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UCC: समान नागरिक संहिता बिल पास करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड, धार्मिक मान्यताएं, रीति-रिवाजों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा

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UCC: Uttarakhand becomes the first state to pass Uniform Civil Code Bill, there will be no difference on religious beliefs, customs

UCC: उत्तराखंड विधानसभा में आज चर्चा के बाद समान नागरिक संहिता बिल पास हो गया। यूसीसी बिल पर दिनभर विधानसभा में चर्चा चली और शाम को ध्वनिमत से बिल पास हो गया। इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब इस बिल को राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेसवार्ता में कहा कि ये कानून समानता का है। इसे हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, बल्कि इससे उन माताओं-बहनों का आत्मबल बढ़ेगा, जो किसी प्रथा, कुरीति की वजह से प्रताड़ित होती थीं।

https://twitter.com/ANI/status/1755231885830078730

बिल को चुनावी नजरिए से न देखा जाए 

सीएम धामी ने कहा कि इस बिल को आगामी चुनाव के नजरिये से न देखा जाए। हमारी पार्टी ने इसको लेकर संकल्प लिया था, जो आज पूरा हुआ। देश के अन्य राज्यों से भी हमारी अपेक्षा रहेगी कि वह इस दिशा में आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि विधेयक में शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने से जुड़े मामलों को ही शामिल किया गया है। विवाह प्रक्रिया को लेकर जो प्राविधान बनाए गए हैं उनमें जाति, धर्म अथवा पंथ की परंपराओं और रीति रिवाजों से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। वैवाहिक प्रक्रिया में धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धार्मिक रीति-रिवाज जस के तस रहेंगे। खान-पान, पूजा-इबादत, वेश-भूषा पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बिल के कानून बनने के बाद उत्तराखंड में क्या बदल जाएगा

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शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य

– हर दंपती के लिए तलाक व शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण न कराने पर अधिकतम 25 हजार रुपs का अर्थदंड का प्रावधान। पंजीकरण नहीं कराने वाले सरकारी सुविधाओं के लाभ से भी वंचित रहेंगे।

– ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, महानगर पालिका स्तर पर पंजीकरण का प्रावधान।

– विवाह के लिए लड़के की न्यूनतम आयु 21 और लड़की की 18 वर्ष तय की गई है।

– हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं को समाप्त किया गया है। महिला का दोबारा विवाह करने की किसी भी तरह की शर्तों पर रोक होगी।

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– एक पति और पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।

– महिलाएं भी पुरुषों के समान कारणों और अधिकारों को तलाक का आधार बना सकती हैं।

– कोई बिना सहमति के धर्म परिवर्तन करता है तो दूसरे व्यक्ति को उस व्यक्ति से तलाक लेने व गुजारा भत्ता लेने का अधिकार होगा।

– पति-पत्नी के तलाक या घरेलू झगड़े के समय पांच वर्ष तक के बच्चे की कस्टडी उसकी माता के पास रहेगी।

– समान नागरिक संहिता में गोद लेने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है।

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लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य

– लिव इन में रहने वाले कपल के लिए वेब पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा।

– पंजीकरण रसीद से ही कपल किराए पर घर, हॉस्टल या पीजी ले सकेंगे।

-लिव इन में रहने वालों के लिए संबंध विच्छेद का भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

– लिव इन में पैदा होने वाले बच्चों को जायज संतान माना जाएगा और जैविक संतान के सभी अधिकार मिलेंगे।

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– अनिवार्य पंजीकरण न कराने पर छह माह के कारावास या 25 हजार जुर्माना या दोनों का प्रावधान होंगे।

संपत्ति में बराबरी का अधिकार

– संपत्ति में बेटा और बेटी को बराबर अधिकार होंगे।

– जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेद नहीं होगा।

– नाजायज बच्चों को भी उस दंपती की जैविक संतान माना जाएगा।

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– गोद लिए, सरगोसी के द्वारा असिस्टेड री प्रोडेक्टिव टेक्नोलॉजी से जन्मे बच्चे जैविक संतान होंगे।

– किसी महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे के संपत्ति में अधिकार संरक्षित रहेंगे।

– कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को वसीयत से अपनी संपत्ति दे सकता है।

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Weather: उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश, हिमालय में सीजन की पहली बर्फबारी

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Weather: Rain in many states of North India, first snowfall of the season in the Himalayas

Weather Update: उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होने से मौसम पूरी तरह बदल गया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में देर रात से बारिश हो रही है। कई इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठंड बढ़ गई है। हिमालयी राज्यों में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। इससे करीब साढ़े तीन महीने से चला आ रहा ड्राई स्पेल खत्म हो गया है।

जम्मू-कश्मीर के मैदानी और पहाड़ी जिलों में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर करीब 4 इंच तक बर्फ जम गई, जिसके चलते शुक्रवार के लिए सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे को भी बंद कर दिया गया है। नवयुग टनल के पास ट्रैफिक रोक दिया गया है, जबकि मुगल रोड और सिंथन रोड भी बंद हैं। कटरा में भारी बर्फबारी के चलते वैष्णो देवी यात्रा रोक दी गई है। वहीं, एहतियातन राजौरी, पुंछ और कठुआ जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं।

26 जनवरी को दूसरा स्ट्रॉन्ग सिस्टम

मौसम विभाग के अनुसार, 26 जनवरी को दूसरा और ज्यादा मजबूत वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय हो सकता है। इसके असर से उत्तर भारत के करीब 9 राज्यों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है।

वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्या है

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वेस्टर्न डिस्टरबेंस पश्चिम दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं और बादलों का सिस्टम होता है। इसके सक्रिय होने पर पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होती है। इससे तापमान गिरता है और पाला व कोल्डवेव जैसे हालात बनते हैं।

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SIR पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: मतदाता सूची से नाम कटने के गंभीर परिणाम, कोई शक्ति अनियंत्रित नहीं हो सकती

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Supreme Court takes a tough stance on SIR: Removal of names from the voter list has serious consequences, and no power can be unchecked

Supreme Court on SIR: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) को लेकर गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट में संशोधन के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, खासकर उन नागरिकों के लिए जिनके नाम मतदाता सूची से बाहर हो जाते हैं। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि “कोई भी शक्ति अनियंत्रित नहीं हो सकती।” मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ बिहार समेत कई राज्यों में SIR प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने पक्ष रखा।

सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने दस्तावेजों की संख्या को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जहां फॉर्म-6 के तहत मतदाता नाम जोड़ने के लिए 7 दस्तावेज तय हैं, वहीं SIR प्रक्रिया में 11 दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। कोर्ट ने पूछा कि क्या चुनाव आयोग को मनमाने ढंग से दस्तावेज जोड़ने या घटाने का अधिकार है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।

SIR पर सुप्रीम कोर्ट की पिछली 5 अहम सुनवाई

20 जनवरी 2026

चुनाव आयोग ने कहा कि सभी राज्यों में SIR की प्रक्रिया अलग-अलग है। आयोग के मुताबिक जिन लोगों के नाम हटे हैं, उनकी ओर से अब तक कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है।

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19 जनवरी 2026

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के 1.25 करोड़ मतदाताओं को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का एक और मौका दिया। कोर्ट ने 10 दिन में दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया।

15 जनवरी 2026

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के तहत किसी का देश से बाहर निकाला जाना संभव नहीं है। आयोग ने कहा कि वह सिर्फ वोटर बनने की योग्यता की जांच करता है।

6 जनवरी 2026

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चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट को शुद्ध और सटीक रखना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, ताकि कोई विदेशी नागरिक मतदाता सूची में शामिल न हो।

26 नवंबर 2025

चुनाव आयोग ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दल SIR को लेकर जानबूझकर डर का माहौल बना रहे हैं।

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Railway: रेलवन एप से जनरल टिकट बुक करने पर आज से बड़ा फायदा, नई स्कीम 6 महीने लागू

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Railways: Booking general tickets through the Railvan app will offer a major benefit starting today; the new scheme will be in effect for 6 months

New Delhi: रेलवन (RailOne) एप के जरिए अनरिजर्व्ड (जनरल) टिकट बुक करके UPI, क्रेडिट, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट करने पर आज से 3% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा रेलवन एप से टिकट बुक करके अगर पमेंट R-वॉलेट से किया तो दुगना फायदा मिलेगा। क्योंकि इससे जनरल टिकट बुक करने पर 3% छूट पहले से दी जा रही थी। इसे आज से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। यह ऑफर 14 जुलाई 2026 तक यानी 6 महीने के लिए लागू रहेगा। भारतीय रेलवे ने 30 दिसंबर को जनरल टिकट पर डिस्काउंट देने का ऐलान किया था।

किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी यह छूट

रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि 3% डिस्काउंट का यह ऑफर केवल रेलवन एप पर ही उपलब्ध होगा। यदि यात्री किसी अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या वेबसाइट से जनरल टिकट बुक करते हैं, तो उन्हें डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसका उद्देश्य यात्रियों को रेलवे के आधिकारिक एप की ओर शिफ्ट करना है ताकि स्टेशनों पर टिकट काउंटरों पर लगने वाली भीड़ को कम किया जा सके।

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Nitin Gadkari: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्लीपर बसों में लग रही आग की घटनाओं पर जताई चिंता, सख्त एक्शन की तैयारी

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Nitin Gadkari: Union Minister Nitin Gadkari expressed concern over the incidents of fires in sleeper buses and is preparing to take strict action

Delhi: देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और स्लीपर बसों को बनाने में बरती जा रही अनियमित्तओं को रोकने के लिए केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा है कि कुछ मामलों की जांच के लिए सीबीआई को लिखने वाले हैं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट बस बॉडी बिल्डरों (वेंडरों) द्वारा बसों को बनाने में बरती गई बड़े पैमाने पर लापरवाही, सुरक्षा मानकों पर खरी ना उतरने के बावजूद फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने और अन्य तरह के घपलों के संदेह को देखते हुए कुछ मामलों की जांच सीबीआई से भी कराने के लिए रिकमंड किया जाएगा।

जिम्मेदार अधिकारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

उन्होंने कहा कि हमारे काफी प्रयास करने के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की जगह बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने पिछले साल तीन महीनों में राजस्थान समेत अन्य राज्यों में स्लीपर बसों में आग लगने की हुई पांच से छह घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इनमें 145 लोग जिंदा जल गए। हम किसी भी तरह की माफी या अनदेखी करने के मूड में नहीं हैं। किसी भी कीमत पर इन पर अंकुश लगाना ही है।

इसके लिए मंत्रालय की तरफ से राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर पूछा गया है कि वह बताएं कि इन दुर्घटनाओं के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है? इनमें किस-किस स्तर पर लापरवाहियां बरती गईं? हम गलती करने वाले अधिकारियों को बख्शेंगे नहीं। इसके अलावा भी अब ऐसे जो भी मामले सामने आएंगे। उनमें जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा।

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Bulldozer Action: दिल्ली में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास ढहाए गए अवैध निर्माण, पथराव से इलाके में तनाव

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Bulldozer Action: Illegal structures near Faiz-e-Ilahi mosque in Delhi demolished; stone-pelting leads to tension in the area

Delhi NCR News: दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण हटाने के लिए एमसीडी ने आधी रात से बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई शुरू की। हालांकि कार्रवाई शुरू होते ही स्थानीय लोगों ने विरोध जताया और देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव भी कर दिया। इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है।

हालात सामान्य होते ही बुधवार सुबह बुलडोजर कार्रवाई फिर शुरू की गई। मौके पर 17 बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण हटाया गया।सेंट्रल रेंज के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मधुर वर्मा ने कहा, दिल्ली हाईकोर्ट के निर्दशों के तहत एमसीडी ने 7 जनवरी की सुबह तड़के दिल्ली के रामलीला मैदान के पास तुर्कमान गेट स्थित फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है।

उन्होंने कहा, अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई के दौरान कुछ उपद्रवियों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। हालात को नियंत्रित करने के लिए सीमित और संतुलित बल का इस्तेमाल किया गया, जिससे बिना किसी तनाव बढ़ाए स्थिति को तुरंत काबू में कर लिया गया।

एमसीडी अधिकारियों के मुताबिक मस्जिद से सटे दवाखाने और बारात घर को अवैध घोषित किया गया था। रामलीला मैदान क्षेत्र में हुए सर्वे के बाद इन निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। देर रात नगर निगम के 17 बुलडोजर पहुंचे तो वहां पथराव शुरू हो गया। मौके पर तैनात पुलिसबल ने आंसू गैस गोले छोड़े और लोगों को खदेड़ा। पुलिस ने थोड़ी देर में ही स्थिति को नियंत्रण में कर लिया।

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