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SC: राष्ट्रपति भी तीन महीने से ज्यादा बिल नहीं रोक सकेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने तय की समय-सीमा

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SC: President cannot hold back a bill for more than three months, Supreme Court sets a time limit

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि मामले में 8 अप्रैल को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यह आदेश शुक्रवार 11 अप्रैल को सावर्जनिक किया गया और इसे कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। इस फैसले में जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने पहली बार राष्ट्रपति को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समयसीमा तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है कि राष्ट्रपति को राज्यपाल की तरफ से उनके विचार के लिए आरक्षित विधेयकों पर संदर्भ प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।

दरअसल तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने लंबित विधेयकों को मंजूरी देने से इंकार कर दिया था। जिसके बाद मामला देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को खारिज करते हुए टिप्पणी की थी, कि राज्यपाल किसी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि की तरह कार्य नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया और शुक्रवार को संबंधित आदेश रात 10.54 बजे शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

राष्ट्रपति को पॉकेज वीटों का अधिकार नही- SC

आदेश में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 201 के अनुसार, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को या तो उस पर सहमति देनी होती है या उस पर असहमति जतानी होती है। हालांकि संविधान में इसको लेकर कोई समयसीमा तय नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति के पास ‘पॉकेट वीटो’ का अधिकार नहीं है। यानी वो अनिश्चितकाल तक अपने निर्णय को लंबित नहीं रख सकते।

देरी पर राज्य को देनी होगी जानकारी

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शीर्ष अदालत ने कहा कि हम गृह मंत्रालय की तरफ से निर्धारित समय-सीमा को अपनाना उचित समझते हैं… और निर्धारित करते हैं कि राष्ट्रपति को राज्यपाल की तरफ से उनके विचार के लिए आरक्षित विधेयकों पर संदर्भ प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेना आवश्यक है। इस अवधि से परे किसी भी देरी के मामले में, उचित कारणों को दर्ज करना होगा और संबंधित राज्य को सूचित करना होगा। राज्यों को भी सहयोगात्मक होना चाहिए और उठाए जा सकने वाले प्रश्नों के उत्तर देकर सहयोग करना चाहिए और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए सुझावों पर शीघ्रता से विचार करना चाहिए।’ सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो संबंधित राज्य अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।

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JEE Main Result: जेईई मेन सेशन-2 के परिणाम घोषित, 24 छात्रों को मिले 100 पर्सेंटाइल

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JEE Main session-2 results declared, 24 students got 100 percentile

JEE Main Session 2 Result 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जेईई मेन सत्र-2 2025 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। जिसके साथ ही टॉपर्स की सूची भी सार्वजनिक कर दी है। इस बार कुल 24 छात्रों ने 100 पर्सेंटाइल प्राप्त किए हैं। इस बार केवल पेपर 1 (बीई/बीटेक) का रिजल्ट घोषित किया गया है। जबकि पेपर 2 (बीआर्क/बीप्लानिंग) के परिणाम की घोषणा अभी बाकी है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार जेईई मेन की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपना परिणाम देखने के लिए अपनी आवेदन संख्या और पासवर्ड की आवश्यकता होगी।

100 पर्सेंटाइल पाने वाले 24 टॉपर्स की सूची

100 पर्सेंटाइल पाने वाले 24 टॉपरों में 22 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। इस बार के 24 टॉपर्स में से सबसे अधिक 7 छात्र राजस्थान से हैं। इनके अलावा तेलंगाना से 3, महाराष्ट्र से 3, उत्तर प्रदेश से 3, पश्चिम बंगाल से 2, दिल्ली और गुजरात से 2-2, जबकि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से 1-1 छात्र टॉपर्स की सूची में शामिल हैं।

1.मोहम्मद अनस- राजस्थान

2.आयुष सिंघल- राजस्थान

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3.आर्किसमैन नंदी- पश्चिम बंगाल

4.देवदत्त माझी- पश्चिम बंगाल

5.आयुष रवि चौधरी- महाराष्ट्र

6.लक्ष्य शर्मा- राजस्थान

7.कुशाग्र गुप्ता- कर्नाटक

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8.हर्ष गुप्ता- तेलंगाना

9.आदित प्रकाश भगड़े- गुजरात

10.दक्ष- दिल्ली

11.हर्ष झा- दिल्ली

12.राजित गुप्ता- राजस्थान

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13.श्रेयस लोहिया- उत्तर प्रदेश

14.सक्षम जिंदल- राजस्थान

15.सौरव- उत्तर प्रदेश

16.वंगाला अजय रेड्डी – तेलंगाना़

17.सानिध्य सराफ – महाराष्ट्र

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18.विशाद जैन – महाराष्ट्र

19.अर्णव सिंह – राजस्थान

20.शिवेन विकास तोशनीवाल – गुजरात

21.कुशाग्र बैंगहा – उत्तर प्रदेश

22.साई मनोगना गुथिकोंडा – आंध्र प्रदेश

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23.ओम प्रकाश बेहरा – राजस्थान

24.बानी ब्रता माजी – तेलंगाना

जेईई एडवांस्ड के लिए क्वालिफाइंग कटऑफ जारी

जेईई मेन 2025 के जारी परिणामों के साथ-साथ जेईई एडवांस्ड के लिए क्वालिफाइंग कटऑफ भी घोषित कर दी गई है। सामान्य श्रेणी के छात्रों को जेईई एडवांस्ड में बैठने के लिए कम से कम 93.10 पर्सेंटाइल की आवश्यकता होगी। वहीं, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए कटऑफ 80.38, ओबीसी के लिए 79.43, एससी के लिए 61.15, और एसटी वर्ग के छात्रों के लिए कटऑफ 47.90 पर्सेंटाइल निर्धारित की गई है।

JEE Main Result 2025

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1.जेईई की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।

2.होमपेज पर “JEE Main Result 2025” लिंक पर क्लिक करें।

3.अपनी आवेदन संख्या और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करें।

4.इसके बाद “Submit” पर क्लिक करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखेगा।

5.रिजल्ट को डाउनलोड करें और प्रिंट आउट लेकर सुरक्षित रखें।

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ISS: भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला मई में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे, 14 दिन अंतरिक्ष में रहेंगे

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ISS: Indian astronaut Shubhanshu Shukla will go to International Space Station in May, will stay in space for 14 days

Shubhanshu Shukla: भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला निजी मिशन एक्सिओम मिशन 4 के तहत मई में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। नासा और इसरो के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत भारतीय वायु सेना (IAF) के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना गया है। लखनऊ के रहने वाले शुक्ला आईएसएस पर ऑर्बिटिंग लैब की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को सोशल मीडिया X पर इसकी जानकारी दी।

जितेंद्र सिंह ने लिखा- भारत अपनी अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले और अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय बनेंगे। इससे पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी।

Indian astronaut Shubhanshu Shukla will go to International Space Station in May

39 वर्षीय शुभांशु शुक्ला को अमेरिकी कंपनी एक्सिओम स्पेस के मिशन 4 (एक्स-4) के लिए पायलट के रूप में चुना गया है। एक्सिओम स्पेस मई में फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग करके मिशन को लॉन्च करेगा। इस मिशन में चार देशों के चार एस्ट्रोनॉट 14 दिन के लिए स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं।

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Jagdeep Dhankhar: जज ‘सुपर संसद’ की तरह काम कर रहे, उपराष्ट्रपति बोले- अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती

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Jagdeep Dhankhar: Judges are acting like 'super parliament', Vice President said - courts cannot give orders to the President

Jagdeep Dhankhar: भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने गुरुवार को दिए अपने भाषण में भारतीय न्यायपालिका की कड़ी आलोचना की है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने राज्यसभा के प्रशिक्षुओं के छठे बैच को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट की उस सलाह पर आपत्ति जताई, जिसमें उसने राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय की थी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है, जब राष्ट्रपति को तय समय में फैसला लेने को कहा जा रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भारत में ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी, जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे और कार्यकारी जिम्मेदारी निभाएंगे और ‘सुपर संसद’ के रूप में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आखिर हम जा कहा रहे हैं। देश में हो क्या रहा है।

अनुच्छेद 142 न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है- उपराष्ट्रपति धनखड़

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि ‘राष्ट्रपति देश का सबसे सर्वोच्च पद है। राष्ट्रपति संविधान की सुरक्षा की शपथ लेते हैं। जबकि सांसद, मंत्री, उपराष्ट्रपति और जजों को संविधान का पालन करना होता है। हम ऐसी स्थिति नहीं चाहते, जहां राष्ट्रपति को निर्देश दिए जाएं। आपको सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 145 (3) के तहत संविधान की व्याख्या का अधिकार है और वह भी पांच या उससे ज्यादा जजों की संविधान पीठ ही कर सकती है।’ उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24×7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं।

अनुच्छेद 142 क्या है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 एक ऐसा प्रावधान है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं। इस अनुच्छेद के जरिए जिन मामलों में अभी तक कोई कानून नहीं बना है, उन मामलों में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। हालांकि यह फैसला संविधान का उल्लंघन करने वाला ना हो। यह अनुच्छेद न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि न्यायालय किसी भी मामले में अपनी समझ के अनुसार फैसला ले सकता है। इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य पूर्ण न्याय सुनिश्चित करना है। इससे सुप्रीम कोर्ट केवल कानून के अनुसार नहीं, बल्कि न्याय के अनुसार फैसला कर सकती है।

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जस्टिस वर्मा केस में एफआईआर क्यों नहीं हुई- उपराष्ट्रपति

जगदीप धनखड ने दिल्ली में पिछले दिनों जस्टिस वर्मा के घर में बड़ी मात्रा में अधजली नकदी मिलने के मामले में भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ‘एक न्यायाधीश से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की गई थी, फिर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या कुछ लोग कानून से ऊपर हैं। अगर ये मामला किसी आम आदमी के घर होता, तो अब तक पुलिस और जांच एजेंसियां सक्रिय हो चुकी होतीं। न्यायपालिका हमेशा सम्मान की प्रतीक रही है, लेकिन इस मामले में देरी से लोग असमंजस में हैं।’ उपराष्ट्रपति ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता जांच से बचने का कवच नहीं बन सकती। संस्थाएं पारदर्शिता से ही मजबूत होती हैं, जांच से नहीं डरना चाहिए। संविधान सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को अभियोजन से छूट देता है, बाकी को जांच का सामना करना चाहिए।’

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Justice BR Gavai: देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस बीआर गवई, CJI खन्ना ने की सिफारिश

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Justice BR Gavai will be the next Chief Justice of the country, recommended by CJI Khanna

Next CJI: देश के अगले मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के लिए न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई के नाम की सिफारिश भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने की है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिफारिश विधि मंत्रालय को भेज दी है। इसके साथ ही जस्टिस बीआर गवई का भारत का 52वें मुख्य न्यायाधीश बनना तय हो गया है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। परंपरा के अनुसार, वर्तमान सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के रूप में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की सिफारिश तभी करते हैं, जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने का आग्रह किया जाता है। जस्टिस गवई वरिष्ठता के क्रम में मौजूदा सीजेआई के बाद सबसे आगे हैं, जिसके चलते उनके नाम की सिफारिश की गई है।

देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस गवई

जस्टिस गवई 14 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ले सकते हैं। जस्टिस गवई का कार्यकाल हालांकि छह महीने का ही होगा क्योंकि वे नवंबर 2025 में रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस गवई को 24 मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया था। उनके रिटायरमेंट की तारीख 23 नवंबर 2025 है।

महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ जस्टिस गवई का जन्म

जस्टिस गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। जस्टिस गवई ने अपने वकालत करियर की शुरुआत साल 2003 में बॉम्बे उच्च न्यायालय में बतौर एडिश्नल जज की थी। इसके बाद साल 2005 में वे स्थायी जज नियुक्त हुए। जस्टिस गवई के पिता दिवंगत आरएस गवई भी एक मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और बिहार और केरल के पूर्व राज्यपाल रहे हैं।

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Weather Update: इस साल सामान्य से बेहतर रहेगा मॉनसून, अल नीनो नहीं बनेगा रोड़ा

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Weather Update: This year the monsoon will be better than normal, El Nino will not be a hindrance

Monsoon Forecast 2025: भारतीय मौसम विभाग ने मंगलवार को मॉनसून को लेकर अच्छी ख़बर दी है। IMD ने कहा है कि इस बार जून से सितंबर तक सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। इससे किसानों और आम लोगों के चेहरे खिल गए हैं। IMD के प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि इस पूरे मॉनसून सीजन में अल नीनो की स्थिति नहीं बनेगी और 105% यानि 87 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। बता दें कि मौसम विभाग 104 से 110 फीसदी बारिश को सामान्य से बेहतर मानता है। मौसम विभाग की ओर से ये भविष्यवाणी ऐसे समय में आई है जब देश के कई हिस्से भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं।

मई-जून में लू के दिन बढ़ेंगे- IMD चीफ

भारतीय मौसम विभाग के प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि देश के कई हिस्सों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। उन्होंने अनुमान जताया है कि अप्रैल से जून के बीच इस बार हीटवेव्स के दिनों की संख्या बढ़ेगी। ऐसे में सामान्य से बेहतर मानसून रहने की ख़बर राहत लेकर आई है।

IMD ने बारिश को लेकर दी खुशखबरी

मॉनसून में बारिश का असर सीधे खेती पर पड़ता है। देश का 52 फीसदी खेतिहर इलाका मॉनसून पर निर्भर है। ऐसे में अच्छा मॉनसून रहना भारत के कृषि क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है। यह देशभर में पीने के पानी और बिजली उत्पादन के लिए जलाशयों को भरने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। देश की लगभग 42.3 फीसदी आबादी की आजीविका इसी पर निर्भर है। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 18.2 फीसदी का योगदान करता है।

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इन राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान

मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल मराठवाड़ा और उससे सटे तेलंगाना में।

सामान्य से कम बारिश का अनुमान वाले राज्य

बिहार, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में।

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