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यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के लोगों की मदद के नोडल अधिकारी नियुक्त, इन नंबरों पर करें संपर्क

रायपुर: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। किसी भी वक्त दोनों देश बड़ी जंग में उलझ सकते हैं। ऐसे में यूक्रेन और उसके सीमावर्ती देशों में फंसे 20000 भारतीय लोग मुश्किल में फंस गए हैं। इसमें कुछ छत्तीसगढ़ के भी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा यूक्रेन से संबंधित मुद्दों पर छत्तीसगढ़ के लोगों की मदद के लिए नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन में संपर्क अधिकारी गणेश मिश्र को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। मिश्र से दूरभाष नंबर 01146156000, मोबाइल नंबर 9997060999 और फैक्स क्रमांक 01146156030 पर संपर्क किया जा सकता है।
भारत सरकार ने एयर लिफ्ट ऑपरेशन शुरू किया
भारत सरकार ने यूक्रेन से अपने लोगों को एयरलिफ्ट करना शुरू कर दिया है। मंगलवार सुबह एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट यूक्रेन रवाना की गई है। यूक्रेन के खार्किव से 256 भारतीय छात्र आज रात देश लौटेंगे। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक फ्लाइट आज रात 10.30 बजे भारत लौट आएगी। वहीं भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, कीव से दिल्ली के लिए चार उड़ानें 25 फरवरी, 27 फरवरी और 6 मार्च, 2022 को ऑपरेट होंगी।
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Chhattisgarh: प्रदेश में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला, अब 30 दिन में मिलेगी जरूरी सेवाएं

Raipur: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब सभी लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण, नवीनीकरण और निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह नियम के तहत लिफ्ट और एस्केलेटर का संचालन उच्च सुरक्षा मानकों के अनुसार जरूरी है। इससे दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा और व्यवसायों को कानूनी परेशानियों से भी राहत मिलेगी।
सरकार ने लिफ्ट और एस्केलेटर से जुड़ी सभी सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में शामिल कर दिया है। अब इन सेवाओं को अधिकतम 30 दिन के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा। अगर तय समय में काम नहीं होता है, तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इससे उद्योगों और व्यावसायिक संस्थानों को समय पर सेवा मिलेगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि आम जनता की सुरक्षा और सुविधाओं हमारी सरकार की प्राथमिकता है। लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है। इसलिए हमने इस सेवा को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल किया है, ताकि हर लोगों को समय पर सेवा मिले और उनका भरोसा बना रहे।
मुख्य विद्युत निरीक्षणालय ने सभी बिल्डरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और लिफ्ट संचालकों से अपील की है कि वे नए नियमों का कड़ाई पालन करें और सुरक्षित रूप से लिफ्ट और एक्सलेटर की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इससे बीमा का खर्च भी घटेगा और कारोबार का जोखिम कम होगा।
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Chhattisgarh: प्रधानमंत्री मोदी को पसंद आया दंतेवाड़ा विज्ञान केन्द्र, ‘मन की बात’ कार्यक्रम में की तारीफ

Raipur: प्रधानमंत्री मोदी ने मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 121वें एपिसोड में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थापित विज्ञान केन्द्र की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां कभी हिंसा और अशांति का साया था, वहां आज बच्चे विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नए-नए प्रयोग कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दंतेवाड़ा का विज्ञान केन्द्र आज पूरे देश का ध्यान आकर्षित कर रहा है, जहां बच्चों को थ्री-डी प्रिंटर, रोबोटिक कार जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से परिचित कराया जा रहा है। बच्चों का तकनीक के प्रति यह जुड़ाव भारत के उज्ज्वल भविष्य की दिशा को दर्शाता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विज्ञान और नवाचार के प्रति देश के युवाओं में बढ़ता आकर्षण भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
मुख्यमंत्री साय ने अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यक्रम सुनने के बाद कहा कि दंतेवाड़ा का विज्ञान केन्द्र अब वैज्ञानिक चेतना और नवाचार का केन्द्र बन रहा है, जो विशेषकर आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को विज्ञान, तकनीक और नवाचार की दुनिया से जोड़ने का प्रेरक माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री द्वारा की गई यह सराहना न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लिए एक उत्साहवर्धक संकेत है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ‘मन की बात’ कार्यकम में दंतेवाड़ा विज्ञान केन्द्र की प्रशंसा छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्र, जो कभी हिंसा के लिए जाने जाते थे, आज विज्ञान और नवाचार के प्रतीक बन रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की सराहना से प्रदेश के बच्चों और युवाओं को विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी। यह छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
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Chhattisgarh: प्रदेश में 13 सेवाओं के लिए समयसीमा तय, लोकसेवा गारंटी एक्ट के दायरे में लाई गईं

Raipur: छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कामकाज में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए एक और महत्वपूर्ण सुधार लागू किया है। राज्य के प्रमुख विभागों की 13 सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के दायरे में लाया गया है, ताकि नागरिकों और व्यवसायियों को समय पर सेवाएं मिलें। इन विभागों में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, सीईसीबी, वाणिज्य और उद्योग, विधिक माप विज्ञान, नगर तथा ग्राम निवेश और जल संसाधन विभाग शामिल हैं। इस कदम से मंजूरी और अनुमति की प्रक्रिया तय समयसीमा में पूरी होगी, जिससे पारदर्शिता, कार्यक्षमता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा।
नई व्यवस्था के तहत, इन 13 सेवाओं के लिए निर्धारित समयसीमा का पालन अनिवार्य होगा। यदि कोई विभाग समय पर सेवा प्रदान करने में विफल रहता है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। यह प्रणाली न केवल सरकारी कामकाज को गति देगी, बल्कि नागरिकों और व्यवसायियों के बीच सरकार के प्रति विश्वास को भी मजबूत करेगी।
मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ में हर नागरिक और व्यवसायी को सरकारी सेवाएं तेजी से और पारदर्शी तरीके से मिलें। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत 13 महत्वपूर्ण सेवाओं को शामिल करना इस दिशा में एक बड़ा कदम है। यह सुधार न केवल जवाबदेही सुनिश्चित करेगा, बल्कि राज्य में निवेश और विकास को भी नई गति देगा।
इन 13 सेवाओं में मिलेगा लाभ
नई व्यवस्था में पर्यावरण मंजूरी, औद्योगिक लाइसेंस, माप-तौल प्रमाणन, टाउन प्लानिंग अनुमोदन और जल संसाधन से संबंधित अनुमतियां जैसी सेवाएं शामिल हैं। पहले इन सेवाओं में देरी के कारण व्यवसायियों और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब तय समयसीमा के साथ यह सुनिश्चित होगा कि आवेदनों का निपटारा जल्द से जल्द हो।
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Chhattisgarh: राजस्व प्रकरणों के निराकरण में देरी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

Raipur: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में राजस्व विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए आम नागरिकों को राजस्व सेवाओं का त्वरित और सहज लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री साय ने फौती–नामांतरण की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने और समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि विधिक वारिसान के पक्ष में फौती नामांतरण समय पर सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टरों को निर्देशित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तय समय सीमा में नामांतरण न होने पर संबंधित पटवारियों की जवाबदेही तय करते हुए कठोर कार्यवाही करें।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आरबीसी 6-4 के अंतर्गत पीड़ित परिवारों को तात्कालिक सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने इसके लिए विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए कार्यवाही में विलंब न हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि प्रभावित परिवारों को लंबे समय तक भटकना न पड़े। उन्होंने अधिकारियों को इसकी सतत निगरानी करने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राजस्व विभाग का सीधा संबंध आम जनता से है, अतः मैदानी अमले की लापरवाही शासन की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। उन्होंने सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखने और सभी आवेदनों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालय का संचालन सप्ताह में न्यूनतम दो दिन अनिवार्य रूप से किया जाए और दो पेशी में ही प्रकरणों का निराकरण हो। अति आवश्यक परिस्थितियों को छोड़कर पेशी की तिथि बढ़ाने से बचा जाए। मुख्यमंत्री साय ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल तकनीक का अधिकतम उपयोग कर डायवर्सन प्रक्रिया को सरल और सहज बनाने पर भी बल दिया। उन्होंने अविवादित नामांतरण और बंटवारे के मामलों में अनावश्यक विलंब करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
डिजिटल क्रॉप सर्वे की समीक्षा करते हुए उन्होंने राजस्व, कृषि, खाद्य तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभागों की संयुक्त टीम गठित कर भूमि और फसल से संबंधित सटीक जानकारी एकत्रित करने के निर्देश दिए।
राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने समीक्षा बैठक में कहा कि शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप ही जमीन की खरीदी-बिक्री सुनिश्चित की जाए और राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण कर भू-धारकों को शीघ्र राहत दी जाए। अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, राहुल भगत, डॉ. बसवराजू, चिप्स के सीईओ प्रभात मलिक तथा राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
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Chhattisgarh: जमीन के नामांतरण के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे तहसील के चक्कर, रजिस्ट्री के साथ ही होगा नामांतरण

Raipur: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर आम नागरिकों की सुविधा के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब जमीनों के नामांतरण के लिए तहसीलों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद नामांतरण का अधिकार तहसीलदार से लेकर पंजीयक को दे दिया गया है। इस आशय की अधिसूचना 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है।
जमीन की खरीदी के बाद उसका नामांतरण आवश्यक होता है। इसके लिए अभी संबंधित तहसील में आवेदन देना होता था। तहसीलदार के कोर्ट से आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती थी। इससे जमीन के फर्जीवाड़ा की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा नामांतरण की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित रहने के कारण भूमि स्वामियों को परेशानी होती थी। राज्य सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 110 के अधीन तहसीलदार को प्राप्त नामांतरण की शक्तियां, जिले में पदस्थ रजिस्ट्रार व सब रजिस्ट्रार को दे दी हैं।
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