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Rahul Gandhi: राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने की राहुल गांधी की तारीफ, कही यह बात

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Rahul Gandhi Bharat Jodo Yatra UP

Bharat Jodo Yatra: राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का यूपी में दूसरा दिन है। यात्रा के यूपी में दूसरे दिन आज बागपत के मवीकलां से शुरूआत हुई। इस बीच भारत जोड़ों यात्रा की तारीफ करने वालों की लिस्ट में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कि एक नौजवान (कांग्रेस सांसद राहुल गांधी) इस ठंड में देश में पैदल चल रहा है, ये प्रशंसनीय है। एक 50 साल का नौजवान देश को समझ रहा और 3,000 किमी पैदल चल रहा है तो हम इसकी प्रशंसा ही करेंगे। चंपत राय ने आगे कहा कि मैं तो कहता हूं कि आप सबको भी हिंदुस्तान की पदयात्रा करके भारत का अध्ययन करना चाहिए। न तो संघ और न ही देश के प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा की आलोचना की है।

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ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष और मुख्य पुजारी ने भी की थी तारीफ

चंपत राय से पहले राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने भी यात्रा को स्वागत योग्य बताते हुए कहा कि भारत माता का नाम लेकर जो भी कुछ करता है वह कोई भी हो हम उसकी सराहना करेंगे। उनकी यात्रा से भारत जुड़ रहा है या नहीं, यह नहीं पता लेकिन राष्ट्र को जुड़ना चाहिए। वहीं एक दिन पहले ही श्री राम जन्म भूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनकी यात्रा की सराहना की थी।

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Gyanvapi Case: हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका, श्रंगार गौरी की नियमित पूजा का केस चलता रहेगा

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Gyanvapi Case: Shock to the Muslim side from the High Court, the case of regular worship of Shringar Gauri will continue

Gyanvapi Case: वाराणसी (Varanasi) के ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद वाराणसी की जिला अदालत में श्रृंगार गौरी (Shringar Gauri) की नियमित पूजा का केस अब चलता रहेगा। हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला कोर्ट के 12 सितंबर के फैसले को बरकरार रखा है। जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच ने यह फैसला दिया है।

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केस का टर्निंग प्वॉइंट माना जा रहा फैसला

ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी की इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने पर इस केस में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे विष्णु शंकर जैन ने कहा, कि “यह एक ऐतिहासिक फैसला है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका विचारणीय नहीं है और इसे खारिज कर दिया। यह फैसला देश के सभी हिंदुओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है।” बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत में दो साल पहले राखी सिंह समेत पांच महिलाओं ने श्रंगार गौरी की नियमित पूजा-अर्चना को लेकर याचिका लगाई थी। मुस्लिम पक्ष  ने अदालत में आपत्ति दाखिल कर इसी याचिका को खारिज किए जाने की अपील की थी।

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UP News: सिपाही की हत्या के दोनों आरोपी एनकाउंटर में ढेर, 10 मई की रात की थी हत्या

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UP News: Both accused of killing a soldier in Jalaun killed in encounter

UP News(Jalaun Encounter): उत्तरप्रदेश के जालौन में 10 मई की रात ड्यूटी पर तैनात सिपाही की हत्या के दो आरोपियों को पुलिस ने मार गिराया है। रविवार दोपहर पुलिस को दोनों बदमाशों के फैक्ट्री एरिया में छुपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस की टीम ने जब दोनों बदमाशों की घेराबंदी की तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों को गोली लगी। उन्हें इलाज के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मारे गए बदमाशों की पहचान कल्लू निवासी ग्राम सरसौखीका और रमेश निवासी राहिया गांव के रूप में हुई है। एनकाउंटर में उरई कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शिव कुमार सिंह राठौर भी घायल हुए हैं। उनके हाथ में भी गोली लगी है।

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चैकिंग के दौरान की थी सिपाही भेदजीत सिंह की हत्या

उरई कोतवाली थाना क्षेत्र में 10 मई की रात फैक्ट्री एरिया में सिपाही भेदजीत सिंह हाईवे पर चौकी पर तैनात थे। चैकिंग के दौरान जब उन्होंने बदमाशों को टार्च दिखाई,तो उन्होंने भागने की कोशिश की। इस दौरान सिपाही भेदजीत सिंह ने उनका पीछा किया, तो दोनों बदमाशों ने मिलकर धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी। इस मामले में एसपी जालौन ने 6 टीमों का गठन किया था। एसटीएफ भी फरार बदमाशों की तलाश में लगी हुई थी।

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UP News: यूपी को सिर्फ योगी पसंद है, प्रदेश की सभी 17 नगर निगमों पर लहराया भगवा झंडा

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UP News: BJP's bumper victory in UP civic elections

UP News: उत्तरप्रदेश के निकाय चुनावों में भाजपा को जिस तरह प्रचंड जीत मिली है, उससे एक बार फिर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व पर जनता के पूर्ण विश्वास की मुहर लग गई है। समाजवादी पार्टी के लिए तो ये चुनाव बुरे स्वप्न की तरह साबित हुए। प्रदेश की 17 नगर निगमों में भाजपा ने शानदार जीत हासिल की, तो सपा को जनता ने फिर ‘शून्य’ का स्वाद चखा दिया। सपा की हालत इतनी पतली रही, कि 17 में से 7 नगर निगमों में तो उसके प्रत्याशी तीसरे और चौथे नंबर पर रहे। साल 2017 निकाय चुनावों की बात करें तो उस समय 16 नगर निगमों में से 14 सीटों पर भाजपा ने परचम लहराया था, तो दो सीटों मेरठ और अलीगढ़ में बसपा की जीत हुई थी। वहीं, इस बार सभी 17 नगर निगमों में भाजपा के मेयर होंगे।

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यूपी में 199 नगर पालिकाओं में से अब तक आए नतीजों में कुल 199 नगर पालिकाओं में से 94 पर बीजेपी प्रत्याशी का ही अध्यक्ष बनना तय हो चुका है। जबकि सपा 39, बसपा 16, कांग्रेस 4 और अन्य ने 46 सीटों पर जीत दर्ज की है। 544 नगर पंचायत के अब तक प्राप्त आंकड़ों में बीजेपी 196, सपा 91, बसपा 38, कांग्रेस को 14 सीटें हासिल हुई हैं। इसके साथ ही उत्तरप्रदेश की स्वार और छानबे विधान सभा सीटों पर हुए उप चुनाव में भी बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत ने निकाय चुनावों में बीजेपी की जीत के उत्साह को डबल कर दिया।

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UP News: निकाय चुनाव में वोटों की गिनती जारी, बीजेपी सब पर भारी

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UP News: Counting of votes continues in civic elections, BJP at the forefront

UP Nikay Chunav Result 2023: यूपी में नगरीय  निकाय चुनावों की तस्वीर आज शाम तक पूरी साफ हो जाएगी। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। रुझानों में (सुबह 11 बजे तक) बीजेपी 17 नगर निगम में से 16 में आगे चल रही है। वहीं बीएसपी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। सपा का नगर निगम चुनावों में सूपड़ा साफ हो गया है।

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नगर पालिका चुनावों के रुझानों पर बात करें, तो सुबह 11.16 की स्थिति में 199 सीटों में बीजेपी 93, सपा 39, बसपा 19, कांग्रेस 6 और अन्य 42 सीटों पर आगे चल रहे हैं। वहीं यूपी की 544 नगर पंचायत सीटों में 121 पर भाजपा, 60 पर सपा, 31 पर बसपा, 3 पर कांग्रेस और 98 सीटों पर अन्य आगे चल रहे हैं। बता दें कि यूपी के कुल 760 नगर निकायों में 4 मई और 11 मई को दो चरणों में वोटिंग हुई थी। पहले चरण में 52 फीसदी, तो दूसरे चरण में 53 फीसदी मतदान हुआ था।

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Gyanvapi: ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट का अहम आदेश, केस का टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकता है फैसला

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Gyanvapi: High Court's important order in the Gyanvapi case

Gyanvapi Case: वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने अहम आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि ASI (Archaeological Survey of India) शिवलिंग को क्षति पहुंचाए बगैर आधुनिक तकनीकों के आधार पर ‘शिवलिंग’ की उम्र का पता लगाए। इससे पहले वाराणसी जिला जज की कोर्ट ने कार्बन डेटिंग जांच कराने से इंकार किया था। निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिवलिंग को क्षति पहुंचाए बिना आधुनिक तौर-तरीकों के आधार पर शिवलिंग की उम्र का पता लगाने का आदेश दिया है। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने यह आदेश लक्ष्‍मी देवी और अन्‍य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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कोर्ट में ASI ने दिया भरोसा

याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जब ASI(Archaeological Survey of India) से पूछा कि क्या शिवलिंग को क्षति पहुंचाए बिना कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया मुमकिन है? इस प्रश्न के जवाब में एएसआई ने अपना जवाब हां में दिया। उसने कहा कि हां ऐसा करवा संभव है। इसके बाद ही कोर्ट ने शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना शिवलिंग की उम्र पता लगाने का आदेश दिया।

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Gyanvapi Case: Shock to the Muslim side from the High Court, the case of regular worship of Shringar Gauri will continue Gyanvapi Case: Shock to the Muslim side from the High Court, the case of regular worship of Shringar Gauri will continue
ख़बर उत्तर प्रदेश1 day ago

Gyanvapi Case: हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका, श्रंगार गौरी की नियमित पूजा का केस चलता रहेगा

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ख़बर उत्तर प्रदेश3 weeks ago

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ख़बर उत्तर प्रदेश3 weeks ago

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ख़बर उत्तर प्रदेश3 weeks ago

Gyanvapi: ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट का अहम आदेश, केस का टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकता है फैसला

Gyanvapi Case: वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने अहम आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने फैसला दिया...

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