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UCC: यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड, हलाला, बहु विवाह, तीन तलाक पर पूरी तरह रोक रहेगी

Uniform Civil Code: उत्तराखंड में आज से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी के पोर्टल https://ucc.uk.gov.in और नियमावली का लोकार्पण किया। वहीं, इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। इसी के साथ समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह हमारे प्रदेश ही नहीं देश के लिए भी ऐतिहासिक दिन है। धामी ने कहा कि यूसीसी किसी धर्म विशेष या वर्ग के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य किसी को टारगेट करना भी नहीं है। इस उद्देश्य सभी को समान अधिकार देना है।
यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में क्या बदलेगा?
शादी और तलाक को लेकर बदलाव
1.सभी धर्म-समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए अब एक ही कानून।
2. 26 मार्च 2010 के बाद से हर दंपती के लिए तलाक व शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
3.ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, महानगर पालिका स्तर पर पंजीकरण की सुविधा।
4.पंजीकरण न कराने पर अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
5.पंजीकरण नहीं कराने वाले सरकारी सुविधाओं के लाभ से भी वंचित रहेंगे।
6.विवाह के लिए लड़के की न्यूनतम आयु 21 और लड़की की 18 वर्ष होगी।
7.महिलाएं भी पुरुषों के समान कारणों और अधिकारों को तलाक का आधार बना सकती हैं।
8.हलाला और इद्दत जैसी प्रथा खत्म होगी। महिला का दोबारा विवाह करने की किसी भी तरह की शर्तों पर रोक होगी।
9.एक पति और पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।
10.पति-पत्नी के तलाक या घरेलू झगड़े के समय पांच वर्ष तक के बच्चे की कस्टडी उसकी माता के पास रहेगी।
11.कोई बिना सहमति के धर्म परिवर्तन करता है तो दूसरे व्यक्ति को उस व्यक्ति से तलाक लेने व गुजारा भत्ता लेने का अधिकार होगा।
संतान और संपत्ति को लेकर बदलाव
1.संपत्ति में बेटा और बेटी को बराबर अधिकार होंगे।
2.जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेद नहीं होगा।
3.नाजायज बच्चों को भी उस दंपती की जैविक संतान माना जाएगा।
4.गोद लिए, सरगोसी से असिस्टेड री प्रोडेक्टिव टेक्नोलॉजी से जन्मे बच्चे जैविक संतान होंगे।
5.किसी महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे के संपत्ति में अधिकार संरक्षित रहेंगे।
6.कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को वसीयत से अपनी संपत्ति दे सकता है।
लिव इन को लेकर यूसीसी में क्या?
1.लिव इन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए वेब पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा।
2.युगल पंजीकरण रसीद से ही किराया पर घर, हॉस्टल या पीजी ले सकेंगे।
3.लिव इन में पैदा होने वाले बच्चों को जायज संतान माना जाएगा और जैविक संतान के सभी अधिकार मिलेंगे।
4.लिव इन में रहने वालों के लिए संबंध विच्छेद का भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
5.अनिवार्य पंजीकरण न कराने पर छह माह के कारावास या 25 हजार जुर्माना या दोनों का प्रावधान होंगे।
यूसीसी की घोषणा से कानून बनने तक का सफर
1.मुख्यमंत्री धामी ने 12 फरवरी 2022 को विस चुनाव के दौरान यूसीसी की घोषणा की।
2.मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में यूसीसी लाए जाने पर फैसला।
3.मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनी।
4.समिति ने 20 लाख सुझाव ऑफलाइन और ऑनलाइन प्राप्त किए।
5.समिति ने 2.50 लाख लोगों से सीधा संवाद किया।
6.विशेषज्ञ समिति ने 2 फरवरी 2024 को ड्राफ्ट रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी।
7. विधानसभा में 6 फरवरी को यूसीसी विधेयक पेश हुआ।
8. विधेयक 7 फरवरी को विधानसभा से पारित हुआ।
9.राजभवन ने विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा।
10.राष्ट्रपति ने 11 मार्च को यूसीसी विधेयक को अपनी मंजूरी दी।
11.यूसीसी कानून के नियम बनाने के लिए एक समिति का गठन।
12.नियमावली एवं क्रियान्वयन समिति ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करणों में 18 अक्तूबर 2024 को राज्य सरकार को नियमावली साैंपी।
13.यूसीसी नियमावली को जनवरी 2025 को धामी कैबिनेट की मंजूरी मिली।
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EPFO: कर्मचारियों को सरकार का दिवाली गिफ्ट, अब ईपीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकाल सकेंगे

EPF Part Withdrawals: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सोमवार को कई बड़े फैसले लिए हैं। अब सदस्य अपने EPF खाते की कुल राशि (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हिस्से) निकाल सकेंगे। ईपीएफओ ने सेंट्रल लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में सोमवार (13 अक्टूबर) को हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की मीटिंग में इसका ऐलान किया। कर्मचारियों के हित में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इनसे पीएफ निकासी, ब्याज, और डिजिटल सेवाओं में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
ईपीएफओ की मीटिंग में लिए गए बड़े फैसले
सीबीटी ने ईपीएफ के सदस्यों के जीवन को आसान बनाने के लिए 13 जटिल प्रावधानों को एक ही नियम में विलय कर ईपीएफ योजना के आंशिक निकासी प्रावधानों को सरल बनाया गया है। निकासी के लिए खर्च को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है यानी जरूरी (बीमारी, शिक्षा, विवाह), घर की जरूरत और विशेष परिस्थितियां।
1. ग्राहकों को अब पूरा पैसा निकालने की अनुमति
EPFO ने आंशिक निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब सदस्य अपने EPF खाते की कुल राशि (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हिस्से) तक निकाल सकेंगे। सभी आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा की आवश्यकता को भी घटाकर केवल 12 महीने कर दिया गया है।
2. 13 नियमों की जगह निकासी के लिए सिर्फ तीन कैटेगरी
पुराने 13 जटिल नियमों को मिलाकर आशिक निकासी के लिए अब केवल तीन श्रेणियां रखी गई हैं-
(1) आवश्यक जरूरतें (बीमारी, शिक्षा, शादी)
(2) हाउसिंग जरूरतें
(3) विशेष परिस्थितियां।
3. शिक्षा व शादी के लिए अधिक बार निकासी
अब शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार तक निकासी की जा सकेगी। पहले इन दोनों के लिए निकासी की कुल 3 बार की ही अनुमति थी।
4. बिना कारण बताए निकासी की सुविधा
‘विशेष परिस्थितियों’ (जैसे बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा आदि) में अब कारण बताए बिना निकासी की जा सकेगी। इससे क्लेम रिजेक्ट होने की समस्या खत्म होगी।
5. 25% राशि मिनिमम बैलेंस के रूप में रखनी होगी
सदस्यों के खाते में हमेशा 25% राशि न्यूनतम बैलेंस के रूप में रखनी होगी। इससे 8.25% ब्याज दर और कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ मिलता रहेगा। अब पीएफ जमा में देरी पर जुर्माना घटाकर 1% प्रति माह किया गया है।
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IPS Suicide Case: हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन सुसाइड मामले में FIR दर्ज, आईएएस पत्नी की शिकायत पर दर्ज हुई FIR

IPS Y Puran Kumar suicide case: हरियाणा में पदस्थ 2001 बैच के आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड मामले में FIR दर्ज की गई है। इसमें हरियाणा पुलिस के कई शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और एससी-एसटी एट्रोसिटी एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। उनकी IAS पत्नी अमनीत पी कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी। चंडीगढ़ पुलिस ने बताया कि आईपीएस के ‘अंतिम नोट’ में जिन लोगों का नाम था उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
वाई पूरन कुमार 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। उन्होंने मंगलवार (07 अक्टूबर) को चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित अपने आवास में गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। उनके शरीर पर गोली लगने के निशान थे। कथित तौर पर उन्होंने अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुदकुशी कर ली थी। मौके से पुलिस को 8 पेज का सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें उन्होंने कई सीनियर अफसरों के नाम लिखे थे और उन पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
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Modi Cabinet: कैबिनेट ने 24,634 करोड़ रुपये की चार प्रमुख रेल परियोजनाओं मंजूरी दी, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के 18 जिलों को करेगी कवर

Central Cabinet Decisions:प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 24,634 करोड़ रुपये की चार प्रमुख रेल परियोजनाओं को मंजूरी मिली। स्वीकृत रेल परियोजनाओं में महाराष्ट्र में 314 किलोमीटर लंबा वर्धा-भुसावल खंड, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में फैला 84 किलोमीटर लंबा गोंदिया-डोंगरगढ़ खंड, गुजरात और मध्य प्रदेश को कवर करने वाला 259 किलोमीटर लंबा वडोदरा-रतलाम कॉरिडोर और मध्य प्रदेश में 237 किलोमीटर लंबा इटारसी-भोपाल-बीना खंड शामिल हैं।
केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आज स्वीकृत की गई चार रेल परियोजनाओं से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्यों के 18 जिलों को कवर करने वाली भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 894 किलोमीटर का इजाफा होगा। स्वीकृत मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 3,633 गांवों, जिनकी आबादी लगभग 85.84 लाख है, और दो आकांक्षी जिलों (विदिशा और राजनांदगांव) तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। बढ़ी हुई लाइन क्षमता से गतिशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
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Chandigarh: हरियाणा पुलिस के आईजी रैंक के अफसर ने गोली मारकर की आत्महत्या, सेक्टर-11 की घटना

Chandigarh: पंजाब व हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में मंगलवार को बड़ी घटना हुई है। यहां हरियाणा पुलिस के आईजी रैंक के अफसर वाई पूरन कुमार ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। घटना चंडीगढ़ के सेक्टर-11 की है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। चंडीगढ़ की एसएसपी, सीएफएसएल और फोरेंसिक टीम भी घटना स्थल पर पहुंच गई है।
जानकारी के अनुसार हरियाणा पुलिस के आईजी वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ सेक्टर-11 स्थित अपनी कोठी में सुसाइड किया है। आईजी वाई पूरन कुमार की कुछ दिन पहले ही रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज (PTC) में आईजी के तौर पर तैनाती हुई थी। वाई पूरण कुमार की आईएएस पत्नी पी अमनीत कुमार विदेश दौरे पर हैं। वे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मंत्री राव नरवीर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी के साथ जापान दौरे पर हैं।
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Jaipur SMS Fire: जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में आग, 8 मरीजों की मौत

Jaipur:राजस्थान की राजधानी जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह (SMS) में रविवार (5 अक्टूबर) की रात 11 बजकर 20 मिनट पर आग लग गई। इस हादसे में 8 मरीजों की मौत हो गई। इनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। यह आग हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर के न्यूरो आईसीयू वार्ड के स्टोर में लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली दौरा रद्द कर दिया है। उन्होंने हादसे की जांच के लिए शासन स्तर पर 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है।
मरीजों के परिजनों का आरोप है कि हादसे से करीब 20 मिनट पहले ही हल्का धुआं दिखने पर आईसीयू में मौजूद मेडिकल स्टाफ को जानकारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने सूचना को गंभीरता से नहीं लिया। वहीं आग की लपटें दिखने और धुआं बढ़ने पर मेडिकल स्टाफ मदद करने के बजाय मौके से भाग निकला। हॉस्पिटल स्टाफ मरीजों को आईसीयू में छोड़कर नीचे वाली फ्लोर पर चला गया। परिजनों ने खुद ही अपने पेशेंट को जैसे-तैसे निकालकर ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट किया।
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