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घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर फिर हुआ महंगा, जानें कितनी बढ़ी कीमतें
नई दिल्ली:(Lpg Cylinders Price) तेल कंपनियों ने एक बार फिर बिना सब्सिडी वाले घरेलू रसोई गैस के सिलेंडर में 15 रुपए की बढ़ोतरी की है। नई कीमतें आज से प्रभावी हो गई हैं। इस बढ़ोतरी के बाद 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत कोलकाता में 926 रुपए और चेन्नई में 915.50 रुपए हो गई है। नई दरें लागू होने के बाद दिल्ली और मुंबई में नॉन-सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 899.50 रुपए हो गई है। इससे पहले एक अक्टूबर को केवल 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के दाम बढ़ाए गए थे।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत 82 डॉलर के पार चली गई है। इसको देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि इस बार एलपीजी सिलेंडर का दाम 1000 रुपए के पार चला जाएगा। पटना में अब एलपीजी सिलेंडर के लिए 1000 में से केवल 2 रुपए कम चुकाने पड़ेंगे। 1 अक्टूबर को इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी।
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HPCL fuel supply: तेल संकट की आशंकाओं के बीच HPCL का बयान, देश में पेट्रोल-डीजल और LPG की कोई कमी नहीं

HPCL Fuel Supply: पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच ईंधन संकट की आशंकाओं पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने बड़ा बयान जारी किया है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और LPG की आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित और स्थिर है। HPCL ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि देशभर में सभी फ्यूल स्टेशन सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और कहीं भी ईंधन की कमी नहीं है।
रिफाइनरियां पूरी क्षमता पर काम कर रहीं- HPCL
कंपनी के मुताबिक, भारत की रिफाइनिंग और सप्लाई प्रणाली सुचारु रूप से संचालित हो रही है। रिफाइनरियां पूरी क्षमता पर चल रही हैं और ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। साथ ही भविष्य की आपूर्ति भी सुरक्षित कर ली गई है।
अफवाहों से पेट्रोल पंपों पर बढ़ी भीड़
कुछ क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों पर देखी गई भीड़ को लेकर कंपनी ने कहा कि यह स्थिति गलत जानकारी (मिसइन्फॉर्मेशन) के कारण बनी। HPCL ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।
घरेलू उत्पादन और आयात दोनों मजबूत
कंपनी ने अपनी एडवाइजरी में बताया कि देश के सभी राज्यों में पेट्रोल, डीजल और LPG सामान्य रूप से उपलब्ध हैं। भारत का मजबूत रिफाइनिंग नेटवर्क लगातार सप्लाई सुनिश्चित कर रहा है और कच्चा तेल वैश्विक स्रोतों से नियमित रूप से मिल रहा है।
PNG नेटवर्क पर भी स्पष्टता
HPCL ने यह भी कहा कि पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क का विस्तार दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा रणनीति का हिस्सा है और इसका मौजूदा ईंधन उपलब्धता से कोई सीधा संबंध नहीं है।
पश्चिम एशिया तनाव बना चिंता का कारण
गौरतलब है कि Strait of Hormuz को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। यह मार्ग वैश्विक स्तर पर करीब 20% कच्चे तेल की सप्लाई संभालता है। भारत अपने कुल तेल आयात का लगभग 12-15% इसी रास्ते से प्राप्त करता रहा है।
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Indian Railways: रेलवे के टिकट कैंसिलेशन नियम सख्त, अब 8 घंटे पहले कैंसिल करने पर ही रिफंड, दलालों पर लगेगी लगाम

Indian Railways: भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन और बोर्डिंग नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए उन्हें और सख्त कर दिया है। अब यात्रियों को ट्रेन छूटने से कम से कम 8 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर ही पूरा रिफंड मिलेगा। इससे पहले यह सीमा 4 घंटे थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को बताया कि यह बदलाव टिकटों की कालाबाजारी और दलालों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए किया गया है। नए नियम 1 से 15 अप्रैल 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे।
रिफंड के नए नियम क्या हैं:
- ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करने पर ही रिफंड मिलेगा
- 24 घंटे से 8 घंटे के बीच कैंसिल करने पर 50% रिफंड मिलेगा
- आखिरी समय में कैंसिल करने पर रिफंड नहीं मिलेगा
रेल मंत्री ने बताया कि दलाल बड़ी संख्या में टिकट बुक कर लेते थे और ग्राहक न मिलने पर आखिरी समय में कैंसिल कर पैसा वापस ले लेते थे। अब सख्ती से ऐसी ‘कॉर्नरिंग’ पर रोक लगेगी और आम यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी।
अब 30 मिनट पहले तक बदल सकेंगे बोर्डिंग स्टेशन
रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए बोर्डिंग स्टेशन बदलने की समय सीमा भी बढ़ा दी है। अब यात्री ट्रेन के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग प्वॉइंट बदल सकेंगे। पहले यह सुविधा केवल चार्ट बनने से पहले तक ही उपलब्ध थी। अब इंडियन रेलवे के इस फैसले से उन शहरों के यात्रियों को खास फायदा होगा, जहां एक से ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं। यात्री IRCTC की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या रेलवे काउंटर के जरिए यह बदलाव कर सकते हैं। ध्यान रहे, एक बार बोर्डिंग स्टेशन बदलने के बाद पुराने स्टेशन से यात्रा की अनुमति नहीं होगी।
इन मामलों में मिलेगा पूरा रिफंड:
रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ स्थितियों में पुराने नियम लागू रहेंगे-
- ट्रेन कैंसिल होने पर पूरा रिफंड
- ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट होने पर TDR फाइल कर फुल रिफंड
- चार्ट बनने के बाद भी टिकट वेटिंग में रहने पर ऑटोमैटिक कैंसिल और पूरा पैसा वापस
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New Delhi: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, धर्म परिवर्तन पर खत्म होगा SC दर्जा, कोर्ट ने कहा- केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से जुड़े लोग ही अनुसूचित जाति के हकदार

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसले में साफ कर दिया कि अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों को ही मिल सकता है। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई या अन्य धर्म में धर्मांतरण करता है, तो वह SC का दर्जा खो देता है और उसे SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मिलने वाला संरक्षण भी नहीं मिलेगा।
जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने यह फैसला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनाया। कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति कानूनी रूप से अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए वह इस आधार पर किसी विशेष कानून के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के अनाकापल्ली का है। चिंथदा आनंद, जो मूल रूप से माला समुदाय (SC) से थे, ने ईसाई धर्म अपना लिया और पिछले करीब 10 साल से पादरी के रूप में कार्य कर रहे हैं। चिंथदा ने आरोप लगाया था कि गुंटूर जिले के कोथापलेम निवासी अक्कला रामिरेड्डी ने उन्हें जातिसूचक गालियां दीं और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इसके आधार पर उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। हालांकि जांच में सामने आया कि धर्म परिवर्तन के बाद उनका SC प्रमाणपत्र रद्द हो चुका था। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया था, जिसके बाद चिंथदा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि SC/ST एक्ट का लाभ उन्हीं लोगों को मिल सकता है, जो कानूनी रूप से अनुसूचित जाति या जनजाति की श्रेणी में आते हैं। धर्म परिवर्तन के बाद यह दर्जा स्वतः समाप्त हो जाता है।
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Assembly Election 2026: 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान, 9, 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग, 4 मई को आएंगे नतीजे

Assembly Election 2026: चुनाव आयोग ने रविवार को असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। पांचों राज्यों में कुल 824 सीटों पर चुनाव होंगे और 17.4 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही पांचों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है।
वोटिंग शेड्यूल
पश्चिम बंगाल: 2 चरण में मतदान, 23 और 29 अप्रैल
तमिलनाडु: 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान
केरल, असम और पुडुचेरी: 9 अप्रैल को सिंगल फेज में वोटिंग
पांचों राज्यों के चुनाव परिणाम: 4 मई को घोषित किए जाएंगे।
पिछली बार यानी 2021 में इन पांच राज्यों के चुनाव की घोषणा 26 फरवरी को हुई थी। उस समय पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान कराया गया था, जबकि असम में 3 चरण और तमिलनाडु, केरल तथा पुडुचेरी में एक ही चरण में चुनाव हुए थे। इन सभी विधानसभाओं का कार्यकाल मई-जून 2026 में समाप्त हो रहा है, इसलिए समय पर नई सरकार के गठन के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया है।
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Commercial LPG Cylinder: 5 दिन बाद कमर्शियल LPG सिलेंडर की सप्लाई शुरू, 29 राज्यों में वितरण, कालाबाजारी पर देशभर में छापे

Commercial LPG Cylinder Supply: केंद्र सरकार ने 5 दिन बाद कमर्शियल LPG सिलेंडर की सप्लाई पर लगी रोक हटा दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार अब देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कमर्शियल सिलेंडरों का वितरण फिर से शुरू कर दिया गया है। सरकार ने इससे पहले 9 मार्च को कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई अस्थायी रूप से रोक दी थी, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्ती
सरकार ने एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण रोकने के लिए देशभर में छापेमारी तेज कर दी है। कई राज्यों में संयुक्त टीमें बनाकर लगातार निरीक्षण और कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने उपभोक्ताओं से कहा है कि गैस की कमी को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है और सप्लाई सामान्य बनी हुई है।
इंडस्ट्री और होटल को RDF पेलेट्स की अनुमति
पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी (मार्केटिंग और ऑयल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने कहा कि Delhi NCR की इंडस्ट्री, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य संस्थानों को एक महीने के लिए नेचुरल गैस की जगह बायोमास से बने पेलेट्स इस्तेमाल करने की अस्थायी मंजूरी दी गई है। इनमें खास तौर पर Refuse Derived Fuel (RDF) पेलेट्स शामिल हैं, जो कचरे से तैयार किए जाते हैं और वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम घरेलू गैस उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने और आपूर्ति संतुलन बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
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