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MP Cabinet: बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी 24 हजार करोड़ से अधिक की सब्सिडी, स्वास्थ्य संस्थाओं में 46 हजार पदों पर होगी भर्ती

Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। कैबिनेट में म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा 6 मार्च 2024 को जारी टैरिफ आदेश से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये लागू विद्युत दरों में राज्य शासन की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को ऊर्जा विभाग के बजट से सब्सिडी दी जाएगी। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विद्युत दरों का निर्धारण किया है, जो 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावशील हो गई है। सब्सिडी दिए जाने पर वर्ष 2024-25 में 24,420 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आयेगा।
चिकित्सीय विशेषज्ञों के पदों की पूर्ति की मंजूरी
मंत्रि परिषद ने स्वास्थ्य संस्थाओं में 46491 नवीन पदों (नियमित/संविदा/आउटसोर्स) के सृजन की स्वीकृति दी। इनमें से 18653 पदों की पूर्ति आगामी 3 वित्तीय वर्ष में करने तथा इन पदों पर राशि 343 करोड़ 29 लाख रूपये के वार्षिक आवर्ती व्यय की स्वीकृति दी। इन पदों में से शेष 27838 पदों की पूर्ति यथावत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से की जायेगी।
प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में विशेषज्ञ सेवायें उपलब्ध कराये जाने तथा स्वास्थ्य सूचकांको में बेहतर प्रदर्शन के लिए चिकित्सीय विशेषज्ञों के 607 पदों की पूर्ति सीधी भर्ती से कराने की मंजूरी दी। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत 07 विशेषज्ञताओं यथा निश्चेतना विशेषज्ञ, मेडिकल विशेषज्ञ, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, शिशुरोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट, अस्थि रोग विशेषज्ञ तथा सर्जरी विशेषज्ञ के रिक्त 1214 पर्दो में से 50 प्रतिशत अर्थात् 607 पदों की पूर्ति सीधी भर्ती से कराने की छूट एवं तद्नुसार रिक्त पदों की पूर्ति के लिये मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन करने की अनुमति दी गई।
तीन नए विवि की स्थापना एवं शहडोल विवि के लिए वित्तीय सहायता और पदो की मंजूरी
मंत्रि-परिषद ने सागर, खरगौन और गुना में नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं शहडोल में पूर्व संचालित विश्वविद्यालय को सम्बद्धतादायी बनाए जाने पर पद-सृजन एवं वित्तीय- सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। रानी अवन्तीबाई लोधी विश्वविद्यालय, सागर, क्रांतिसूर्य टंटया भील विश्वविद्यालय, खरगौन तथा क्रांतिवीर तात्याटोपे विश्वविद्यालय, गुना में नए विश्वविद्यालय की प्रारम्भिक आवश्यकता के लिए 3 करोड़ रूपए की स्वीकृति एवं प्रथम वर्ष के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के पूरक बजट में राशि 10 करोड़ रूपए के प्रावधान की मंजूरी दी गई है। प्रत्येक नए विश्वविद्यालय के लिए प्रशासकीय 14 पद, शैक्षणिक 140 पद तथा गैर-शैक्षणिक 81 पद कुल 235 पदों (5 वर्षों में विस्तारित) की स्वीकृति प्रदान की गई है। शैक्षणिक पदों के विषय-निर्धारण के लिए उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। भवन निर्माण सहित पूंजीगत परियोजना के लिए प्रत्येक नये विश्वविद्यालय को 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही पंडित शम्भुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल के लिए 45 करोड़ रूपये, इस प्रकार कुल राशि 495 करोड़ रूपये का भविष्य में पुनर्विलोकन की शर्त पर सिद्धान्ततः अनुमोदन दिया गया है।
इस वर्ष को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाने का अनुमोदन
मंत्रि-परिषद ने गौवंश की रक्षा करने के संकल्प के साथ इस वर्ष की चैत्र की गुड़ी पड़वा से अगले वर्ष तक गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाने का अनुमोदन दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में यह निर्णय लिया गया था, जिसका आज मंत्रि-परिषद ने अनुमोदन दिया। मुख्यमंत्री की घोषणा के परिपालन में मध्यप्रदेश शासन द्वारा यह साल, गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जो प्रतिपदा (गुड़ी पड़वा), चैत्र, शुक्ल पक्ष 9 अप्रैल 2024 से आगामी अमावस्या, चैत्र, कृष्ण पक्ष, 29 मार्च 2025 तक मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड के अंतर्गत मनाया जा रहा है।
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Indore: इंदौर मेट्रो रेल का ऐतिहासिक शुभारंभ, प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली किया उद्घाटन

Indore: मध्यप्रदेश की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी कहा जाने वाला इंदौर अब मेट्रो ट्रेन प्रणाली से जुड़ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल से वर्चुअल माध्यम से इंदौर मेट्रो परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी विशेष रूप से मौजूद थे। लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर इंदौर में शुरू हुए मेट्रो रेल परियोजना के शुभारंभ के इस ऐतिहासिक अवसर पर इंदौर में उत्सव जैसा माहौल रहा, जिसमें नागरिकों विशेष कर महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।
इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट की खासियत
इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले चरण की सबसे बड़ी खासियत इसका सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर है, जिसकी लंबाई लगभग 6 किलोमीटर है। यह येलो लाइन का हिस्सा है, जिसमें 5 प्रमुख स्टेशन-गांधीनगर स्टेशन, सुपर कॉरिडोर 6, 5, 4 और 3 स्टेशन शामिल हैं। यह कॉरिडोर न केवल शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाएगा, बल्कि प्रदूषण को भी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित यह कॉरिडोर इंदौर को एक स्मार्ट और आधुनिक शहर की दिशा में अग्रसर करने वाला है।
इंदौर मेट्रो के होंगे कुल 28 स्टेशन
पूरे इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 31.32 किलोमीटर है, जिसमें 22.62 किलोमीटर एलेवेटेड और 8.7 किलोमीटर भूमिगत मेट्रो लाइन शामिल है। येलो लाइन पर कुल 28 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ते हुए शहरी यात्रा को आसान, तेज और सुरक्षित बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 7,500 करोड़ रुपये आंकी गई है, जबकि पहले चरण के 6 किलोमीटर के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर लगभग 1,520 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं
इस परियोजना को महिलाओं को समर्पित किया गया है। जिसमें मुख्य रूप से प्रत्येक स्टेशन पर महिला सुरक्षा बल (महिला गार्ड्स) की तैनाती रहेगी। मेट्रो डिब्बों में आरक्षित कोच रहेगा और सीसीटीवी से निगरानी रहेगी। टिकट वितरण और स्टेशन प्रबंधन में महिला कर्मचारियों की विशेष भागीदारी होगी। गर्भवती महिलाओं और बुजुर्ग महिलाओं के लिए विशेष सीट आरक्षण और सहायता सुविधा उपलब्ध रहेगी।
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MP News: सरकारी कर्मचारियों के तबादले की समय सीमा बढ़ी, अब 10 जून तक हो सकेंगे तबादले

Bhopal: राज्य शासन ने स्थानांतरण पर प्रतिबंध से शिथिलता अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। स्थानांतरण पर प्रतिबंध से शिथिलता अवधि को बढ़ाकर 10 जून 2025 किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा से संबंधित आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि पहले राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति द्वारा 1 मई से 30 मई 2025 तक की अवधि के लिये स्थानांतरण पर प्रतिबंध शिथिल किया गया था। अब 10 जून तक कर्मचारियों के ट्रांसफर हो सकेंगे।
दरअसल,कैबिनेट की पिछली बैठक में मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग रखी थी, लेकिन तब सीएम ने इस पर पूरी तरह से सहमति नहीं दी थी। आज (शुक्रवार) तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा खत्म हो रही थी। लेकिन नए आदेश के बाद अब 11 दिन तक ई-आफिस के जरिए आदेश जारी किए जा सकेंगे।
डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट ने 29 अप्रैल को स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी थी। इसके चार दिन बाद जीएडी ने नीति जारी की थी। इसमें दस फीसदी तबादले किए जाने की बात कही गई है। प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा नियमित कर्मचारी अधिकारी हैं। इसके हिसाब से 60 हजार कर्मचारियों के तबादले किए जा सकते हैं।
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Indore: हनीमून के लिए मेघालय गए नव दंपति का 6 दिन बाद भी सुराग नहीं, 11 मई को हुई थी शादी

Indore: मेघालय में हनीमून के लिए गए इंदौर के नवविवाहित जोड़े का 6 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। ईस्ट खासी हिल्स क्षेत्र में चार खोज और बचाव टीमें सक्रिय हैं, जिनमें मेघालय पुलिस, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDERF), होम गार्ड्स और स्थानीय ग्रामीण शामिल हैं। सर्च टीम का पूरा ध्यान नोंग्रियात और मावलाखियात के आस-पास के बीहड़ इलाकों पर केंद्रित है, जो ट्रैकिंग और पर्यटन के लिए मशहूर हैं। दंपति की आखिरी लोकेशन भी यहीं पाई गई है। पुलिस के मुताबिक 24 मई को उनका स्कूटर शिलांग से सोहरा जाने वाली सड़क के किनारे एक कैफे में लावारिस हालत में मिला था।
11 मई को हुई थी शादी
जानकारी के मुताबिक, इंदौर निवासी राजा रघुवंशी(30) और सोनम (27) की हाल ही में 11 मई को शादी हुई थी। शादी के बाद वे हनीमून के लिए मेघालय आए थे। 22 मई को इस जोड़े ने शिलांग के कीटिंग रोड से एक टू-व्हीलर लिविंग रूट ब्रिज को देखने के लिए किराए पर लिया। दंपती ने नोंग्रियाट गांव में गाइड के साथ ‘लिविंग रूट्स ब्रिज’ देखा था और वहीं एक होमस्टे में रात गुजारी थी। इसके बाद अगले दिन मावलखियात लौटने के लिए चेक आउट किया। पुलिस के मुताबिक 24 मई को उनका स्कूटर शिलांग से सोहरा जाने वाली सड़क के किनारे एक कैफे में लावारिस हालत में मिला था।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की मेघालय के सीएम से बात
मेघालय में हनीमून के लिए गए इंदौर निवासी राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम के लापता होने का मामला मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव तक पहुंचा है। उन्होंने इस मामले में मेघालय के मुख्यमंत्री काॅनराड संगमा से फोन पर चर्चा की थी। इसके बाद सर्चिंग ऑपरेशन में बुधवार से तेजी आई है। इंदौर सांसद शंकर लालवानी भी बुधवार सुबह शिलांग पहुंच गए हैं। अब तक की जांच में लगभग साफ हो गया है कि नवदंपती हादसे का शिकार नहीं हुए हैं। पुलिस क्राइम के एंगल पर काम कर रही है। जल्द ही खुलासा होने की उम्मीद है।
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Supreme Court: मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक आगे बढ़ी, हाईकोर्ट नहीं अब SC में होगी मामले की सुनवाई

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी से विवादों में घिरे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को दी गई राहत बढ़ा दी है। आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मंत्री कुंवर विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक के अपने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने लंबित कार्यवाही को भी बंद कर दिया, क्योंकि सर्वोच्च अदालत खुद इस मामले पर विचार कर रही है। मामले की सुनवाई अब जुलाई के पहले हफ्ते में होगी।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा- एसआईटी 21 मई को जांच के लिए बयान देने वाली जगह गई थी। मोबाइल समेत कुछ सबूत भी इकट्ठा किए गए। गवाहों के बयान भी लिए गए। फिलहाल जांच शुरुआती चरण में है। हाईकोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे साथ-साथ सुनवाई न करे। वहीं एसआईटी ने तय तारीख को जांच रिपोर्ट पेश कर कुल और समय की मांग की। इस मामले की सुनवाई अब जुलाई के पहले हफ्ते में होगी।
एमपी के मंत्री विजय शाह ने पाकिस्तान और पीओके(PoK) में आतंकी ठिकानों पर चलाए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बारे में मीडिया को जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसे लेकर विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भाजपा नेता कुंवर विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक के अपने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ा दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने डीआईजी पुलिस द्वारा पेश स्टेटस रिपोर्ट पर गौर किया, जिसमें कहा गया है कि तीन आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित की गई थी। 21 मई को जांच शुरू हुई थी। एसआईटी रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिक दस्तावेज एकत्र किए गए हैं। गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन 19 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही हुआ था। इसमें IG सागर रेंज प्रमोद वर्मा, DIG SAF कल्याण चक्रवर्ती और SP डिंडौरी वाहिनी सिंह शामिल हैं।
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MP Cabinet: 80 प्रतिशत मेडिकल एडवांस देने का अधिकार विभाग को दिया गया, अप्रासंगिक हो गई मदों के विलोपन को मंजूरी

Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2025, भाग-1 का अनुमोदन किया गया है। इसमें सरकार ने विभागों के विभागाध्यक्षों के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए हैं। इसके लिए वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन 2025 को मंजूरी दी गई है। अब अधिकारी तेजी से निर्णय ले सकेंगे और बजट का सही समय पर उपयोग हो सकेगा। पुराने नियम 2012 के थे, अब 13 साल बाद इन्हें बदला गया है। अनुमोदित वित्तीय अधिकार 1 जुलाई, 2025 से लागू होंगे।
कैबिनेट बैठक में सरकारी कामों में ‘ईज ऑफ डूइंग’ (काम करने में आसानी) पर फोकस रहा। टाइपराइटर जैसे पुराने पद हटाए गए हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे नवीन पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही अप्रासंगिक हो चुके कार्यालयीन उपकरण / सामग्री का विलोपन, अधिकारों का विकेंद्रीकरण के क्रियान्वयन में गति प्रदान करने के लिए, बजट प्रावधान का समयसीमा में उपयोग शामिल हैं।
विभागीय भवन तोड़ने की अनुमति संबधित विभाग देगा। 80 प्रतिशत मेडिकल एडवांस देने का अधिकार विभाग को, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की अनुमति/परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं वित्त विभाग को लिपिकीय त्रुटियों को सुधारने और भावी आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन करने की अनुमति दी गई है।
प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह लगातार दूसरी कैबिनेट बैठक में नहीं पहुंचे। इसके पहले 20 मई को इंदौर के राजवाड़ा में हुई कैबिनेट मीटिंग में भी वे नहीं पहुंचे थे। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के मामले में बुधवार कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इसलिए माना जा रहा है कि कोर्ट का फैसला आने तक शाह को कैबिनेट बैठक से दूर रखा गया है।
कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह लगातार दूसरी कैबिनेट बैठक में नहीं पहुंचे। इसके पहले 20 मई को इंदौर के राजवाड़ा में हुई कैबिनेट मीटिंग में भी शाह नहीं पहुंचे थे।
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