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UCC: समान नागरिक संहिता बिल पास करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड, धार्मिक मान्यताएं, रीति-रिवाजों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा
UCC: उत्तराखंड विधानसभा में आज चर्चा के बाद समान नागरिक संहिता बिल पास हो गया। यूसीसी बिल पर दिनभर विधानसभा में चर्चा चली और शाम को ध्वनिमत से बिल पास हो गया। इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब इस बिल को राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेसवार्ता में कहा कि ये कानून समानता का है। इसे हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, बल्कि इससे उन माताओं-बहनों का आत्मबल बढ़ेगा, जो किसी प्रथा, कुरीति की वजह से प्रताड़ित होती थीं।
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बिल को चुनावी नजरिए से न देखा जाए
सीएम धामी ने कहा कि इस बिल को आगामी चुनाव के नजरिये से न देखा जाए। हमारी पार्टी ने इसको लेकर संकल्प लिया था, जो आज पूरा हुआ। देश के अन्य राज्यों से भी हमारी अपेक्षा रहेगी कि वह इस दिशा में आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि विधेयक में शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने से जुड़े मामलों को ही शामिल किया गया है। विवाह प्रक्रिया को लेकर जो प्राविधान बनाए गए हैं उनमें जाति, धर्म अथवा पंथ की परंपराओं और रीति रिवाजों से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। वैवाहिक प्रक्रिया में धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धार्मिक रीति-रिवाज जस के तस रहेंगे। खान-पान, पूजा-इबादत, वेश-भूषा पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
बिल के कानून बनने के बाद उत्तराखंड में क्या बदल जाएगा
शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य
– हर दंपती के लिए तलाक व शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण न कराने पर अधिकतम 25 हजार रुपs का अर्थदंड का प्रावधान। पंजीकरण नहीं कराने वाले सरकारी सुविधाओं के लाभ से भी वंचित रहेंगे।
– ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, महानगर पालिका स्तर पर पंजीकरण का प्रावधान।
– विवाह के लिए लड़के की न्यूनतम आयु 21 और लड़की की 18 वर्ष तय की गई है।
– हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं को समाप्त किया गया है। महिला का दोबारा विवाह करने की किसी भी तरह की शर्तों पर रोक होगी।
– एक पति और पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।
– महिलाएं भी पुरुषों के समान कारणों और अधिकारों को तलाक का आधार बना सकती हैं।
– कोई बिना सहमति के धर्म परिवर्तन करता है तो दूसरे व्यक्ति को उस व्यक्ति से तलाक लेने व गुजारा भत्ता लेने का अधिकार होगा।
– पति-पत्नी के तलाक या घरेलू झगड़े के समय पांच वर्ष तक के बच्चे की कस्टडी उसकी माता के पास रहेगी।
– समान नागरिक संहिता में गोद लेने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है।
लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य
– लिव इन में रहने वाले कपल के लिए वेब पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा।
– पंजीकरण रसीद से ही कपल किराए पर घर, हॉस्टल या पीजी ले सकेंगे।
-लिव इन में रहने वालों के लिए संबंध विच्छेद का भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
– लिव इन में पैदा होने वाले बच्चों को जायज संतान माना जाएगा और जैविक संतान के सभी अधिकार मिलेंगे।
– अनिवार्य पंजीकरण न कराने पर छह माह के कारावास या 25 हजार जुर्माना या दोनों का प्रावधान होंगे।
संपत्ति में बराबरी का अधिकार
– संपत्ति में बेटा और बेटी को बराबर अधिकार होंगे।
– जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेद नहीं होगा।
– नाजायज बच्चों को भी उस दंपती की जैविक संतान माना जाएगा।
– गोद लिए, सरगोसी के द्वारा असिस्टेड री प्रोडेक्टिव टेक्नोलॉजी से जन्मे बच्चे जैविक संतान होंगे।
– किसी महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे के संपत्ति में अधिकार संरक्षित रहेंगे।
– कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को वसीयत से अपनी संपत्ति दे सकता है।
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Jharkhand: ‘झारखंड में रह रहे अवैध बांग्लादेशी, घट रही आदिवासियों की आबादी’, हाईकोर्ट में केंद्र सरकार का हलफनामा
Jharkhand: देश में अवैध रूप से बांग्लादेशियों की घुसपैठ चिंता का विषय है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अवैध बांग्लादेशियों की वजह से पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के सीमाई क्षेत्रों की डेमोग्राफी को पूरी तरह बदल दिया है। अब केंद्र सरकार ने गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में दिए हलफनामे में कहा है कि राज्य में अवैध बांग्लादेशी प्रवासी बड़े पैमाने पर रह रहे हैं। साथ ही हलफनामे में केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि बांग्लादेशी अवैध रूप से साहिबगंज और पाकुड़ जिलों के रास्ते झारखंड में दाखिल हुए हैं। बता दें कि कोर्ट झारखंड के संथाल परगना में आदिवासियों के धर्मांतरण पर सोमा उरांव द्वारा दायर जनहित याचिका और बांग्लादेशियों के अवैध प्रवास पर दानियाल दानिश द्वारा दायर एक अन्य जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है।
घट रही आदिवासियों की आबादी
हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि आदिवासियों के बड़े स्तर पर धर्मांतरण और उनके बीच कम जन्म दर के कारण आदिवासी आबादी में काफी कमी आई है। गृह मंत्रालय में अवर सचिव के पद पर तैनात प्रताप सिंह रावत की ओर से दायर हलफनामे के अनुसार, झारखंड के संथाल परगना से आदिवासियों का पलायन भी मूल निवासियों की घटती आबादी का एक कारण है।
मुसलमान बन रहे जमीन के मालिक
केंद्र सरकार ने गुरुवार को झारखंड उच्च न्यायालय में दिए अपने हलफनामे में कहा है कि दानपत्र यानी उपहार के आधार पर आदिवासियों की भूमि मुसलमानों को ट्रांसफर हो रही है। हलफनामे में बताया है कि बांग्लादेशी अवैध रूप से साहिबगंज और पाकुड़ जिलों के रास्ते झारखंड में घुसे हैं और कूटरचित दस्तावेजों से खुद को राज्य का मूल निवासी साबित करने की कोशिशों में जुटे हैं।
क्या है पूरा मामला?
झारखंड हाईकोर्ट में राज्य के संथाल परगना में आदिवासियों के धर्मांतरण पर सोमा उरांव द्वारा दायर जनहित याचिका और बांग्लादेशियों के अवैध प्रवास पर दानियाल दानिश द्वारा दायर एक अन्य जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में उरांव ने दावा किया है कि संथाल परगना में योजनाबद्ध तरीके से आदिवासियों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। उन्हें दूसरा धर्म अपनाने के लिए बहकाया जा रहा है।वहीं, दानिश ने अपनी याचिका में दावा किया कि अवैध अप्रवासियों ने जमीन खरीदना शुरू कर दिया है और खुद को राज्य का निवासी साबित करने के लिए उन्होंने झूठे दस्तावेज बनाए हैं। बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।
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Modi Cabinet: 70+ के सभी बुजुर्गों को मिलेगा ‘आयुष्मान योजना’ का लाभ, 5 लाख तक मिलेगा मुफ्त इलाज
Modi Cabinet: केंद्र सरकार ने बुधवार को 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। सरकार ने कहा कि अब 70 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ के तहत बीमा कवर दिया जाएगा। मोदी कैबिनेट ने आज इस फैसले को मंजूरी दी। कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि शुरुआत में योजना के लिए 3,437 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जैसे-जैसे लोग इस योजना से जुड़ेंगे, इसका दायरा भी बढ़ाया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के तहत करीब 4.5 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा। जिनमें छह करोड़ वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि योजना के तहत 70 साल और उससे ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को सरकार नया कार्ड जारी करेगी। फिर चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, वे इस लाभ का फायदा उठा सकेंगे। सभी बुजुर्ग हर साल 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करवा सकेंगे।PM
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JK Encounter: उधमपुर-कठुआ के जंगलों में सुरक्षाबलों ने दो आतंकी किए ढेर, ऑपरेशन जारी
JK Encounter: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर और कठुआ जिलों के जंगलों में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में दो आतंकियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकियों के पास से एक एम 4 राइफल, एके राइफल और पिस्टल समेत विभिन्न हथियार बरामद किए हैं। मुठभेड़ की शुरुआत के बाद से ही सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली थी और गहन तलाशी अभियान शुरू किया था।
इलाके में भारी बारिश और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद सुरक्षाबल आतंकवादियों को ढूंढने में सफल रहे। उधमपुर और कठुआ जिलों के संवेदनशील क्षेत्रों में गहन तलाशी अभियान शुरू किया गया है। इलाके में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है और नागरिकों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील की गई है।
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Train Conspiracy: कानपुर के बाद अब अजमेर में ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश, ट्रैक पर मिले सीमेंट ब्लॉक
Ajmer: उत्तरप्रदेश के कानपुर के बाद अब राजस्थान के अजमेर में ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश रची गई। अजमेर जिले के लमाना गांव में रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के भारी भरकम ब्लॉक मिले हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि फुलेरा से अहमदाबाद जा रही मालगाड़ी का इंजन सीमेंट ब्लॉक से टकराया तो, लेकिन उन्हें तोड़ते हुए आगे निकल गया। यह घटना रविवार रात करीब 10:30 बजे की है। हालांकि, इसकी FIR सोमवार देर रात दर्ज की गई और आज यानी मंगलवार को जानकारी सामने आई। पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है।
देश के अलग-अलग हिस्सों में रची जा रही ट्रेनों को बेपटरी करने की साजिश
अजमेर में ट्रैक पर मिले एक सीमेंट ब्लॉक का वजन करीब 70 किलो बताया जा रहा है। राज्य में पिछले 17 दिनों के अंदर यह तीसरा मामला है। इससे पहले 28 अगस्त को राजस्थान में ही बारां के छबड़ा में मालगाड़ी के ट्रैक पर बाइक का स्क्रैप फेंका गया था। इंजन बाइक के कबाड़ से टकरा गया था। वहीं, 23 अगस्त को पाली में अहमदाबाद-जोधपुर वंदे भारत ट्रैक पर रखे सीमेंट के ब्लॉक से टकरा गई थी। इस तरह की घटनाओं का सिलसिला चल पड़ा है। पिछले तीन महीने में कुल 9 घटनाएं हो चुकी हैं।
यूपी में भी एक महीने में हो चुकी हैं तीन घटनाएं
उत्तरप्रदेश के कानपुर में इसी महीने 8 सितंबर को ट्रैक पर गैस सिलेंडर रख कालिंदी एक्सप्रेस को बेपटरी या धमाके से पलटने की कोशिश की गई। ट्रैक के आसपास कई ऐसी चीजें मिली हैं जो संकेत देती हैं कि साजिशकर्ता ट्रेन को पलटा कर या बेपटरी कर आग के हवाले करना चाहते थे। इससे पहले 16 अगस्त को साबरमती एक्सप्रेस कानपुर के गोविंदपुरी में ट्रैक पर रखे बोल्डर से टकराई थी। 24 अगस्त को फर्रुखाबाद से कासगंज जा रही पैसेंजर ट्रेन के ट्रैक पर लकड़ी का बड़ा टुकड़ा रखा था। स्पीड कम होने से हादसा नहीं हुआ था।
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SC: 69000 शिक्षक भर्ती पर HC के नई मेरिट लिस्ट तैयार करने के आदेश पर रोक, 23 सितंबर को SC में होगी अगली सुनवाई
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उसने (हाईकोर्ट) यूपी सरकार से 69 हजार सहायक शिक्षकों की नई मेरिट लिस्ट तैयार करने को कहा था। देश की सर्वोच्च अदालत ने जून 2020 और जनवरी 2022 में जारी उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की चयन सूचियों को रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश पर भी रोक लगा दी। इसमें 6,800 उम्मीदवार शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने 69000 शिक्षक भर्ती मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है और कहा कि हम इस पर फाइनल सुनवाई करेंगे। SC ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के अध्ययन के लिए समय चाहिए। अब अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।
बता दें कि 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर लखनऊ में बीते 10 दिनों से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार जल्द नई मेरिट लिस्ट जारी करे। दरअसल 16 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 शिक्षकों की भर्ती की जून और 2020 और जनवरी 2022 की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी थी। बेंच ने सरकार को सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट नए सिरे से जारी करने का आदेश भी दिया था। बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने में नई चयन सूची जारी करनी थी।
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