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सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण का फैसला अब सरकारों के हाथ में

नई दिल्ली: बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण पर 2006 में एम नागराज बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ के फैसले को रिव्यू करने के लिए 7 जजों की संविधान पीठ को ट्रांसफर करने की मांग खारिज कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने नागराज मामले में उस समय पांच जजों की पीठ के दिए फैसले,जिसमें एससी-एसटी कर्मचारियों को नौकरियों में तरक्की में आरक्षण देने के लिए राज्य सरकारों को एससी-एसटी के पिछड़ेपन पर उनकी संख्या बताने वाला आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए कहा था, उसे गैरजरूरी करार दिया है।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि, एससी-एसटी कर्मचारियों को नौकरियों में तरक्की में आरक्षण देने के लिए राज्य सरकारों को एससी-एसटी के पिछड़ेपन पर उनकी संख्या बताने वाला आंकड़ा इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है।
फैसले के मायने
सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में दिए नागराज बनाम भारत सरकार मामले में सरकारों को आंकड़ा पेश करने की जो बाध्यता जोड़ी गई थी,उसे गैरजरूरी करार दिया है। यानि अब प्रमोशन में आरक्षण देना है या नहीं,इसका फैसला पूरी तरह से राज्य सरकारों के हाथ में है। चूंकि राज्य सरकारें संविधान के अनुच्छेद 16 4ए और अनुच्छेद 16 4बी के तहत एससी-एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दे सकती हैं। ऐसे में देखा जाए,तो प्रमोशन में आरक्षण का फैसला अब पूरी तरह सरकारों के हाथ में है।
https://twitter.com/ANI/status/1044818155753938944
क्या था नागराज फैसला?
एम नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एससी-एसटी के लिए प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने से पहले राज्यों को उनके पिछड़ेपन, सरकारी सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और संपूर्ण प्रशासनिक दक्षता से जुड़े कारणों की जानकारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के एम नागराज मामले में 2006 में दिए फैसले के मुताबिक सरकार एससी/एसटी को प्रमोशन में आरक्षण तभी दे सकती हैं, जब डेटा के आधार पर तय हो कि उनका प्रतिनिधित्व कम है,और वो प्रशासन की मजबूती के लिए जरूरी है। राज्य सरकारें संविधान के अनुच्छेद 16 4ए और अनुच्छेद 16 4बी के तहत एससी-एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दे सकती हैं। लेकिन 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रावधानों के इस्तेमाल की शर्तों को सख्त बना दिया था।
मायवती ने किया फैसले का स्वागत
https://twitter.com/ANINewsUP/status/1044841242587205632
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http://khabritaau.com/?p=6811
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EPFO: कर्मचारियों को सरकार का दिवाली गिफ्ट, अब ईपीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकाल सकेंगे

EPF Part Withdrawals: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सोमवार को कई बड़े फैसले लिए हैं। अब सदस्य अपने EPF खाते की कुल राशि (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हिस्से) निकाल सकेंगे। ईपीएफओ ने सेंट्रल लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में सोमवार (13 अक्टूबर) को हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की मीटिंग में इसका ऐलान किया। कर्मचारियों के हित में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इनसे पीएफ निकासी, ब्याज, और डिजिटल सेवाओं में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
ईपीएफओ की मीटिंग में लिए गए बड़े फैसले
सीबीटी ने ईपीएफ के सदस्यों के जीवन को आसान बनाने के लिए 13 जटिल प्रावधानों को एक ही नियम में विलय कर ईपीएफ योजना के आंशिक निकासी प्रावधानों को सरल बनाया गया है। निकासी के लिए खर्च को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है यानी जरूरी (बीमारी, शिक्षा, विवाह), घर की जरूरत और विशेष परिस्थितियां।
1. ग्राहकों को अब पूरा पैसा निकालने की अनुमति
EPFO ने आंशिक निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब सदस्य अपने EPF खाते की कुल राशि (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हिस्से) तक निकाल सकेंगे। सभी आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा की आवश्यकता को भी घटाकर केवल 12 महीने कर दिया गया है।
2. 13 नियमों की जगह निकासी के लिए सिर्फ तीन कैटेगरी
पुराने 13 जटिल नियमों को मिलाकर आशिक निकासी के लिए अब केवल तीन श्रेणियां रखी गई हैं-
(1) आवश्यक जरूरतें (बीमारी, शिक्षा, शादी)
(2) हाउसिंग जरूरतें
(3) विशेष परिस्थितियां।
3. शिक्षा व शादी के लिए अधिक बार निकासी
अब शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार तक निकासी की जा सकेगी। पहले इन दोनों के लिए निकासी की कुल 3 बार की ही अनुमति थी।
4. बिना कारण बताए निकासी की सुविधा
‘विशेष परिस्थितियों’ (जैसे बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा आदि) में अब कारण बताए बिना निकासी की जा सकेगी। इससे क्लेम रिजेक्ट होने की समस्या खत्म होगी।
5. 25% राशि मिनिमम बैलेंस के रूप में रखनी होगी
सदस्यों के खाते में हमेशा 25% राशि न्यूनतम बैलेंस के रूप में रखनी होगी। इससे 8.25% ब्याज दर और कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ मिलता रहेगा। अब पीएफ जमा में देरी पर जुर्माना घटाकर 1% प्रति माह किया गया है।
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IPS Suicide Case: हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन सुसाइड मामले में FIR दर्ज, आईएएस पत्नी की शिकायत पर दर्ज हुई FIR

IPS Y Puran Kumar suicide case: हरियाणा में पदस्थ 2001 बैच के आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड मामले में FIR दर्ज की गई है। इसमें हरियाणा पुलिस के कई शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और एससी-एसटी एट्रोसिटी एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। उनकी IAS पत्नी अमनीत पी कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी। चंडीगढ़ पुलिस ने बताया कि आईपीएस के ‘अंतिम नोट’ में जिन लोगों का नाम था उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
वाई पूरन कुमार 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। उन्होंने मंगलवार (07 अक्टूबर) को चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित अपने आवास में गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। उनके शरीर पर गोली लगने के निशान थे। कथित तौर पर उन्होंने अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुदकुशी कर ली थी। मौके से पुलिस को 8 पेज का सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें उन्होंने कई सीनियर अफसरों के नाम लिखे थे और उन पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
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Modi Cabinet: कैबिनेट ने 24,634 करोड़ रुपये की चार प्रमुख रेल परियोजनाओं मंजूरी दी, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के 18 जिलों को करेगी कवर

Central Cabinet Decisions:प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 24,634 करोड़ रुपये की चार प्रमुख रेल परियोजनाओं को मंजूरी मिली। स्वीकृत रेल परियोजनाओं में महाराष्ट्र में 314 किलोमीटर लंबा वर्धा-भुसावल खंड, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में फैला 84 किलोमीटर लंबा गोंदिया-डोंगरगढ़ खंड, गुजरात और मध्य प्रदेश को कवर करने वाला 259 किलोमीटर लंबा वडोदरा-रतलाम कॉरिडोर और मध्य प्रदेश में 237 किलोमीटर लंबा इटारसी-भोपाल-बीना खंड शामिल हैं।
केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आज स्वीकृत की गई चार रेल परियोजनाओं से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्यों के 18 जिलों को कवर करने वाली भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 894 किलोमीटर का इजाफा होगा। स्वीकृत मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 3,633 गांवों, जिनकी आबादी लगभग 85.84 लाख है, और दो आकांक्षी जिलों (विदिशा और राजनांदगांव) तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। बढ़ी हुई लाइन क्षमता से गतिशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
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Chandigarh: हरियाणा पुलिस के आईजी रैंक के अफसर ने गोली मारकर की आत्महत्या, सेक्टर-11 की घटना

Chandigarh: पंजाब व हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में मंगलवार को बड़ी घटना हुई है। यहां हरियाणा पुलिस के आईजी रैंक के अफसर वाई पूरन कुमार ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। घटना चंडीगढ़ के सेक्टर-11 की है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। चंडीगढ़ की एसएसपी, सीएफएसएल और फोरेंसिक टीम भी घटना स्थल पर पहुंच गई है।
जानकारी के अनुसार हरियाणा पुलिस के आईजी वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ सेक्टर-11 स्थित अपनी कोठी में सुसाइड किया है। आईजी वाई पूरन कुमार की कुछ दिन पहले ही रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज (PTC) में आईजी के तौर पर तैनाती हुई थी। वाई पूरण कुमार की आईएएस पत्नी पी अमनीत कुमार विदेश दौरे पर हैं। वे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मंत्री राव नरवीर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी के साथ जापान दौरे पर हैं।
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Jaipur SMS Fire: जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में आग, 8 मरीजों की मौत

Jaipur:राजस्थान की राजधानी जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह (SMS) में रविवार (5 अक्टूबर) की रात 11 बजकर 20 मिनट पर आग लग गई। इस हादसे में 8 मरीजों की मौत हो गई। इनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। यह आग हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर के न्यूरो आईसीयू वार्ड के स्टोर में लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली दौरा रद्द कर दिया है। उन्होंने हादसे की जांच के लिए शासन स्तर पर 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है।
मरीजों के परिजनों का आरोप है कि हादसे से करीब 20 मिनट पहले ही हल्का धुआं दिखने पर आईसीयू में मौजूद मेडिकल स्टाफ को जानकारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने सूचना को गंभीरता से नहीं लिया। वहीं आग की लपटें दिखने और धुआं बढ़ने पर मेडिकल स्टाफ मदद करने के बजाय मौके से भाग निकला। हॉस्पिटल स्टाफ मरीजों को आईसीयू में छोड़कर नीचे वाली फ्लोर पर चला गया। परिजनों ने खुद ही अपने पेशेंट को जैसे-तैसे निकालकर ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट किया।
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