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Telecom Bill 2023: फर्जी सिम खरीदी या बेची तो होगी जेल, लगेगा लाखों का जुर्माना

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Telecom Bill 2023: If you buy or sell fake SIM, you will face jail, fine of lakhs

Telecom Bill 2023: लोकसभा में बुधवार को पास होने के बाद गुरुवार को राज्यसभा में भी टेलीकॉम बिल 2023 पास हो गया। ये बिल 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को रिप्लेस करेगा। नए बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये कानून की शक्ल ले लेगा। जिसके बाद सिम कार्ड बेचने और खरीदने पर नए नियम लागू हो गए हैं। अब अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसपर लाखों का जुर्माना और कई साल की सजा का प्रावधान है।

टेलीकॉम बिल 2023 में क्या है?

नए बिल के तहत यदि कोई व्यक्ति टेलीकॉम गैजेट्स जैसे मोबाइल, सिमकार्ड, WiFi आदि के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है या इस तरह के कार्य में लिप्त पाया जाता है, तो उसे 3 साल की सजा या 2 करोड़ का फाइन भरना होगा या उसे दोनों सजा भी दी जा सकती हैं। यदि टेलीकॉम ऑपरेटर को कोई नुकसान होता है तो 50 लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके साथ ही सरकारी अधिकारी और सरकार के पास ये अधिकार होगा, कि वे संबंधित व्यक्ति के कनेक्शन को टैप और जरूरत पड़ने पर हमेशा के लिए रद्द भी कर सकते हैं।

फर्जी सिम लेने पर लगेगा 50 हजार जुर्माना

नए कानून के लागू होने के बाद अगर कोई व्यक्ति फर्जी आईडी से सिमकार्ड लेता है तो उसे 3 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना भरना पड़ सकता है। या ये दोनों सजाएं भी उसे मिल सकती हैं। सिम कार्ड बेचने वाले दुकानदारों के लिए वेरिफिकेशन जरूरी है। इसके बिना वे अब कोई भी सिम नहीं बेच पाएंगे। साथ ही ग्राहकों का भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अब मेंडेटरी है।

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बिना अनुमति प्रमोशनल मैसेज भेजना अपराध

नए बिल के तहत अब आपको प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले कंपनियों को आपकी अनुमति लेनी होगी। यदि बिना परमिशन के आपको कॉल की जाती है तो 2 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि जनहित के मैसेज भेजने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को आपकी परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति किसी सिम को गलत तरीके से क्लोन करता है, यानि उसी सिम को अपने नाम पर इशू करता है तो ये भी एक क्राइम में गिना जाएगा।

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CJP Protest: अभिजीत दीपके को टाइफाइड, जंतर-मंतर पर बढ़ाई गई सुरक्षा, सरकार से आज तीसरे दौर की बातचीत संभव

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नई दिल्ली: पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को टाइफाइड हो गया है। उन्होंने शनिवार को एक वीडियो जारी कर अपनी तबीयत खराब होने की जानकारी दी। इधर, संभावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार देर रात जंतर-मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी और अतिरिक्त बैरिकेडिंग कर दी।

आज हो सकती है सरकार-CJP की तीसरी बैठक

सूत्रों के अनुसार, शनिवार दोपहर 3:30 बजे सरकार और CJP के बीच तीसरे दौर की बातचीत हो सकती है। बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सरकार अपना रुख स्पष्ट कर सकती है।

‘इस्तीफा नहीं तो बातचीत का मतलब नहीं’

CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि यदि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो सरकार के साथ बातचीत का कोई औचित्य नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि आंदोलन अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटेगा।

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20 जुलाई जैसे प्रदर्शन की चेतावनी

शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई बैठक के बाद CJP ने चेतावनी दी थी कि यदि सरकार ने उनकी प्रमुख मांगें नहीं मानीं तो 20 जुलाई जैसा बड़ा प्रदर्शन दोबारा किया जाएगा। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है।

मुआवजे और केस वापसी का दावा

CJP ने शुक्रवार को दावा किया था कि सरकार ने आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को ₹1-1 करोड़ मुआवजा देने और आंदोलनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने पर सहमति जताई है। हालांकि, इस पर सरकार की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

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NEET Paper Leak: सरकार का बड़ा एक्शन, NTA के 47 अधिकारी बर्खास्त, सभी पर दर्ज होंगे आपराधिक केस

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नई दिल्ली: NEET पेपर लीक मामले में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, इन सभी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज किए जाएंगे।

सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई NTA में व्यापक सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है। एजेंसी की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए आने वाले दिनों में और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।

शिक्षा मंत्रालय में भी बदलाव

इस कार्रवाई से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के दो सचिवों का तबादला किया था। इसे भी परीक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

CBI कर रही जांच, अब तक 13 आरोपी गिरफ्तार

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NEET UG पेपर लीक मामले की जांच फिलहाल CBI कर रही है। महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों में जांच जारी है। अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसी जल्द ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर सकती है।

जंतर-मंतर पर जारी है प्रदर्शन

पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) पिछले एक महीने से दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी 26 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। वहीं, इस मुद्दे को लेकर संसद में भी विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है।

PM मोदी बोले- बनेगा सख्त कानून

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई की रात जारी वीडियो संदेश में कहा कि पेपर लीक लाखों छात्रों और उनके परिवारों के लिए पीड़ादायक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 22 लाख छात्रों की दोबारा परीक्षा कराई और अब पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट तथा कड़े कानून की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं।

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Vande Mataram: ‘वंदे मातरम्’ को भी मिलेगी कानूनी सुरक्षा? राज्यसभा में संशोधन विधेयक पेश, बाधा डालने पर 3 साल तक की सजा का प्रस्ताव

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ को भी राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान की तरह कानूनी संरक्षण देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शुक्रवार को राज्यसभा में ‘राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026’ पेश किया। यदि यह विधेयक संसद से पारित हो जाता है, तो जानबूझकर ‘वंदे मातरम्’ के गायन में बाधा डालना, उसे रोकना या कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न करना कानूनन अपराध माना जाएगा।

क्या है प्रस्तावित बदलाव?

विधेयक में 1971 के राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। फिलहाल इस कानून के तहत केवल राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ के अपमान पर कार्रवाई का प्रावधान है। संशोधन के बाद राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ को भी इसी कानून के दायरे में लाया जाएगा।

क्या होगी सजा?

प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर ‘वंदे मातरम्’ के गायन में बाधा डालता है या उसे रोकने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। ऐसे मामलों में अधिकतम तीन वर्ष की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। हालांकि यह प्रावधान तभी लागू होगा, जब विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त कर कानून बन जाएगा।

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सरकार ने क्या कहा?

सरकार का कहना है कि ‘वंदे मातरम्’ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय अस्मिता का महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। इसलिए इसके सम्मान की रक्षा के लिए इसे भी राष्ट्रीय गान की तरह कानूनी संरक्षण दिया जाना आवश्यक है।

अब आगे क्या होगा?

फिलहाल यह केवल एक विधेयक है। अब इस पर संसद में चर्चा होगी। दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही यह कानून के रूप में लागू होगा।

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Sonam Wangchuk: 27 दिन बाद सोनम वांगचुक ने खत्म की भूख हड़ताल, PM मोदी बोले- पेपर लीक पर बनेगा सख्त कानून

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Sonam Wangchuk: NEET पेपर लीक के विरोध में 27 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुवार देर रात अपना अनशन समाप्त कर दिया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह उनसे मिलने पहुंचे। इस दौरान जेपी नड्डा ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया।

शुक्रवार सुबह जारी वीडियो संदेश में वांगचुक ने बताया कि पिछले दो दिनों से सरकार के साथ लगातार बातचीत चल रही थी। उनकी तीन प्रमुख मांगों पर सरकार ने लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने अनशन समाप्त करने का फैसला लिया।

सरकार ने क्या आश्वासन दिया?

वांगचुक ने बताया कि सरकार ने तीन प्रमुख बिंदुओं पर भरोसा दिया है-

  1. प्रदर्शनकारी छात्रों पर कोई नया मामला दर्ज नहीं किया जाएगा।
  2. पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करने के मुद्दे पर संसद में चर्चा होगी।
  3. आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को उचित मुआवजा देने पर विचार किया जाएगा।

हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिला।

‘छात्रों पर कार्रवाई रुकना ज्यादा जरूरी था’

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वांगचुक ने कहा कि उनके लिए सबसे अहम मुद्दा छात्रों के खिलाफ कार्रवाई रुकवाना था। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनकी अनिवार्य शर्त नहीं था।

CJP बोली- आंदोलन जारी रहेगा

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने वांगचुक के अनशन खत्म करने का स्वागत किया, लेकिन कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर-मंतर पर आंदोलन जारी रहेगा।

PM मोदी का ऐलान- पेपर लीक पर बनेगा सख्त कानून

इधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी कर कहा कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाला नया कानून लाएगी। उन्होंने कहा कि संबंधित मसौदे पर शुक्रवार को कैबिनेट में चर्चा होगी। मंजूरी मिलने के बाद इसे अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा और जल्द पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।

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फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी प्रावधान

प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसे मामलों में त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले ढाई महीनों में पेपर लीक के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। साथ ही 22 लाख छात्रों की परीक्षा दोबारा कराकर समय पर परिणाम भी घोषित किया गया।

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Paper Leak: पेपर लीक मामलों के लिए बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट: PM मोदी बोले- दोषियों को मिलेगी जल्द सजा, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पेपर लीक मामलों को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) पिछले 34 दिनों से दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी 26 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और उनका इलाज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा है।

‘युवाओं का भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता’

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसे अपराधों के दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

पहली बार पेपर लीक मामलों के लिए अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट

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देश में अब तक पेपर लीक मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों में होती रही है, जिसके कारण मामलों के निपटारे में कई साल लग जाते थे। अब पहली बार इन मामलों के लिए अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला लिया गया है, ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके।

2000 में हुई थी फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत

भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत वर्ष 2000 में 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर हुई थी। आयोग ने देशभर में 1,734 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के लिए विशेष फंड की अनुशंसा की थी।

POCSO और रेप मामलों में बेहतर रहा प्रदर्शन

केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, 2019 से 2025 के बीच रेप और POCSO मामलों के लिए गठित फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 3.06 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया। इन अदालतों में मामलों के निपटारे की दर 96.28 प्रतिशत रही। हालांकि, लगातार नए मामले दर्ज होने के कारण 2025 के अंत तक 2.45 लाख से अधिक मामले लंबित रहे, जबकि 2024 के अंत में यह संख्या 2.04 लाख थी।

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