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MP News: धर्मांतरण पर शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, 60 दिन पहले कलेक्टर को देनी होगी सूचना

MP News: मध्यप्रदेश में सरकार लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के मामलों पर अब सख्ती करने के मूड में है। इसलिए प्रदेश में अब धर्मांतरण के लिए 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। सरकार ने मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम-2021 में बदलाव किया है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी होते ही नए नियम प्रदेश में प्रभावी हो गए और नियमों का उल्लंघन करने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
नए नियम के प्रदेश में प्रभावशील होने के बाद अब परिवार-समाज को धोखे में रखकर धर्म को नहीं बदला जा सकेगा। प्रदेश में धर्म बदलने से 60 दिन पहले जिला कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर, रजिस्टर्ड डाक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना देना होगी। आवेदक को घोषणा पत्र में बताना होगा, कि वह बगैर किसी दबाव और मनमर्जी से धर्म परिवर्तन कर रहा है या कर रही है। यही नहीं धर्म परिवर्तन कराने वाले धर्माचार्यों को भी कलेक्टर के पास सूचना देनी होगी।
सूचना मिलने के बाद जांच पड़ताल कराई जाएगी और इसके बाद ही जिला मजिस्ट्रेट की ओर से पावती मिलेगी। जिला मजिस्ट्रेट घोषणा या सूचना और जारी अभियोजन स्वीकृति की जानकारी प्रारूप में तैयार कर रिपोर्ट माह की प्रत्येक दस तारीख को सरकार को भेजेंगे। धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति और धर्माचार्य के लिए तैयार प्रारूप में नाम, पिता का नाम, निवास स्थान, वर्तमान धर्म और नए धर्म की जानकारी देनी होगी। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने पर जाति का विवरण देना होगा। प्रारूप में धर्मांतरण के लिए अनुष्ठान की जगह का नाम, तारीख, धर्माचार्य को भी लिखना जरूरी होगा।
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MP Cabinet: खेत से हाईटेंशन लाइन गुजरने पर मिलेगा 200 प्रतिशत मुआवजा, सरकारी आवास खाली न करने पर लगेगी 30% पैनेल्टी

Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में संपन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा 132 केवी के टावर और उससे बड़ी लाईन बिछाने के लिए किसानों को दी जाने वाली मुआवजा/क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृति अनुसार टॉवर लगाने पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि को 85 प्रतिशत से बढ़ाकर 200 प्रतिशत किया गया है। साथ ही लाइन ट्रान्समिशन लाइन के ROW (Right of way) में आने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति राशि को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है। क्षतिपूर्ण क्षेत्रफल में टॉवर के चार पाए के अलावा सब तरफ 1-1 मीटर की अतिरिक्त वृद्धि की गयी है। भूमि का स्वामित्व किसान का ही रहेगा। टॉवर के बीच में और लाइन के नीचे की फसल किसान ले सकेगा।
केवल तार के नीचे की जमीन 132 K.V. लाईन में 7 मीटर क्षतिपूर्ण क्षेत्रफल को बढाकर कॉरिडोर अनुसार 28 मीटर किया गया है। उसी तरह 220 K.V. लाईन 14 मीटर में वृद्धि कर कॉरीडोर अनुसार 35 मीटर किया गया है। इसके अतिरिक्त 400 K.V. लाईन के नीचे की जमीन का क्षतिपूर्ति क्षेत्रफल 52 मीटर निर्धारित किया गया है।
शासकीय आवास समय पर खाली न करने वालों को लगेगी 30% पैनेलटी
कैबिनेट द्वारा भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम 2000 के नियम 17 एवं नियम 37 में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृति अनुसार भोपाल से बाहर स्थानांतरण होने की स्थिति में अधिकतम 6 माह तक की अवधि के लिए शासकीय सेवक सामान्य दर पर आवास धारित कर सकेगा। सेवानिवृत्त होने की स्थिति में शासकीय सेवक 6 माह तक आवास धारण कर सकेगा। सेवानिवृत्त शासकीय सेवक प्रथम 3 माह की अवधि के लिए आवंटित आवास सामान्य दर पर धारण कर सकेगा। उक्त अवधि के अवसान उपरांत पुनः आगामी 3 माह की अवधि के लिए किराया सामान्य दर से 10 गुना दर पर आवास धारण कर सकेगा। इसके उपरांत दाण्डिक दर से किराया वसूल किया जाएगा एवं बेदखली की कार्यवाही की जायेगी। पहले केवल 3 माह तक ही शासकीय आवास धारण करने की अनुमति थी।
इसी तरह त्यागपत्र देने, सेवा से पृथक होने अथवा अन्य किन्ही कारणों से आवास रखने के लिए अनधिकृत होने पर 3 माह तक की अवधि के लिए शासकीय सेवक द्वारा सामान्य दर पर आवास धारित किया जा सकेगा। 3 माह की अवधि के अवसान पर नियमानुसार दाण्डिक किराया वसूल किया जाएगा एवं बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।
अनधिकृत आधिपत्य के लिये नियम 37 के तहत वेतनमान के आधार पर आवास की पात्रता और लायसेंस शुल्क की दरों का निर्धारण भी संशोधित किया गया है। दाण्डिक मासिक किराया 10 गुना से बढ़कर 30 गुना किया गया है। प्रति माह 10 प्रतिशत की उत्तरोत्तर वृद्धि की जायेगी।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
1.प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) अंतर्गत अतिरिक्त 18 हजार 338 अविद्युतीकृत PVTG घरों के विद्युतीकरण के लिए विद्युत अधोसंरचना विस्तार के लिए लगभग 78 करोड़ 94 लाख रुपये की द्वितीय चरण की कार्ययोजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस के लिए 60 प्रतिशत राशि 47 करोड़ 36 लाख रूपये केन्द्र शासन से अनुदान प्राप्त होगा व शेष 40 प्रतिशत राशि 31 करोड़ 58 लाख रुपये राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों को अंशपूंजी के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी।
2.बक्स्वाहा जिला छतरपुर में व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड स्तर के लिए कुल 7 पदों की स्वीकृति दी गई। इसमें व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड में व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड स्तर का एक नवीन पद व उनके अमले अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 6 पद, इस प्रकार कुल 7 नवीन पदों का सृजन के लिए 52 लाख 46 हजार रूपए प्रति वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
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MP News: नौरादेही टाइगर रिजर्व में दिखेगी चीतों की रफ्तार, केंद्र से मिली मंजूरी, 2026 में आएंगे अफ्रीकी चीते

Bhopal: प्रदेश के सागर और दमोह जिलों में फैले नौरादेही टाइगर रिजर्व में भी अब चीतों को लाकर बसाया जाएगा। केंद्र सरकार ने चीतों के पुनर्वास के इस प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दे दी है, जिससे प्रदेश को एक और वन्यजीव परियोजना में बड़ी उपलब्धि मिली है। सूत्रों के अनुसार, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) ने नौरादेही में चीतों को बसाने के लिए सेंट्रल कैम्पा फंड से राशि भी स्वीकृत कर दी है। इस बजट से रिजर्व क्षेत्र में चार क्वारेंटाइन बाड़े और एक सॉफ्ट रिलीज बाड़ा तैयार किए जाएंगे, ताकि चीतों को नए माहौल में सुरक्षित रूप से अनुकूलित किया जा सके।
वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना के तहत दक्षिण अफ्रीका से चीतों का अगला समूह वर्ष 2026 में लाया जाएगा। इससे पहले कुनो नेशनल पार्क में चीतों के सफल पुनर्वास के बाद अब नौरादेही को दूसरा केंद्र बनाया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि नौरादेही का विशाल घासीय क्षेत्र, जलस्रोत और वन्यजीवों की समृद्ध प्रजातियां इसे चीतों के निवास के लिए आदर्श बनाती हैं। इस पहल से न केवल प्रदेश की जैव-विविधता में वृद्धि होगी, बल्कि मध्य प्रदेश को चीता स्टेट के रूप में नई पहचान भी मिलेगी।
बता दें, मध्य प्रदेश में चीता संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 27 चीते हैं। अभी मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में 25 और नीमच मंदसौर जिले के गांधी सागर अभयारण्य में दो चीते छोड़े गए हैं। मध्य प्रदेश में सबसे पहले 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे।
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MP News: भोपाल से ISIS मॉड्यूल का एक आतंकी गिरफ्तार, दिल्ली में कर रहा था धमाके की तैयारी

Bhopal: राजधानी भोपाल के निशातपुरा थाना क्षेत्र के करोंद इलाके से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए ने आईएसआईएस मॉड्यूल के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। यह आतंकी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिल्ली में एक बड़े ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था। कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली से एक आईएसआईएस आतंकी मुहारिद को पकड़ा था, उससे पूछताछ और जांच में भोपाल में छिपे आतंकी की जानकारी सामने आई। इसके बाद एनआईए ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ भोपाल में छापेमारी कर कथित आतंकी अदनान उर्फ अबु मोहम्म्द को उठाया और पूछताछ करने के लिए लेकर दिल्ली रवाना हो गई है। यह कार्रवाई इतनी गोपनीय रखी गई कि एमपी पुलिस के कुछ टॉप लेवल के अधिकारियों को छोड़कर स्थानीय पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई।
भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में धमाके की थी तैयारी
भोपाल के करोंद क्षेत्र में पकड़ा गया आतंकी 21 वर्षीय अदनान उर्फ अबु मोहम्म्द आईएसआईएस मॉड्यूल का समर्थन करने वाले वाट्सएप ग्रुप में एक्टिव था और पहले वह अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में रहता था। लेकिन पकड़े जाने से डर से वह हर तीन माह में घर बदल लेता था। करीब सप्ताह भर पहले ही वह अशोका गार्डन क्षेत्र से किराए का कमरा खाली कर करोंद क्षेत्र में रहने गया था। वह सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़ा था और अपनी प्लानिंग पर कार्य कर रहा था। पकड़े गए युवक के पास से कुछ संदिग्ध सामान और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी बरामद किए गए हैं। भोपाल में पकड़े गए अदनान को वर्ष 2024 में यूपी एटीएस ने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करने वाले जज को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
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MP Cabinet: शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषकों को फसल ऋण दिये जाने की योजना को निरंतर रखे जाने का निर्णय

Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक गुरूवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषकों को अल्पावधि फसल ऋण दिये जाने की योजना को निरंतर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। खरीफ 2025 सीजन की ड्यू डेट 28 मार्च, 2026 और रबी 2025-26 सीजन की ड्यू डेट 15 जून 2026 नियत की गयी है।
योजनान्तर्गत खरीफ एवं रबी सीजन की निर्धारित तिथि (ड्यू डेट) तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) द्वारा 3 लाख रूपये तक के दिये गये अल्पावधि फसल ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा। राज्य शासन द्वारा सभी किसानों के लिए 1.5 प्रतिशत सामान्य ब्याज अनुदान और निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जायेगा। वर्तमान वर्ष में 23 हजार करोड़ रूपये वितरण का लक्ष्य रखा गया हैं।
एसडीजी मूल्यांकन योजना का अनुमोदन
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में सतत् विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए “एसडीजी (सतत् विकास लक्ष्य) मूल्यांकन योजना” को आगामी 5 वर्षों (वर्ष 2025-30 तक) के लिए स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।
योजना अंतर्गत सतत् विकास के लक्ष्यों का राज्य, जिला एवं विकासखंड स्तर पर स्थानीयकरण, क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों के सतत् विकास लक्ष्यों और उनके संकेतक के आधार पर डैशबोर्ड के माध्यम से रैंकिंग तय की जायेगी। डैशबोर्ड आधारित रैंकिंग अनुसार दो शीर्ष प्रदर्शन किये जाने वाले जिलों को पुरस्कार राशि का वितरण किया जाएगा।
प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जिले को 1 करोड़ रुपए और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले जिले को 75 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का वार्षिक प्रावधान किया जाएगा। चयनित जिला अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 17 सतत् विकास लक्ष्यों में से किसी भी लक्ष्य में सुधार के लिए पुरस्कार राशि का उपयोग कर सकता है। प्रदेश के ऐसे जिले जिनका रैंकिंग में प्रदर्शन कमजोर स्तर का होगा, उन्हें प्रदेश में चल रही कल्याणकारी योजनाओं की सहायता से विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जायेगा, जो प्रदेश के समग्र विकास में सहायक होगा। योजना पर 19 करोड़ 10 लाख रूपये (3 करोड़ 82 लाख प्रतिवर्ष) का अनुमानित व्यय होगा।
उल्लेखनीय है कि योजना अंतर्गत सतत् विकास लक्ष्य, जिन्हें वैश्विक लक्ष्य भी कहा जाता है, वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2030 तक के 17 अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को तय किया गया है। सतत् विकास लक्ष्यों का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करना है। इसी तारतम्य में मध्यप्रदेश शासन द्वारा तैयार किया गया “विकसित मध्यप्रदेश@ 2047 दृष्टिपत्र” राज्य के दीर्घकालिक विकास की ठोस रूपरेखा प्रस्तुत करता है। “एसडीजी (सतत् विकास लक्ष्य) मूल्यांकन योजना विकसित मध्यप्रदेश और विकसित भारत के निर्माण के आधार में सहायक होगी।
चिकित्सालयों में बिस्तरों की संख्या का उन्नयन और नए पद सृजन की मंजूरी
मंत्रि-परिषद द्वारा जिला चिकित्सालय टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर एवं डिण्डौरी में 800 बिस्तरों का उन्नयन और चिकित्सालयों के संचालन के लिए 810 नए पद की स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें 543 नियमित, 04 संविदा एवं आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से 263 पदों की स्वीकृति दी गयी हैं। पदों के सृजन पर वार्षिक व्यय 39 करोड़ 50 लाख रूपये की भी स्वीकृति दी गयी। स्वीकृति अनुसार जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ में बिस्तर की संख्या 300 से बढ़ाकर 500, नीमच में 200 से बढ़ाकर 400, सिंगरौली में 200 से बढ़ाकर 400, श्योपुर में 200 से बढ़ाकर 300 और जिला चिकित्सालय डिंडौरी में बिस्तरों की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 की गयी है।
मालथौन कनिष्ठ खण्ड न्यायालय की स्थापना और नवीन पद की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के न्यायिक जिला सागर की तहसील मालथौन में व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड स्तर के एक नवीन पद और उनके अमले अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 6 पद इस प्रकार कुल 7 नवीन पदों का सृजन किये जाने का निर्णय लिया गया हैं।
निवर्तन के लिए भूखण्ड का आरक्षित मूल्य कलेक्टर गाइडलाइन के 100 प्रतिशत क्षेत्रफल पर तय किये जाने का निर्णय
मंत्रि-परिषद द्वारा निवर्तन के लिए भूखण्ड का आरक्षित मूल्य कलेक्टर गाईडलाईन अनुसार शत-प्रतिशत क्षेत्रफल पर तय किये जाने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य शासन को अधिक राजस्व प्राप्त होगा। निर्णय अनुसार पुनर्घनत्वीकरण नीति 2022 की कंडिका 10.11 में संशोधन कर ऑफसेट मूल्य के निर्धारण में बदलाव की स्वीकृति दी गई। पहले 60% क्षेत्रफल और 100% कलेक्टर गाइडलाइन रेट पर ऑफसेट मूल्य का निर्धारण होता था, अब 100% क्षेत्रफल और 100% कलेक्टर गाइडलाइन रेट पर ऑफसेट मूल्य का निर्धारण होगा। इससे विकास कार्यों के लिये अधिक राशि उपलब्ध होगी।
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MP News: लाड़ली बहना योजना में अब हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए, नवंबर से मिलेगी बढ़ी राशि

Bhopal: मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना का लाभ उठा रही महिलाओं को भाईदूज पर मोहन यादव सरकार ने तोहफा दिया है। अब राज्य की 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों के अकाउंट में हर महीने 1250 रुपये की जगह 1500 रुपये महीने आएंगे। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की एक करोड़ 26 लाख बहनों को खुशख़बरी दी। लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं के अकाउंट में नवंबर से 1,500 रुपये जमा किए जाएंगे। इसका मतलब है कि महिलाओं को अब 1,250 रुपये के बजाय हर महीने 1,500 रुपये मिलेंगे। इससे सरकार के खजाने पर 300 करोड़ से अधिक का खर्च आएगा।
योजना में नए नाम जोड़ने के दिए संकेत
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यक्रम में लाड़ली बहना योजना में नए नाम जोड़ने के भी संकेत दिए। उन्होंने कहा कि मंच पर दिख रही संख्या 2029 में और बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत लाड़ली बहनों को 29 किस्तों में अब तक लगभग ₹45,000 करोड़ की राशि प्रदान की जा चुकी है।
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