के अनुसार पवित्र छड़ी 28 अगस्त को पहलगाम मार्ग से अमरनाथ गुफा तक जाएगी। इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा-2026 का औपचारिक समापन होगा।
प्राकृतिक रूप से बनता है बाबा बर्फानी का हिमलिंग
अमरनाथ गुफा में बनने वाला हिम शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है। गुफा की छत से टपकने वाला पानी जमने से बर्फ का प्राकृतिक स्तंभ बनता है। इसका आकार तापमान, मौसम और पानी की उपलब्धता के आधार पर हर साल बदलता रहता है। इसी वजह से कभी हिमलिंग का आकार बड़ा तो कभी छोटा दिखाई देता है।
दो रास्तों से होती है अमरनाथ यात्रा
अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए मुख्य रूप से दो मार्ग हैं।
- पहलगाम मार्ग: करीब 48 किमी लंबा, लेकिन अपेक्षाकृत आसान।
- बालटाल मार्ग: करीब 14 किमी लंबा, लेकिन रास्ता ज्यादा कठिन और खड़ी चढ़ाई वाला।
इस साल यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी और 28 अगस्त तक चलनी थी। अब खराब मौसम और ट्रैक की स्थिति को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए यात्रा 9 अगस्त से रोक दी जाएगी।
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NEET-UG 2026 पेपर लीक: परीक्षा से महीनों पहले रची गई थी साजिश, NTA के 3 एक्सपर्ट्स पर CBI का बड़ा दावा

नई दिल्ली: नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल 94 पेज की चार्जशीट में एजेंसी ने दावा किया है कि पेपर लीक की साजिश परीक्षा से कई महीने पहले ही रच ली गई थी। जांच एजेंसी के मुताबिक, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के तीन एक्सपर्ट्स ने प्रश्नपत्र तैयार करने के दौरान सवाल याद किए और बाद में उन्हें बिचौलियों व कोचिंग नेटवर्क के जरिए छात्रों तक पहुंचाया।
CBI ने यह चार्जशीट 28 जुलाई को कोर्ट में दाखिल की थी। इसकी जानकारी शुक्रवार को सार्वजनिक हुई। मामले में कुल 13 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया है, जिनमें NTA के तीन एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं।
महीनों पहले बना था नेटवर्क
CBI के अनुसार, यह किसी एक व्यक्ति की करतूत नहीं थी, बल्कि NTA के कुछ एक्सपर्ट्स, प्राइवेट कोचिंग संचालकों, बिचौलियों और कुछ छात्रों की कथित मिलीभगत से रची गई सुनियोजित साजिश थी। जांच एजेंसी का दावा है कि परीक्षा से कई महीने पहले ही कोचिंग संचालकों और बिचौलियों ने NTA के तीनों एक्सपर्ट्स से संपर्क कर लिया था। इस दौरान लगातार मुलाकातें, बातचीत और पैसों का लेन-देन भी हुआ।
होटल में लिखे जाते थे याद किए गए सवाल
चार्जशीट के मुताबिक, NTA के एक्सपर्ट्स मनीषा गुरुनाथ मंधारे, पीवी कुलकर्णी और मनीषा संजय हवलदार पेपर तैयार करने वाली टीम का हिस्सा थे। CBI का आरोप है कि तीनों दिल्ली स्थित NTA कार्यालय में प्रश्नपत्र तैयार करने और ट्रांसलेशन के दौरान सवाल याद कर लेते थे। इसके बाद होटल लौटकर उन्हें कागज की पर्चियों पर लिखते थे। संबंधित प्रश्नों के लिए NCERT की किताबों में चैप्टर और पैराग्राफ भी चिन्हित किए जाते थे।
जांच में यह भी सामने आया कि NTA कार्यालय में रफ वर्क के लिए दिए गए सादे कागजों पर पीवी कुलकर्णी ने केमिस्ट्री के 135 सवाल और उनके विकल्प लिखे थे। कुलकर्णी ने केमिस्ट्री पेपर का मराठी से अंग्रेजी में बैक-ट्रांसलेशन भी किया था।
WhatsApp, Telegram और PDF से फैलाया गया पेपर
CBI के अनुसार, लीक किए गए सवाल सीधे छात्रों तक नहीं पहुंचते थे। पहले इन्हें बिचौलियों और प्राइवेट कोचिंग संचालकों को सौंपा जाता था। इसके बाद WhatsApp, Telegram, PDF और फोटो के जरिए छात्रों तक पहुंचाया जाता था।
जांच एजेंसी का दावा है कि कई कोचिंग संस्थानों में छात्रों से इन सवालों को हाथ से लिखवाया जाता था, ताकि डिजिटल सबूत कम से कम रहें। तलाशी के दौरान CBI को ऐसी कई हस्तलिखित कॉपियां भी मिली हैं।
फोरेंसिक जांच से नेटवर्क की पुष्टि
CBI के मुताबिक, डिजिटल फोरेंसिक जांच में मिले सबूतों से पूरे नेटवर्क की पुष्टि हुई है। एजेंसी ने मनीषा संजय वाघमारे, धनंजय लोखंडे, शुभम मधुकर खैरनार और यश यादव को इस नेटवर्क की अहम कड़ी बताया है। जांच के अनुसार, पूरा घटनाक्रम 2025 के आखिर से लेकर 2026 की शुरुआत के बीच हुआ।
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Tarun Tejpal: बॉम्बे हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई, ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा

मुंबई: तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल को 2013 के रेप केस में बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने गुरुवार को 10 साल की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें दो सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है।इससे पहले मई 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तेजपाल को बरी कर दिया था। हालांकि, गोवा सरकार ने इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही
फैसले के बाद तरुण तेजपाल ने कहा कि वे इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक बदले की भावना से पिछले 13 वर्षों से उनके पीछे पड़े हैं। तेजपाल ने कहा, “हमने ट्रायल कोर्ट में साढ़े सात साल तक मुकदमा लड़ा और बरी हुए थे। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मेरी उम्र 62 साल है और मेरे खिलाफ कोई दूसरा आपराधिक मामला नहीं है।”
क्या है मामला?
मामला नवंबर 2013 का है। तहलका की एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि गोवा में आयोजित थिंक फेस्ट के दौरान 7 और 8 नवंबर की रात होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने दो बार उनका यौन उत्पीड़न किया। महिला पत्रकार ने सबसे पहले तहलका की तत्कालीन मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को ई-मेल भेजकर शिकायत की थी। बाद में मामला सार्वजनिक होने पर गोवा पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेकर FIR दर्ज की और जांच शुरू की। जांच के दौरान CCTV फुटेज, ई-मेल और गवाहों के बयान समेत अन्य साक्ष्य जुटाए गए, जिसके बाद तेजपाल को गिरफ्तार किया गया।
हाईकोर्ट ने क्यों पलटा फैसला
हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों की बजाय घटना के बाद पीड़िता के व्यवहार पर अधिक ध्यान दिया। अदालत ने यह भी माना कि तेजपाल के माफी मांगने वाले ई-मेल जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्यों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। कोर्ट ने तरुण तेजपाल को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(2)(f), 376(2)(k), 354A और 354B के तहत दोषी ठहराया है। फैसले का विस्तृत आदेश अभी सामने आना बाकी है।
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PM मोदी का पोस्ट हटाने पर जुकरबर्ग ने मांगी माफी, डीपफेक, CSAM और कंटेंट मॉडरेशन से जुड़ी कमियां स्वीकार कीं

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक पोस्ट हटाए जाने के मामले में Meta के CEO मार्क जुकरबर्ग ने भारत सरकार से माफी मांगी है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, सरकारी सूत्रों ने बताया कि कंपनी ने इस घटना पर खेद जताते हुए अपने प्लेटफॉर्म पर कंटेंट मॉडरेशन से जुड़ी चूक स्वीकार की है।
बुधवार को Meta की ग्लोबल टीम ने ग्लोबल अफेयर्स चीफ जोएल कैपलन के नेतृत्व में केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव और IT सचिव एस. कृष्णन से मुलाकात की। यह बैठक पिछले महीने पीएम मोदी का फेसबुक पोस्ट हटने के बाद सरकार की ओर से भेजे गए समन के बाद हुई।
डीपफेक और CSAM पर भी स्वीकार की कमियां
बैठक में Meta ने माना कि उसके प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मैटेरियल (CSAM), डीपफेक और कंटेंट मॉडरेशन से जुड़ी खामियां रही हैं। कंपनी ने यह भी स्वीकार किया कि कुछ तरह के कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम खर्च की गई, जिससे अवैध कंटेंट को भी प्रमोशन मिला। हालांकि, सरकारी सूत्रों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किस प्रकार के कंटेंट की बात की गई।
सरकार बोली- जिम्मेदारी से नहीं बच सकती Meta
बैठक में सरकार ने स्पष्ट किया कि Meta खुद को केवल IT Act के तहत एक इंटरमीडियरी बताकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। सरकार का कहना है कि कंपनी अपने एल्गोरिद्म के जरिए तय करती है कि कौन-सा कंटेंट किस यूजर तक पहुंचेगा, इसलिए उसे अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी।
सरकार ने Meta से वेरिफाइड अकाउंट्स की सुरक्षा, एल्गोरिद्मिक पक्षपात (Algorithmic Bias), भारतीय कानूनों के पालन और कंटेंट मॉडरेशन को लेकर भी जवाब मांगा। इन मुद्दों पर आगे भी कंपनी के अधिकारियों को तलब किया जा सकता है।
क्या था मामला?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने पेपर लीक की घटनाओं पर चिंता जताते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की जरूरत बताई थी। यह वीडियो कुछ समय के लिए फेसबुक से हट गया था, जिसे बाद में Meta ने दोबारा बहाल कर दिया।
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PM मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा घिरी: संसदीय समिति ने जुकरबर्ग से 3 दिन के भीतर बिना शर्त माफी मांगने को कहा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक से वीडियो हटाने के मामले में मेटा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। संसदीय समिति ने मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से तीन दिन के भीतर बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। समिति ने संकेत दिया है कि ऐसा नहीं होने पर मेटा को भारत में मिलने वाली कानूनी सुरक्षा और कुछ नियामकीय छूट वापस लेने पर विचार किया जा सकता है।
इधर, इस पूरे मामले को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी (IT) मंत्रालय और मेटा के अधिकारियों के बीच दिल्ली में दो दिवसीय बैठक भी शुरू हो गई है। सरकार ने मेटा की ग्लोबल टीम को चर्चा के लिए भारत बुलाया है। बैठक का पहला दौर 5 अगस्त को हुआ।
23 जुलाई को पोस्ट किया गया था वीडियो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया था। वीडियो में उन्होंने पेपर लीक को गंभीर समस्या बताते हुए ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। हालांकि, यह वीडियो कुछ समय के लिए फेसबुक से हटा दिया गया था। बाद में मेटा ने वीडियो को दोबारा प्लेटफॉर्म पर बहाल कर दिया।
सरकार ने मांगा जवाब
वीडियो हटाए जाने के बाद सरकार ने मेटा से पूरे मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है। अब संसदीय समिति की सख्त टिप्पणी और आईटी मंत्रालय के साथ चल रही बैठक के बाद इस मामले पर आगे की कार्रवाई पर नजर बनी हुई है।
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