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India Advisory: भारतीय नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह, तेहरान स्थित भारतीय दूतावास की एडवाइजरी

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Indians Leave Iran: मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव और हालिया विरोध प्रदर्शनों के बीच Embassy of India, Tehran ने ईरान में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को देश तुरंत छोड़ने की सख्त सलाह दी है। दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी एडवाइजरी में कहा कि छात्र, तीर्थयात्री, व्यापारी और पर्यटक समेत सभी भारतीय नागरिक उपलब्ध साधनों, जिसमें कमर्शियल फ्लाइट्स भी शामिल हैं, के जरिए जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें। यह एडवाइजरी 5 जनवरी 2026 और 14 जनवरी 2026 को जारी की गई पूर्व सलाहों का पुनरावलोकन है, लेकिन इस बार स्थिति को और अधिक गंभीर बताया गया है।

एडवाइजरी में क्या कहा गया?

दूतावास ने कहा, “ईरान में वर्तमान स्थिति के मद्देनजर, भारतीय नागरिकों को कमर्शियल फ्लाइट्स समेत सभी उपलब्ध साधनों से ईरान छोड़ने की सलाह दी जाती है। 14 जनवरी 2026 की एडवाइजरी दोहराई जाती है कि सभी भारतीय नागरिक और PIO सतर्क रहें, विरोध प्रदर्शन वाले इलाकों से दूर रहें और स्थानीय मीडिया पर नजर रखें।” दूतावास ने यह भी कहा कि सभी भारतीय अपने पासपोर्ट, पहचान पत्र और अन्य यात्रा दस्तावेज हमेशा तैयार रखें और किसी भी सहायता के लिए दूतावास से संपर्क करें।

हेल्पलाइन नंबर जारी

भारतीय नागरिक इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:

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  • +98 912 810 9115
  • +98 912 810 9109
  • +98 912 810 9102
  • +98 993 217 9359

ईमेल: cons.tehran@mea.gov.in

क्यों जारी हुई यह एडवाइजरी?

1.ईरान में आंतरिक स्थिति

जनवरी 2026 में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसक झड़पों में हजारों लोगों की मौत की खबरें सामने आई थीं। फरवरी में विश्वविद्यालयों के खुलने के बाद छात्रों ने फिर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू किए। राजधानी Tehran, Mashhad समेत कई शहरों में प्रदर्शन और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई हैं।

2.अमेरिका-ईरान तनाव

United States और Iran के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों में वृद्धि की खबरें हैं।

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, संभावित अमेरिकी हमलों की आशंका के बीच यह एडवाइजरी जारी की गई है।

पिछली एडवाइजरी क्या थी?

  • 5 जनवरी 2026: गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह
  • 14 जनवरी 2026: सतर्क रहने और विरोध स्थलों से दूर रहने की अपील
  • अब (फरवरी 2026): स्थिति गंभीर, तुरंत देश छोड़ने की सलाह

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Char Dham Yatra 2026: चारधाम यात्रा आज से शुरू, 18.25 लाख श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन; जानिए 5 बड़े नियम

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Char Dham Yatra 2026: उत्तरा खंड में बहुप्रतीक्षित चारधाम यात्रा शनिवार से औपचारिक रूप से शुरू हो रही है। यात्रा के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश से 10 बसों को हरी झंडी दिखाएंगे, जो श्रद्धालुओं को यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम लेकर जाएंगी। ये सभी यात्री 19 अप्रैल को दोनों धामों के कपाट खुलने के ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। इस साल यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक 18.25 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 23 लाख तक पहुंचा था।

यात्रियों की सुविधा के लिए ऋषिकेश और हरिद्वार में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर भी शुरू कर दिए गए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से आए 100 श्रद्धालुओं ने पंजीयन कराया।

चारधाम यात्रा से जुड़े 5 बड़े नियम

गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक- बद्रीनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर में केवल हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन धर्म के श्रद्धालुओं को ही प्रवेश मिलेगा।

केदारनाथ में चढ़ावा प्रतिबंध-केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में गंगाजल और फूल चढ़ाने पर रोक रहेगी। विशेष पूजा का समय भी बदला गया है, अब यह रात 11 बजे से सुबह 4 बजे के बीच होगी।

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वाहनों के लिए समय सीमा-यात्रा मार्ग पर वाहन सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक ही चल सकेंगे। इसके बाद चेकपोस्ट पर रोक दी जाएगी।

स्वास्थ्य जांच अनिवार्य- केदारनाथ की पैदल यात्रा से पहले बुजुर्ग और बीपी मरीजों को गौरीकुंड में स्वास्थ्य जांच करानी होगी।

सुरक्षा और आपदा प्रबंधन- यात्रा मार्ग को 16 सुपर जोन में बांटा गया है। 48 हॉल्टिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां आपदा की स्थिति में 1.18 लाख लोग ठहर सकते हैं। भूस्खलन के 80 संवेदनशील पॉइंट चिन्हित कर इमरजेंसी टीमें तैनात की गई हैं।

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Lok Sabha: लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन बिल गिरा, दो-तिहाई बहुमत न मिलने से पास नहीं हुआ बिल

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Lok Sabha: लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने वाला संविधान का 131वां संशोधन बिल पास नहीं हो सका। करीब 21 घंटे की लंबी बहस के बाद हुई वोटिंग में सरकार को जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल पाया।कुल 528 सांसदों ने मतदान किया, जिसमें 298 ने बिल के पक्ष में और 230 ने विपक्ष में वोट दिया। बिल पास कराने के लिए 352 वोट जरूरी थे, लेकिन सरकार 54 वोट से पीछे रह गई। यह पिछले 12 वर्षों में पहला मौका है जब NDA सरकार सदन में कोई महत्वपूर्ण बिल पास नहीं करा पाई। NDA के पास 293 सांसद हैं और वह केवल 5 अतिरिक्त सांसदों का ही समर्थन जुटा सकी।

दो अन्य बिलों पर नहीं हुई वोटिंग

सरकार ने इस मुद्दे से जुड़े दो अन्य बिल- परिसीमन संशोधन संविधान बिल 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल 2026- को वोटिंग के लिए पेश ही नहीं किया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ये बिल पहले बिल से जुड़े हुए हैं, इसलिए अलग से वोटिंग की जरूरत नहीं है।

महिला आरक्षण पर असर

इस बिल के फेल होने का सीधा असर महिला आरक्षण कानून, यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर पड़ेगा। इस कानून के तहत लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी हैं, लेकिन इसके लिए परिसीमन जरूरी है।

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परिसीमन यानी जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या और सीमाओं का पुनर्निर्धारण। अब यह प्रक्रिया नई जनगणना के बाद ही संभव होगी, जिससे महिला आरक्षण लागू होने में देरी तय मानी जा रही है। ऐसे में 2029 के लोकसभा चुनाव में इसका लाभ मिलना मुश्किल दिख रहा है।

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Rahul Gandhi: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर FIR दर्ज करने के दिए आदेश, ब्रिटिश नागरिकता के आरोपों पर फैसला, कोर्ट ने कहा- CBI करे जांच

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Lucknow: राहुल गांधी के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को उनके खिलाफ FIR दर्ज करने और मामले को CBI को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है।यह आदेश कर्नाटक भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर की याचिका पर आया है, जिसमें राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता लेने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट को आरोपों की सत्यता पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं थी।

सुनवाई के दौरान जज सुभाष विद्यार्थी ने गृह मंत्रालय से जुड़े अहम दस्तावेज भी तलब किए थे। याचिकाकर्ता का दावा है कि उनके पास ऐसे साक्ष्य हैं, जो राहुल गांधी के यूके में मतदाता होने की ओर इशारा करते हैं। याचिका में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, Official Secrets Act 1923, Passport Act 1967 और Foreigners Act 1946 के तहत कार्रवाई की मांग की गई है।

हालांकि, इससे पहले साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट इस तरह की एक याचिका को खारिज कर चुका है और कहा था कि किसी कंपनी के दस्तावेज में नाम दर्ज होने मात्र से नागरिकता साबित नहीं होती। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई FIR दर्ज होने और CBI जांच के बाद तय होगी।

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Asha Bhosle death: संगीत जगत को बड़ा झटका, आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन

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Asha Bhosle death: भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले का रविवार दोपहर 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने ब्रीच कैंडी अस्पताल, मुंबई में अंतिम सांस ली। उन्हें शनिवार शाम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि आशा भोसले कई मेडिकल समस्याओं से जूझ रही थीं और मल्टी-ऑर्गन फेल्योर के कारण उनका निधन हुआ।

परिवार की ओर से उनके बेटे आनंद भोसले ने जानकारी दी कि अंतिम दर्शन के लिए लोग सोमवार सुबह 11 बजे उनके घर पहुंच सकते हैं। उनका अंतिम संस्कार सोमवार शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में किया जाएगा।

12 हजार से ज्यादा गानों की आवाज

आशा भोसले ने अपने करियर में 12,000 से ज्यादा गाने गाए और भारतीय सिनेमा के संगीत को नई पहचान दी। वे मशहूर थिएटर आर्टिस्ट और क्लासिकल सिंगर दीनानाथ मंगेशकर की बेटी और दिग्गज गायिका लता मंगेशकर की छोटी बहन थीं। महज 9 साल की उम्र में पिता के निधन के बाद उन्होंने अपनी बहन लता मंगेशकर के साथ मिलकर परिवार की जिम्मेदारी संभाली और सिंगिंग को अपना करियर बनाया। उनकी आवाज, बहुमुखी प्रतिभा और लंबे करियर ने उन्हें भारतीय संगीत इतिहास की सबसे महान गायिकाओं में शामिल कर दिया।

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Delhi: दिल्ली EV पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट जारी, पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर इंसेंटिव; 2028 से सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर रजिस्ट्रेशन

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Delhi:दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए EV पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। परिवहन विभाग ने इस मसौदे को सार्वजनिक करते हुए आम लोगों, विशेषज्ञों और ऑटो सेक्टर से जुड़े हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। 10 मई 2026 तक ईमेल या डाक के जरिए सुझाव भेजे जा सकते हैं, जिसके बाद अंतिम नीति तैयार होगी।

सरकार का लक्ष्य इस नीति को ज्यादा प्रभावी और व्यावहारिक बनाना है। पॉलिसी का आधार स्वच्छ हवा और प्रदूषण मुक्त वातावरण को बढ़ावा देना है, जिसे जीवन के अधिकार से जोड़ा गया है। इसके तहत EV अपनाने को तेज करना, चार्जिंग नेटवर्क बढ़ाना और बैटरी रीसाइक्लिंग सिस्टम विकसित करना प्रमुख लक्ष्य हैं।

स्क्रैपिंग पर मिलेगा बड़ा फायदा

नई नीति में पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैपिंग इंसेंटिव का बड़ा प्रावधान रखा गया है। अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर पर वाहन जमा करने पर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर आर्थिक सहायता मिलेगी।

  • इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर: ₹10,000
  • तीन पहिया: ₹25,000
  • इलेक्ट्रिक कार: ₹1 लाख तक
  • मालवाहक चार पहिया EV: ₹50,000

इस लाभ के लिए स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट जरूरी होगा और 6 महीने के भीतर नया EV खरीदना अनिवार्य होगा।

कड़े नियम भी लागू होंगे

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  • 1 अप्रैल 2028 के बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का नया रजिस्ट्रेशन
  • 1 जनवरी 2027 से नए ऑटो-रिक्शा केवल इलेक्ट्रिक
  • 2030 तक 30% स्कूल बसें इलेक्ट्रिक करना अनिवार्य
  • 2026 से डिलीवरी और फ्लीट कंपनियों में नए पेट्रोल-डीजल वाहन शामिल करने पर रोक
  • सरकारी वाहनों की नई खरीद/लीज केवल EV में

टैक्स और सब्सिडी में राहत

इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ होगी। 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर 100% छूट का प्रस्ताव है। हालांकि सब्सिडी को धीरे-धीरे कम किया जाएगा, ताकि EV बाजार खुद मजबूत हो सके।विशेषज्ञों का मानना है कि इस नीति से दिल्ली में प्रदूषण कम करने के साथ-साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बड़ी गति मिलेगी।

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