ख़बर यूपी / बिहार
UP News: यूपी STF के साथ मुठभेड़ में गैंगस्टर अनिल दुजाना ढेर, दुजाना के नाम दर्ज थे 60 से अधिक मुकदमे

UP News: उत्तरप्रदेश में एसटीएफ (UP STF) ने आज एक और कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना (Anil Dujana Encounter) उर्फ अनिल नागर को मिट्टी में मिला दिया। मेरठ में हुए इस एनकाउंटर में मारे गए अनिल दुजाना पर यूपी समेत अन्य राज्यों में 18 हत्या समेत लूट, रंगदारी, अपहरण, फिरौती के 60 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। दुजाना को मिलाकर यूपी एसटीएफ पिछले 6 साल में 184 एनकाउंटर कर चुकी है। अनिल दुजाना तीन साल से अयोध्या जेल में बंद था और जमानत मिलने के बाद से ही फरार चल रहा था। बताया जा रहा है कि एसटीएफ के साथ एनकाउंटर के समय सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर अनिल दुजाना बागपत से मुजफ्फरनगर साथियों से मिलने जा रहा था। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर भोला की झाल के पास एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
https://twitter.com/uppstf/status/1654155658558599168?s=20
https://twitter.com/AHindinews/status/1654083828078743553?s=20
प्रदेश सरकार की 66 गैंगस्टर की लिस्ट में शामिल था दुजाना
यूपी सरकार ने हाल ही में उत्तरप्रदेश के 66 गैंगस्टर की लिस्ट जारी की थी, उसमें सात गौतमबुद्धनगर के थे। इसमें सुंदर भाटी, अनिल दुजाना, रणदीप भाटी, सिंहराज भाटी, अनिल कसाना, अनिल भाटी व मनोज उर्फ आसे का नाम शामिल था। सात में से एक गैंगस्टर अनिल दुजाना का आज अंत हो गया।
https://twitter.com/ANINewsUP/status/1654088867648278533?s=20
ख़बर उत्तरप्रदेश
UP News: ‘स्कूल में हिजाब की अनुमति नहीं’, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रा की याचिका खारिज की, कहा- तय यूनिफॉर्म का पालन जरूरी

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली नाबालिग छात्रा की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि यदि स्कूल ने सभी विद्यार्थियों के लिए समान और भेदभाव रहित ड्रेस कोड तय किया है तो कोई छात्र अपनी व्यक्तिगत पसंद के आधार पर उसमें बदलाव की मांग नहीं कर सकता।
जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की डिविजन बेंच ने कहा कि यूनिफॉर्म का उद्देश्य विद्यार्थियों में समानता, अनुशासन और संस्थान की पहचान बनाए रखना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यूनिफॉर्म से अलग-अलग धार्मिक पहचान के आधार पर भेदभाव से मुक्त माहौल बनाए रखने में मदद मिलती है।
कोर्ट ने कहा- व्यक्तिगत आधार पर हिजाब की अनुमति नहीं
कोर्ट ने कहा कि किसी छात्र को व्यक्तिगत आधार पर हिजाब या कोई अन्य अतिरिक्त पहनावा जोड़ने की अनुमति देने से यूनिफॉर्म की अवधारणा प्रभावित होगी। इससे स्कूल के ड्रेस कोड और अनुशासन से जुड़े फैसले का अधिकार संस्थान के बजाय अलग-अलग छात्रों के हाथ में जाने की स्थिति बन सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि स्कूल अपनी यूनिफॉर्म नीति में बदलाव करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जब तक तय ड्रेस कोड लागू है, उसका पालन करना होगा।
छात्रा ने मां के जरिए दाखिल की थी याचिका
मामला प्रयागराज के एक निजी स्कूल का है। नाबालिग छात्रा ने अपनी मां के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वह इसी स्कूल में कक्षा 6 से 10 तक पढ़ चुकी थी और कक्षा 11 में भी प्रवेश चाहती थी। छात्रा का कहना था कि वह कक्षा 6 से 10 तक स्कूल यूनिफॉर्म के साथ सिर पर स्कार्फ पहनती रही और इस दौरान स्कूल की ओर से कोई आपत्ति नहीं जताई गई। उसने अपनी बात के समर्थन में पुराने पहचान पत्र और स्कूल की ग्रुप फोटो भी अदालत में पेश की थी।
स्कूल ने कहा- सभी छात्रों के लिए एक जैसा ड्रेस कोड
कक्षा 11 में प्रवेश के समय स्कूल प्रबंधन ने स्कार्फ को निर्धारित ड्रेस कोड के खिलाफ बताते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया था। छात्रा की ओर से पहले जिला प्रशासन के सामने भी शिकायत की गई थी। स्कूल का पक्ष था कि संस्थान में सभी विद्यार्थियों के लिए समान ड्रेस कोड लागू है और किसी एक छात्रा को अलग छूट देने से व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
छात्रा ने धार्मिक स्वतंत्रता का दिया तर्क
याचिका में छात्रा की ओर से तर्क दिया गया था कि हिजाब पहनना उसकी धार्मिक मान्यता से जुड़ा है। इसलिए उसे स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने से रोकना उसकी निजता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े अधिकारों को प्रभावित करता है।
हालांकि, हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता रिकॉर्ड पर ऐसा पर्याप्त तथ्य या सामग्री पेश नहीं कर सकी, जिससे यह साबित हो कि सिर पर स्कार्फ पहनना इस्लाम की ऐसी आवश्यक धार्मिक प्रथा है, जिसके बिना आस्था प्रभावित होगी।
हाईकोर्ट ने कर्नाटक के फैसले का भी किया जिक्र
अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर हाईकोर्ट के पहले के फैसलों में हिजाब को इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं माना गया है। कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 2022 के फैसले का भी उल्लेख किया और कहा कि उसके विपरीत राय रखने का कोई आधार सामने नहीं आया।
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BPSC TRE 4.0 पर बड़ा अपडेट: PT-मेंस और निगेटिव मार्किंग जारी रहेगी, दिसंबर-जनवरी में परीक्षा

पटना: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की परीक्षाओं को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4.0 को लेकर अभ्यर्थियों की कई शंकाओं का जवाब दिया है। आयोग ने साफ किया है कि TRE 4.0 में PT और मेंस दोनों परीक्षाएं होंगी और निगेटिव मार्किंग भी जारी रहेगी।
BPSC के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने सोमवार को कहा कि TRE 4.0 को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आर्थिक अपराध इकाई (EOU) और अन्य एजेंसियों से मिले सुझावों के आधार पर PT-मेंस कराने का फैसला लिया गया है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
निगेटिव मार्किंग भी नहीं हटेगी
परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि TRE 4.0 में निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था भी बनी रहेगी। आयोग का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया में ये दोनों व्यवस्थाएं अभ्यर्थियों की तैयारी और परीक्षा की निष्पक्षता को ध्यान में रखकर तय की गई हैं।
AEDO और TRE 4 की परीक्षा कब होगी?
सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) और TRE 4.0 की परीक्षा को लेकर भी आयोग ने स्थिति स्पष्ट की है।परीक्षा नियंत्रक के मुताबिक, AEDO की परीक्षा के लिए दोबारा फॉर्म भरवाए जाएंगे। दोनों परीक्षाएं दिसंबर 2026 और जनवरी 2027 के बीच आयोजित किए जाने की तैयारी है। यानी अभ्यर्थियों के पास परीक्षा की तैयारी के लिए अब सीमित समय रहेगा।
असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती का रिजल्ट कोर्ट केस के कारण अटका
असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर भी आयोग ने स्थिति स्पष्ट की है। राजेश कुमार सिंह ने कहा कि कोर्ट केस का निपटारा होने तक संबंधित परिणाम जारी करने की दिशा में आयोग स्तर से कार्रवाई संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि अंतिम विकल्प के तौर पर एडवोकेट जनरल से कानूनी मंतव्य मांगा गया है। करीब एक सप्ताह में कानूनी राय मिलने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदन की अंतिम तिथि तक आने वाली सभी याचनाओं को प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
TRE 4.0 को लेकर छात्रों में क्यों है नाराजगी?
TRE 4.0 में PT और मेंस की व्यवस्था तथा निगेटिव मार्किंग को लेकर अभ्यर्थियों के बीच सवाल उठ रहे हैं। इसी को लेकर छात्र आंदोलन भी कर रहे हैं। आयोग ने अब स्पष्ट कर दिया है कि PT-मेंस और निगेटिव मार्किंग के फैसले में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा।
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Raksha Bandhan: यूपी सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को दी बड़ी सौगात, 3 दिन रोडवेज बसों में कर सकेंगी फ्री यात्रा

लखनऊ: रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश की महिलाओं को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक महिलाएं रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। महिला के साथ यात्रा करने वाले एक पुरुष सहयात्री को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इसके अलावा नगर विकास विभाग की 900 से ज्यादा बसों में भी महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को रक्षाबंधन के दौरान परिवहन और यातायात व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक में ये निर्देश दिए।
26 से 31 अगस्त तक अतिरिक्त बसें चलेंगी
रक्षाबंधन पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए परिवहन निगम 26 से 31 अगस्त तक अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। इस अवधि में परिवहन निगम की सभी बसें चलाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 28 अगस्त को रक्षाबंधन है। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं अपने मायके और घर जाएंगी। इसी को देखते हुए महिलाओं और उनके एक सहयात्री के लिए मुफ्त बस यात्रा की व्यवस्था की गई है।
निजी बस, टैक्सी और ऑटो में मनमाना किराया नहीं
CM योगी ने सभी जिलों में 25 अगस्त तक बस, टैक्सी और ऑटो-टेम्पो यूनियनों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए हैं।उन्होंने स्पष्ट कहा कि निजी वाहन संचालक यात्रियों से निर्धारित किराया ही लें। ओवरलोडिंग, ओवरस्पीडिंग, अधिक किराया वसूलने और यात्रियों से दुर्व्यवहार की शिकायत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। टैक्सी और ई-रिक्शा चालकों का सत्यापन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
अयोध्या, मथुरा और वाराणसी समेत धार्मिक स्थलों पर खास इंतजाम
रक्षाबंधन के दौरान प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रैफिक व्यवस्था की जाएगी। अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, वाराणसी, प्रयागराज और विंध्याचल समेत प्रमुख धार्मिक स्थलों पर यातायात प्रबंधन के लिए अतिरिक्त इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं।
बस स्टेशनों पर CCTV और पेयजल की व्यवस्था
सरकार ने सभी बस स्टेशनों पर यात्रियों के लिए जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा है। यहां CCTV, साफ-सफाई, पेयजल और फर्स्ट एड की व्यवस्था रहेगी। वेटिंग रूम में लाइट और पंखे की व्यवस्था बेहतर करने के भी निर्देश दिए गए हैं। यात्रियों की मदद के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम भी चालू रहेगा।
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Bihar IAS Transfer: बिहार में 23 IAS अधिकारियों का तबादला, 2024 बैच के 12 अफसरों को पहली फील्ड पोस्टिंग

पटना: बिहार सरकार ने 23 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 22 अगस्त को जारी अधिसूचना में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। तबादले में 2022 और 2023 बैच के अधिकारियों के साथ 2024 बैच के 12 ट्रेनी IAS अधिकारियों को भी फील्ड पोस्टिंग दी गई है।
कई अनुमंडल पदाधिकारियों (SDM) को जिला परिषद में उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (DDC-cum-CEO) बनाया गया है। वहीं कुछ अधिकारियों को नगर आयुक्त और विभागीय निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सीवान के पूर्व DM विवेक रंजन मैत्रेय को अभी पोस्टिंग नहीं
सीवान के पूर्व जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय को नई पोस्टिंग नहीं मिली है। उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग में वेटिंग फॉर पोस्टिंग रखा गया है। 25 जुलाई को सीवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान AK-47 से गोली चलने की घटना सामने आई थी। इसके बाद 17 अगस्त को विवेक रंजन मैत्रेय को DM पद से हटा दिया गया था।
श्रेया श्री बनीं खगड़िया जिला परिषद की DDC
IAS श्रेया श्री सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देने के बाद वेटिंग में थीं। अब उन्हें खगड़िया जिला परिषद का उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बनाया गया है।
अनिरुद्ध पाण्डेय को पूर्णिया नगर निगम की कमान
2023 बैच के IAS अधिकारी अनिरुद्ध पाण्डेय को दानापुर, पटना के अनुमंडल पदाधिकारी पद से हटाकर नगर आयुक्त, पूर्णिया नगर निगम बनाया गया है।
तुषार कुमार को मधुबनी जिला परिषद की जिम्मेदारी
2023 बैच के IAS तुषार कुमार को पूर्णिया के SDM पद से हटाकर DDC-cum-CEO, जिला परिषद मधुबनी बनाया गया है।
प्रद्युम्न सिंह यादव को खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय की जिम्मेदारी
2023 बैच के IAS प्रद्युम्न सिंह यादव को कटिहार के SDM पद से ट्रांसफर कर निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय बनाया गया है।
आकांक्षा आनंद बनीं सासाराम जिला परिषद की DDC
2023 बैच की IAS आकांक्षा आनंद को मुजफ्फरपुर पश्चिम की SDM जिम्मेदारी से हटाकर DDC-cum-CEO, जिला परिषद सासाराम, रोहतास बनाया गया है। आकांक्षा आनंद इससे पहले कटिहार के बारसोई की SDM रह चुकी हैं। बारसोई में वह पहली महिला SDM के तौर पर पदस्थापित हुई थीं।
गरिमा लोहिया बनीं दरभंगा नगर निगम की नगर आयुक्त
2023 बैच की IAS गरिमा लोहिया को बाढ़, पटना की SDM जिम्मेदारी से हटाकर नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम बनाया गया है। वह इससे पहले बाढ़ की SDM थीं। गरिमा लोहिया मूल रूप से बक्सर की रहने वाली हैं।
अंजली शर्मा को समाज कल्याण विभाग में जिम्मेदारी
2023 बैच की IAS अंजली शर्मा को अरेराज, पूर्वी चंपारण की SDM जिम्मेदारी से हटाकर निदेशक, निःशक्तता, समाज कल्याण विभाग बनाया गया है।
रोहित कर्दम बने कैमूर जिला परिषद के DDC
2023 बैच के IAS रोहित कर्दम को नौगछिया, भागलपुर के SDM पद से हटाकर DDC-cum-CEO, जिला परिषद कैमूर, भभुआ बनाया गया है।
शिक्षा विजयकुमार चौधरी को जमुई भेजा गया
2023 बैच के IAS शिक्षा विजयकुमार चौधरी को आरा सदर के SDM पद से हटाकर DDC-cum-CEO, जिला परिषद जमुई की जिम्मेदारी दी गई है।
डॉ. नेहा कुमारी को कटिहार का DDC बनाया
2023 बैच की IAS डॉ. नेहा कुमारी को सासाराम, रोहतास की SDM जिम्मेदारी से हटाकर DDC-cum-CEO, जिला परिषद कटिहार बनाया गया है।
कृष्ण चन्द्र गुप्ता को निबंधन विभाग में जिम्मेदारी
2023 बैच के IAS कृष्ण चन्द्र गुप्ता को कहलगांव, भागलपुर के SDM पद से हटाकर महानिरीक्षक, निबंधन, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग बनाया गया है।
2024 बैच के 12 IAS अधिकारियों को पहली फील्ड पोस्टिंग
इस तबादले की सबसे अहम बात 2024 बैच के 12 IAS अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग दिया जाना है। इन अधिकारियों की लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA), मसूरी में ट्रेनिंग 20 अगस्त 2026 को पूरी हुई है। ट्रेनिंग खत्म होने के तुरंत बाद उन्हें बिहार के अलग-अलग जिलों और प्रशासनिक पदों पर जिम्मेदारी दी गई है।
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UP News: यूपी में मिड-डे मील रसोइयों का मानदेय बढ़ा, अब हर महीने मिलेंगे ₹3 हजार, 3.53 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा

लखनऊ: योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में मिड-डे मील बनाने वाले रसोइयों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने उनका मासिक मानदेय ₹2 हजार से बढ़ाकर ₹3 हजार कर दिया है। यानी रसोइयों को हर महीने ₹1 हजार ज्यादा मिलेंगे। इस फैसले का फायदा उत्तर प्रदेश के 3 लाख 53 हजार से ज्यादा रसोइयों को मिलेगा। मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव को योगी सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी है।
योगी सरकार में तीसरी बार बढ़ा मानदेय
योगी सरकार के कार्यकाल में रसोइयों का मानदेय लगातार तीसरी बार बढ़ाया गया है।
- 2019: ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,500 प्रति माह
- अप्रैल 2022: ₹1,500 से बढ़ाकर ₹2,000 प्रति माह
- अगस्त 2026: ₹2,000 से बढ़ाकर ₹3,000 प्रति माह
रसोइयों को इसके अलावा हर साल ₹500 यूनिफॉर्म और ₹400 दस्तानों के लिए भी दिए जाते हैं।
5 साल से नहीं बढ़ा था मानदेय
प्रदेश में करीब 3.53 लाख रसोइए हैं, जिनमें बड़ी संख्या ग्रामीण इलाकों में काम करती है। उनका मानदेय पिछले 5 साल से नहीं बढ़ाया गया था और वे लगातार बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे।
क्या होता है कैबिनेट बाई सर्कुलेशन?
कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में किसी प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए औपचारिक कैबिनेट बैठक जरूरी नहीं होती। प्रस्ताव की फाइल मंत्रियों के पास भेजी जाती है और उनकी सहमति के बाद फैसला मंजूर किया जाता है।
महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश में भी राहत
सरकार ने महिला कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रसूति अवकाश से जुड़ी 2 साल की बाध्यता भी खत्म कर दी है। अब दो प्रसूति अवकाश के बीच 2 साल का अंतर अनिवार्य नहीं होगा। पहले महिला कर्मचारियों को दूसरे प्रसूति अवकाश के लिए पहले अवकाश के बाद 2 साल का अंतर पूरा करना जरूरी था। अब इस शर्त को हटा दिया गया है।
ये प्रस्ताव भी मंजूर हुए
- विधानमंडल के मानसून सत्र के सत्रावसान को मंजूरी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तिरंगा अभियान के तहत लगाए गए 3 करोड़ झंडों का खर्च राज्य वित्त आयोग से वहन करने की मंजूरी।
- शहरी क्षेत्रों में लगाए गए 1 करोड़ झंडों के खर्च को भी राज्य वित्त आयोग से वहन करने की मंजूरी।
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