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UP News: बरेली में नमाज के बाद भीड़ का बवाल, पथराव-तोड़फोड़, पुलिस ने लाठीचार्ज किया

Bareilly Violence: बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोग नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतर गए। शहर के अलग-अलग इलाकों में पोस्टर बैनर लेकर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। इस दौरान खलील स्कूल के पास कुछ शरारती तत्वों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों की समझाइश पर भी जब भीड़ का बवाल नहीं रुका, तो पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने माहौल खराब करने के लिए मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में लिया है। बरेली में प्रदर्शन, बवाल और लाठीचार्ज के बाद तनावपूर्ण शांति बनी हुई है।
मौलाना तौकीर रजा ने की थी प्रदर्शन की अपील
इत्तेहाद-ए-मिल्लत कौंसिल (आईएमसी) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां ने मुस्लिमों से शहर के इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की थी। जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई और जबरन ग्राउंड में जाने की जिद पर अड़ गई। पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की। इस पर भीड़ ने धार्मिक नारे लगाए और उग्र होकर पथराव शुरू कर दिया। छतों से भी पत्थर फेंके। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। बारादरी और प्रेमनगर क्षेत्र में भी बवाल हुआ है। पुलिस ने शहर में बाजार बंद कराए हैं।
कानपुर से शुरू हुआ ‘I Love Muhammad’ विवाद
कानपुर में बारावफात (ईद मिलाद-उन्नबी) के जुलूस के दौरान एक समूह ने I Love Muhammad लिखा एक बैनर/लाइटबोर्ड जुलूस मार्ग पर लगाया। इसका स्थानीय हिंदू संगठनों ने विरोध किया। जिसके बाद पुलिस ने बैनर हटाए और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। बाद में यह विवाद बढ़ गया और कई अन्य शहरों व राज्यों में ‘I Love Muhammad’ के समर्थन में रैलियां, बैनर और पोस्टर लगे। हिंदू समुदाय ने इसके जवाब में “I Love Mahadev/Mahakaal” जैसे बैनर लगाए।
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UP News: भाई की मिट्टी में शामिल होने के लिए अली और उमर अहमद को पेरोल, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल में बंद अली अहमद और उमर अहमद को उनके दिवंगत भाई अबान अहमद की मिट्टी में शामिल होने के लिए पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। शुक्रवार को दोनों की बुआ परवीन कुरैशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश जारी किया। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र समंत की खंडपीठ ने दिया। अदालत ने कहा कि दोनों भाइयों को निर्धारित समय के लिए अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी जाए। इस दौरान वे अपने छोटे भाई और बुआ परवीन कुरैशी से एक घंटे तक मुलाकात कर सकेंगे। इसके बाद प्रशासन उन्हें सुरक्षा के साथ वापस संबंधित जेलों में पहुंचाएगा।
कोर्ट बोला- अंतिम श्रद्धांजलि देने पर आपत्ति नहीं
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि यदि दोनों अपने दिवंगत भाई को अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और परिवार के साथ सीमित समय बिताना चाहते हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि आवश्यक हो तो दोनों जहां जरूरत होगी, वहीं नमाज अदा कर सकेंगे और प्रशासन इसके लिए भी आवश्यक व्यवस्था करेगा।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आई तकनीकी दिक्कत
सुनवाई के दौरान अली अहमद झांसी जेल से और उमर अहमद लखनऊ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुए। शुरुआत में झांसी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तकनीकी समस्या आने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। खंडपीठ ने पूछा कि केवल आवाज सुनाई दे रही है, वीडियो क्यों नहीं दिख रहा। इसके बाद तकनीकी समस्या दूर करने के निर्देश दिए गए और सुनवाई आगे बढ़ी।
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UP News: अतीक अहमद के बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत, बड़े भाई अली से मिलने झांसी जा रहा था

झांसी: माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद (21) की गुरुवार को सड़क हादसे में मौत हो गई। वह अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने झांसी जेल जा रहा था। हादसे में उसके दोस्त सोनू की भी जान चली गई, जबकि कार में सवार तीन अन्य लोग घायल हो गए।
पुलिस के मुताबिक, हादसा झांसी-कानपुर हाईवे पर पूंछ थाना क्षेत्र में सुबह करीब साढ़े 10 बजे हुआ। कार में कुल पांच लोग सवार थे। रास्ते में अचानक एक जानवर सामने आ गया। उसे बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई।
कार में फंस गए थे सभी लोग
पुलिस के अनुसार, अबान अपने दोस्तों के साथ सुबह प्रयागराज से झांसी के लिए निकला था। वह आगे की सीट पर बैठा था, जबकि सोनू कार चला रहा था। हादसे में दोनों के सिर में गंभीर चोटें आईं। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और सभी लोग वाहन के अंदर फंस गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार का दरवाजा तोड़कर सभी को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया।
दो की मौत, तीन घायल
अस्पताल में डॉक्टरों ने अबान अहमद और सोनू को मृत घोषित कर दिया। हादसे में घायल अन्य तीन लोगों की पहचान उमर अहमद, मोहम्मद जैद और असलम के रूप में हुई है। उनका इलाज जारी है।
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UP Cabinet: योगी सरकार ने 21 प्रस्तावों को दी मंजूरी, जेवर एक्सप्रेसवे से फसल बीमा तक बड़े फैसले

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के बुनियादी ढांचे, किसानों, सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े 21 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के विस्तार और प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक बनेगा नया एक्सप्रेसवे
कैबिनेट ने जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए बुलंदशहर के रास्ते 74.467 किलोमीटर लंबे 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है। भविष्य में इसे 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। इसके अलावा प्रयागराज और चित्रकूट के समन्वित विकास के लिए नए क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन को भी स्वीकृति दी गई। प्रदेश के सात स्थानों पर बहुउद्देशीय हब विकसित करने का भी फैसला लिया गया है।
किसानों के लिए फसल बीमा योजना लागू रहेगी
कैबिनेट ने खरीफ 2026 और रबी 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को पूरे प्रदेश में लागू रखने की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना है।
घुमंतू विकास बोर्ड और विश्वकर्मा योजना को मंजूरी
विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उत्तर प्रदेश घुमंतू विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। वहीं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 के संशोधित स्वरूप को भी मंजूरी दी गई है।
मदरसा कानून और श्रम नियमों में बदलाव
कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम, 2004 में संशोधन को मंजूरी दी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली-2026 समेत कई प्रशासनिक और सेवा नियमों में बदलाव को भी स्वीकृति दी गई।
अनुपूरक बजट और CAG रिपोर्ट को मंजूरी
बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदान और विनियोग विधेयक को मंजूरी दी गई। साथ ही CAG की राज्य वित्त, मनरेगा, जल जीवन मिशन और अन्य विभागों से जुड़ी ऑडिट रिपोर्टों को विधानसभा में पेश करने की प्रक्रिया को भी स्वीकृति मिली।
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Brij Bhushan Sharan Singh: महिला पहलवान यौन शोषण केस में बृजभूषण शरण सिंह बरी, कोर्ट बोली- आरोप साबित नहीं हुए

नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों से जुड़े कथित यौन शोषण मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया। सोमवार को सुनाए गए फैसले के दौरान बृजभूषण और WFI के पूर्व सचिव विनोद तोमर अदालत में मौजूद रहे। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में सफल नहीं रहा, इसलिए बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी किया जाता है।
फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, “जज ने हमें बाइज्जत बरी किया है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई आरोप साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। आज मेरे लिए खुशी का दिन है। होइहि सोइ जो राम रचि राखा।”
विनेश और बजरंग बोले- हाईकोर्ट जाएंगे
कोर्ट के फैसले के बाद पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कहा कि वे इस फैसले से निराश हैं, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी।
2023 में शुरू हुआ था विवाद
यह मामला जनवरी 2023 में सामने आया था, जब विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और कई अन्य पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना देकर बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग की थी। आरोप था कि नाबालिग समेत छह महिला पहलवानों ने उनके खिलाफ यौन शोषण की शिकायत की थी। शुरुआत में एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अप्रैल 2023 में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। हालांकि बाद में नाबालिग पहलवान ने अपनी शिकायत वापस ले ली थी।
127 सुनवाई, 32 गवाहों के बयान
मामले में 2 जुलाई 2026 को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। करीब 1133 दिनों तक चले इस मुकदमे में 127 सुनवाई हुईं और 32 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। बृजभूषण शरण सिंह 20 जुलाई 2023 से नियमित जमानत पर थे। 10 मई 2024 को अदालत ने चार्जशीट के आधार पर उनके खिलाफ आरोप तय किए थे, जिसके बाद ट्रायल शुरू हुआ था।
अब आगे क्या होगा?
अदालत से बरी होने का अर्थ यह है कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका। इसका यह अर्थ नहीं होता कि घटना के सभी पहलुओं पर अंतिम कानूनी विवाद समाप्त हो गया है। यदि शिकायतकर्ता महिला पहलवान चाहें तो वे कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दे सकती हैं।
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UP Police Constable Result 2026: 76,184 अभ्यर्थी पास, 17 अगस्त से DV, सितंबर में फिजिकल टेस्ट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 का रिजल्ट शुक्रवार को जारी कर दिया गया। 32,679 पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा में 76,184 अभ्यर्थी अगले चरण के लिए सफल घोषित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड (UPPRPB) ने रिजल्ट के साथ कैटेगरी वाइज कट-ऑफ भी जारी कर दी है। अब सफल अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) 17 अगस्त से शुरू होगा, जबकि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) सितंबर में आयोजित किया जाएगा।
जनरल की कट-ऑफ सबसे ज्यादा
जारी कट-ऑफ के अनुसार जनरल वर्ग की कट-ऑफ 258.03 अंक रही। वहीं ओबीसी की 251.63, EWS की 247.57, SC की 239.34 और ST की 210.10 अंक रही।
फिजिकल टेस्ट में दौड़ होगी
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट देना होगा। पुरुष अभ्यर्थियों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी।
28.86 लाख ने किया था आवेदन
भर्ती के लिए 28,86,797 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें 21,92,236 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि करीब 6.94 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रदेश के 75 जिलों के 1,183 केंद्रों पर छह पालियों में आयोजित हुई थी।
नेगेटिव मार्किंग नहीं थी
लिखित परीक्षा 300 अंकों की थी, जिसमें 150 प्रश्न पूछे गए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का था। इस बार परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई थी।
फर्जीवाड़े पर सख्ती
भर्ती बोर्ड ने परीक्षा के दौरान फर्जी अभ्यर्थियों और सोशल मीडिया पर भ्रामक सामग्री फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 मुकदमे दर्ज किए और 9 लोगों को गिरफ्तार किया। ई-केवाईसी, बायोमेट्रिक सत्यापन और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए निगरानी की गई।
कट-ऑफ (Category-wise)
| वर्ग | कट-ऑफ |
| सामान्य (General) | 258.03 |
| ओबीसी | 251.63 |
| EWS | 247.57 |
| एससी | 239.34 |
| एसटी | 210.10 |
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