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UP News: प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले मदरसे पर होगी बुलडोजर कार्रवाई, फंडिंग की भी जांच शुरू

Prayagraj: प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नकली नोट छापने के मामले में चर्चा में आए मदरसे पर अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मदरसा सील करने के बाद गेट पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया। इस नोटिस में साफ-साफ लिखा है कि मदरसे में जो भी निर्माण हुआ है, उसका नक्शा और उसके बारे में विस्तृत जवाब 18 सितंबर तक देना होगा। अगर मदरसे के अवैध निर्माण का संतोषजनक जवाब पीडीए को नहीं मिला, तो पीडीए बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर सकता है।
पुलिस ने भी मदरसे को हो रही फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। मदरसे के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक में संचालित अकाउंट्स सीज कर दिए गए हैं। मदरसे का मैनेजमेंट अब इन खातों में जमा रकम को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। बैंक अकाउंट खुलने के बाद से कहां-कहां से किसने कितनी रकम भेजी है, इसकी डिटेल्स भी पुलिस ने बैंक से मांगी है। शुरुआती जांच में ही ये पता चला था कि बैंक में विदेशों से काफी पैसा भेजा जाता था।
बता दें कि नकली नोट छापने के मामले में पुलिस ने मदरसे के प्रिंसिपल तफसिरुल अरिफीन और मदरसे के मौलाना जाहिर खान सहित दो और लड़कों को गिरफ्तार किया था और सभी को जेल भेजा था। अब मदरसे के विदेशी फंड और इन लोगों के किसी कट्टरपंथी संगठन से संबंधों के बारे में पुलिस पता लगा रही है। प्रयागराज पुलिस ने आरोपियों की रिमांड की अर्जी भी कोर्ट में दाखिल की है, जिस पर शनिवार यानी कल कोर्ट फैसला सुनाएगी। रिमांड मिलने के बाद पुलिस की पूछताछ में आरोपियों से कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।
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UP News: प्राथमिक स्कूलों के विलय का रास्ता साफ, आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कीं

Lucknow: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने स्कूलों के विलय मामले में राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों के विलय के आदेश को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाएं आज सोमवार को खारिज कर दी हैं। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की सिंगल बेंच ने सीतापुर के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले 51 बच्चों समेत एक अन्य याचिका पर यह फैसला सुनाया। इनमें बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बीती 16 जून को जारी उस आदेश को चुनौती देकर उसे रद्द करने का आग्रह किया गया था, जिसके तहत प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की संख्या के आधार पर उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में विलय करने का प्रावधान किया गया है।
बच्चों के मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करने वाला आदेश
याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार के आदेश को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला बताया था। साथ ही मर्जर से छोटे बच्चों के स्कूल दूर हो जाने की परेशानियों का विषय भी उठाया था। याचियों की ओर से खासतौर पर दलील दी गई थी कि स्कूलों को विलय करने का सरकार का आदेश, 6 से 14 साल के बच्चों के मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का उलंघन करने वाला है।उधर, राज्य सरकार की ओर से याचिकाओं के विरोध में प्रमुख दलील दी गई कि विलय की कार्रवाई, संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए बच्चों के हित में की जा रही है। सरकार ने ऐसे 18 प्राथमिक स्कूलों का हवाला दिया था, जिनमें एक भी विद्यार्थी नहीं है।
शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने लिया गया निर्णय
सरकार की तरफ से दलील दी गई कि ऐसे स्कूलों का पास के स्कूलों में विलय करके शिक्षकों और अन्य सुविधाओं का बेहतर उपयोग किया जाएगा। सरकार ने पूरी तरह शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिहाज से ऐसे स्कूलों के विलय का निर्णय लिया। कोर्ट ने बीते शुक्रवार को सुनवाई के बाद में फैसला सुरक्षित कर लिया था। इसे सोमवार की दोपहर में सुनाया।
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Bihar Election: सभी 243 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, छपरा में चिराग पासवान का ऐलान

Chhapra: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले NDA में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। इससे बीजेपी और जेडीयू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में रविवार को आयोजित नव संकल्प महासभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
बिना नाम लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना
चिराग पासवान ने अपने संबोधन के दौरान बिना नाम लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। चिराग ने आरोप लगाया कि उन्हें बिहार आने से रोकने की साजिश की जा रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि- ‘चिराग पासवान किसी से डरने वाला नहीं है।’ लोजपा (रामविलास) अध्यक्ष के इस बयान के बाद चुनावी मौसम में बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है।
मैं चुनाव लडूंगा- चिराग
लोजपा (रामविलास) अध्यक्ष ने कहा कि जब लोग यह पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की इस पावन धरती से ऐलान करता हूं कि मैं चुनाव लडूंगा। यह चुनाव हम सब के लिए एक-एक बिहारी के लिए और एक-एक बिहारी परिवार के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है और जब मैं कहता हूं कि हां, चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा तो मैं यह भी आप लोगों को बताऊं कि चिराग पासवान 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा।’
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Spit Jihad: दूध में थूककर फूंक मारकर देता था मोहम्मद शरीफ. पप्पू नाम बताकर छिपाई पहचान

Lucknow: राजधानी लखनऊ में दूध में थूककर बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला राजधानी लखनऊ के पॉश इलाके गोमती नगर का है। यहां मोहम्मद शरीफ नाम का एक दूधिया फर्जी नाम पप्पू बताकर दूध में थूक कर लोगों के घरों में सप्लाई कर रहा था। उसकी यह हरकत CCTV में कैद हो गई है। मोहम्मद शरीफ उर्फ पप्पू से दूध लेने वाले लव शुक्ला ने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और रासुका लगाने की मांग की है।
हिंदू महासभा ने की रासुका लगाने की मांग
शनिवार को मामला सामने आने के अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता थाने पर पहुंच गए और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल जो सीसीटीवी वायरल हो रहा है उसमें साफ देखा जा सकता है कि दूधिया मोहम्मद शरीफ पहले घर की बेल बजाता है। जब तक कोई गेट खोलकर बाहर आता है, तब तक में वह दूध में थूक कर फूंक मार चुका होता है।
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Patna: बिहार के बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या, कार से उतरते ही सिर में मारी गोली

Gopal Khemka Murder:बिहार के बड़े उद्योगपतियों में से एक गोपाल खेमका की पटना में उनके घर के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके अपार्टमेंट की बाउंड्री के गेट के ठीक सामने वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना शुक्रवार रात करीब साढ़े 11 बजे गांधी मैदान थाना क्षेत्र के रामगुलाम चौक के पास की है और पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि एक हेलमेट लगाए बदमाश पहले फोन पर बात करने की एक्टिंग करते हुए उनका इंतजार करता है। इसके बाद जैसे ही वह कार से उतरते हैं, हेलमेट लगाए बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग कर फरार हो जाता है। आनन-फानन में परिजन उन्हें पटना के मेडिवर्सल अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
जानकारी के मुताबिक कारोबारी गोपाल खेमका देर रात खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए बांकीपुर क्लब से घर लौटे थे। वो जैसे ही अपार्टमेंट के पास पहुंचे, घात लगाए अपराधी ने ड्राइविंग सीट पर बैठे खेमका को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर दी। बदमाश ने गांधी मैदान थाने से 300 मीटर दूर वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि 1 घंटे तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची।मौके पर FSL की टीम न भी पहुंचकर जांच की है। इसके साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर STF को लगाया गया है।
7 साल पहले हो चुकी है बेटे की हत्या
पटना के बड़े बिजनेसमैन और मगध हॉस्पिटल के मालिक गोपाल खेमका के 2 बेटे हैं। 2018 में उनके बेटे गुंजन खेमका की इसी तरह फैक्ट्री के गेट पर हत्या हुई थी। हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में उनकी कॉटन फैक्ट्री के सामने उन्हें अपराधियों ने गोली मार दी थी। दूसरे बेटे गौरव खेमका IGIMS में डॉक्टर हैं। बेटी लंदन में रहती हैं। गोपाल खेमका का पेट्रोल पंप से लेकर फैक्ट्री और अस्पताल का बिजनेस है।
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UP Cabinet: शहरी इलाकों में आवासीय भवनों में बना सकेंगे दुकान, इन्हें नक्शा पास कराने से होगी छूट

Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रदेश सरकार ने नक्शा पास करने, आवासीय व व्यावसायिक भू-उपयोग के नाम पर विकास प्राधिकरणों में होने वाली वसूली पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। सरकार ने अब शहरी इलाकों में चौड़ी सड़कों पर आवासीय भवनों के साथ दुकान बनाने की भी सुविधा दे दी है। इसके साथ ही 100 वर्ग मीटर के आवासीय और 30 वर्ग के व्यावसायिक भूखंडों पर निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की बाध्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। अब सिर्फ संबंधित विकास प्राधिकरण में पंजीकरण कराने के बाद निर्माण कराया जा सकेगा। इसके लिए सरकार ने उप्र भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के स्थान पर उप्र विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025 को लागू करने का फैसला किया है।
नई व्यवस्था के तहत शहरों में मिश्रित भू-उपयोग की छूट दे दी गई है। यानि कोई भी व्यक्ति मकान के साथ दुकान भी बना सकेगा। हालांकि इसके लिए सड़कों की चौड़ाई की शर्त रखी गई है। बड़े शहरों यानि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 24 मीटर और इससे कम आबादी वाले शहरों में 18 मीटर चौड़ी सड़क पर ही आवासीय के साथ व्यावसायिक निर्माण की अनुमति होगी।
इसी तरह 100 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाले आवासीय और 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले भूंखड़ों पर नक्शा पास कराने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। यानि अब ऐसे भूखंड पर नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है। इन दोनों श्रेणी के भूखंडों पर निर्माण के लिए अब सिर्फ विकास प्राधिकरणों में पंजीकरण कराना होगा। वहीं, स्वीकृत ले-आउट क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के आवासीय और 200 वर्ग मीटर के व्यावसायिक भूंखड़ों के लिए ऑनलाइन दाखिल नक्शा को विश्वास के आधार (ट्रस्ट बेस्ड) पर स्वत स्वीकृत मान लिया जाएगा।
नई व्यवस्था में एकल आवासीय भवन मानचित्र किसी सरकारी विभाग द्वारा निर्मित 09 मीटर एवं इससे अधिक चौड़ी सड़क पर अथवा प्राधिकरण द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों वांछित प्रमाण-पत्र, अभिलेख एवं समस्त देय शुल्कों का भुगतान करने पर स्वतः अनुमोदित होंगे।
45 मीटर चौड़ी सड़क बना सकेंगे ऊंची बिल्डिंग
सरकार ने अधिकांश श्रेणी के निर्माण के लिए फ्लोर रेशियो एरिया (एफएआर) को चौड़ी सड़कों पर बढ़ा दिया है। वहीं, 45 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित भूखंडों पर निर्माण पर एफएआर की सीमा को समाप्त कर दिया गया है। इससे ऊंची बिल्डिंग बनाने का राह आसान हो जाएगी। 100-300 क्षेत्रफल के एकल इकाई वाले प्लाट के लिए एफएआर सीमा को बढ़ाकर 2.25 से 2.5, 300-1200 वर्ग मीटर के प्लाट के लिए 2.5, विकसित क्षेत्र में 9 से 45 मीटर चौड़ी सड़क पर प्लाट के लिए एफएआर की अधिकतम सीमा 2.1 से 2.5 किया गया है। ग्रीन-रेटेड भवनों के लिए अतिरिक्त निःशुल्क एफएआर में बढ़ोत्तरी भी हो सकेगी।
अब 18 मीटर सड़कों पर बन सकेंगे शॉपिंग मॉल
अधिकांश श्रेणियों में पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई की आवश्यकता को कम किया गया है। कृषि भू-उपयोग में 7-मीटर चौड़ी सड़कों पर उद्योग एवं हेरिटेज होटल, 9 मीटर चौड़ी सड़कों पर बिना शैय्या वाले चिकित्सा प्रतिष्ठान तथा प्राथमिक विद्यालय एवं 18-मीटर सड़कों पर शॉपिंग मॉल की अनुमति प्रस्तावित की गई है।
इन्हें नक्शा पास कराने से छूट होगी
आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चिकित्सक, अधिवक्ता जैसे सेवा प्रोफेशनल्स द्वारा अपने कार्यालय के उपयोग के लिए तथा नर्सरी, क्रैच, होमस्टे संचालन हेतु अपने घर का 25 प्रतिशत तक एफ.ए.आर. का उपयोग किया जा सकता है। बशर्ते कि पर्याप्त पार्किंग आवश्यकताओं का प्राविधान किया गया हो, इसके लिए पृथक से मानचित्र अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
भवन की ऊंचाई सीमा पर प्रतिबंध हटा
भवन की ऊंचाई से प्रतिबंध हटा दिए गए हैं तथा उपयोग किए गए एफ.ए.आर. के आधार पर ऊंचाई निर्धारित हो सकेगी। भूखंड के समग्र उपयोग में सुधार के उद्देश्य से 15 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों हेतु अधिकतम सेटबैक को सभी ओर से 16 मीटर से घटाकर अग्रभाग के सेटबैक के लिए 15 मीटर तथा शेष तरफ 12 मीटर होगा।
चिकित्सालय व शापिंग माल न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर के भूखण्ड पर बन सकेंगे
अब चिकित्सालय एवं शॉपिंग मॉल न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर के भूखण्ड पर बन सकेंगे। शैक्षिक भवनों द्वारा खेल के मैदान, खुले क्षेत्र आदि की आवश्यकताओं को बनाए रखते हुए संबद्ध संस्थानों की आवश्यकताओं का पालन किया जाना होगा।
ग्रुप हाउसिंग हेतु भूखंड क्षेत्रफल घटा
बहुमूल्य नगरीय भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप हाउसिंग हेतु भूखंड क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर से घटा कर बिल्टअप (निर्मित) क्षेत्र में 1000 वर्ग मीटर तथा नॉन- बिल्टअप (अनिर्मित) क्षेत्र में 1500 वर्ग मीटर किये जाने तथा बहु-इकाइयों के लिए भूखंड क्षेत्र की आवश्यकताओं को घटाकर 150 वर्ग मीटर किये जाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।
4000 वर्गमीटर से बड़े भूखंड के लिए एक पृथक से पार्किंग ब्लॉक
पार्किंग की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए पोडियम पार्किंग एवं मैकेनाइज्ड ट्रिपल- स्टैक पार्किंग की अनुमति होगी। 4000 वर्गमीटर से बड़े भूखंड के लिए एक पृथक से पार्किंग ब्लॉक बनेगा। चिकित्सालयों में पृथक से एम्बुलेंस पार्किंग के लिए नए प्राविधान किए गए हैं, साथ ही विद्यालयों में बस पार्किंग एवं पिक-एंड-ड्रॉप ज़ोन के लिए पृथक प्राविधान प्रस्तावित किए गए हैं। 09 मीटर चौड़ी सड़कों पर बिना शैय्या वाले चिकित्सा प्रतिष्ठान बन सकेंगे। साथ ही छोटे भूखंडों पर चिकित्सालयों की अनुमति है।
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