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राज्य सरकार ने स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 जारी की, जाने जिला और राज्य स्तर पर कब तक हो सकेंगे ट्रांसफर

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Chhattisgarh old pension scheme

Chhattisgarh Transfer Policy Year 2022: राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 जारी कर दी है। इस आशय का आदेश शुक्रवार 12 अगस्त को मंत्रालय महानदी भवन स्थित सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। जारी स्थानांतरण नीति के अनुसार 16 अगस्त, 2022 से 10 सितंबर 2022 तक जिला स्तर के तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण जिले के माननीय प्रभारी मंत्रीजी के अनुमोदन से कलेक्टर द्वारा किए जा सकेंगे। इसके अलावा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरान्त स्थानांतरण आदेश तदानुसार प्रसारित होंगे।

  • कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानांतरण किये जाने वाला पद जिला संवर्ग का है तथा स्थानांतरण करने का अधिकार जिला स्तर पर है। स्थानांतरण प्रस्ताव, संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा विस्तृत परीक्षण उपरान्त तैयार किया जाकर कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री को प्रस्तुत किये जाएंगे और प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरान्त जिले के कलेक्टर द्वारा आदेश प्रसारित किये जाएंगे।
  • तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में अधिकतम 10 प्रतिशत तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे। स्थानांतरण के समय ध्यान रखा जाए कि यदि अनुसूचित क्षेत्रों के शासकीय सेवक का गैर-अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण करने के प्रस्ताब है तो उसके एवजीदार का भी प्रस्ताव (जो गैर-अनुसूचित क्षेत्र से हो) अनिवार्यतः रखा जाए। आशय यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने प्रतिशत पद रिक्त है, शहरी क्षेत्रों में लगभग उसी के अनुरूप पद रिक्त रह सकें। ऐसी स्थिति निर्मित न हो कि शहरी क्षेत्रों में लगभग सभी पद भरें हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों में काफी रिक्तियां बनी रहें।
  • नीति में स्पष्ट है कि जिन पदों एवं स्थानों पर अधिकारी/कर्मचारी का आधिक्य है, ऐसे स्थानों से स्थानांतरण न्यूनता वाले स्थान हेतु हो। किसी भी परिस्थिति में न्यूनता वाले स्थान से आधिक्य वाले स्थान में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, ताकि संतुलन बना रहे एवं कमी वाले क्षेत्रों में पदों की पूर्ति हो सके। ऐसे शासकीय सेवक जो एक ही स्थान पर दिनांक 15 अगस्त, 2021 अथवा उससे पूर्व से कार्यरत हों, केवल उन्ही के स्थानांतरण किए जाएंगे।
  • दिव्यांग शासकीय सेवकों की पदस्थापना यथासंभव आवागमन की दृष्टि से सुविधाजनक स्थान पर की जाए। जिला स्तर पर स्थानांतरण आदेशों का क्रियान्वयन 15 दिवस के भीतर तक सुनिश्चित किया जाएगा तथा स्थानांतरण पश्चात् नवीन पदस्थापना स्थान पर निर्धारित अवधि 15 दिन में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। स्थानांतरण संबंधी उपरोक्त निर्देशों का पालन कराना कलेक्टर का दायित्व होगा।

राज्य स्तर पर स्थानांतरण

  • राज्य स्तर पर स्थानांतरण दिनांक 10 सितंबर 2022 से 30 सितंबर 2022 तक विभाग द्वारा स्थानांतरण किए जा सकेंगे। इस हेतु विभाग द्वारा स्थानांतरण प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी के स्थानांतरण विभाग के मंत्री के अनुमोदन से ही किए जा सकेंगे। राज्य स्तर पर स्थानांतरण प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के मामलों में उनके संवर्ग में कार्यरत् अधिकारियों की कुल संख्या के अधिकतम 15-15 प्रतिशत तथा तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग में कार्यरत् अधिकारियों की कुल संख्या के अधिकतम 10-10 प्रतिशत तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे।
  • विभागीय मंत्री से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु स्थानांतरण प्रस्ताव सीधे विभागाध्यक्ष से मंत्री को प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे। प्रस्ताव, नस्ती आवश्यक रूप से छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियम तथा उन नियमों के अधीन जारी किये गये निर्देश तथा अनुदेश अर्थात् प्रशासकीय विभाग की सचिवालयीन प्रक्रिया अनुसार अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार) के माध्यम से ही माननीय विभागीय मंत्री को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाएंगे और अनुमोदन उपरान्त आदेश तदनुसार विभाग द्वारा प्रसारित किये जाएंगे।
  • विभागों का यह दायित्व होगा कि यदि अनुसूचित क्षेत्रों के शासकीय सेवक का गैर-अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण करने के प्रस्ताव है, तो उसके एवजीदार का भी प्रस्ताव (जो गैर-अनुसूचित क्षेत्र से हो) अनिवार्यतः रखा जाए। शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्तियों का जो असंतुलन है, उसे संतुलित करने का विशेष ध्यान रखा जाए। आशय यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने प्रतिशत पद रिक्त है, शहरी क्षेत्रों में लगभग उसी के अनुरूप पद रिक्त रह सकें। ऐसी स्थिति निर्मित न हो कि शहरी क्षेत्रों में लगभग सभी पद भरें हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों में काफी रिक्तियां बनी रहे।
  • जिन पदों एवं स्थानों पर अधिकारी, कर्मचारी का आधिक्य है, से स्थानों से स्थानांतरण न्यूनता वाले स्थान हेतु हो। किसी भी परिस्थिति में न्यूनता वाले स्थान से आधिक्य वाले स्थान में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, ताकि संतुलन बना रहे एवं कमी वाले क्षेत्रों में पदों की पूर्ति हो सके। 26 अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण होने पर उसके स्थान पर एवजीदार के आने के उपरांत ही उसे कार्यमुक्त किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पद भरे जाएं। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर एवं सरगुजा संभाग में शासकीय योजनाओं के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति सर्वाेच्च प्राथमिकता के आधार पर की जाए।
  • दिव्यांग शासकीय सेवकों की पदस्थापना यथासंभव आवागमन की दृष्टि से सुविधाजनक स्थान पर की जाए। सामान्यतः स्थानांतरण द्वारा रिक्त होने वाले पद की पूर्ति उसी पद के समकक्ष अधिकारी की पदस्थापना से की जाए। वरिष्ठ अधिकारी का स्थानांतरण कर उस पद का प्रभार कनिष्ठ अधिकारी अथवा अन्य विभाग के अधिकारी को न दिया जाए। जिन कर्मचारियों की नियुक्ति विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा स्थानीय निवासी होने के आधार पर जिला विशेष में किये गये हैं, उनका स्थानांतरण उस जिले के बाहर नहीं किया जायेगा। किन्तु अधिसूचित जिलों में परस्पर (आपसी) स्थानांतरण किये जा सकेंगे।
  • विभागीय सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानांतरण आदेश पूर्व परीक्षण आधारित हो और उनका क्रियान्वयन 15 दिवस के भीतर किया जाएगा तथा स्थानांतरण आदेश निरस्त नही किये जाएंगे स्थानांतरण पश्चात् नवीन पदस्थापना स्थान पर निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

स्कूल शिक्षा विभाग के लिए विशेष उपबंध

  • नीति के मुताबिक ऐसे स्थानांतरण नहीं किए जायेंगे जिनके फलस्वरूप कोई स्कूल शिक्षक विहीन या एकल शिक्षकीय हो जाए। ऐसे स्थानांतरण नहीं किये जाएंगे जिनके फलस्वरूप किसी स्कूल में किसी विषय को पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या शून्य हो जाये। ऐसे स्थानांतरण नहीं किये जाएंगे जिनके फलस्वरूप किसी स्कूल में छात्र-शिक्षक अनुपात 40 से अधिक या 20 से कम हो जाये।
  • अनुसूचित क्षेत्रों से कोई भी स्थानांतरण एक्जीदार की पदस्थापना किए बिना नहीं किया जायेगा। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी-हिन्दी माध्यम स्कूल एवं कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किसी भी कर्मचारी का स्थानांतरण बिना प्रतिनियुक्ति समाप्त किये नहीं किये जायेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी अधिकारियों-कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग में कार्यरत् कर्मचारियों की कुल संख्या के अधिकतम 5 प्रतिशत तक स्थानांतरण किये जा सकेंगे।
  • ई-संवर्ग से टी संवर्ग एवं टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण नहीं किये जायेंगे, अर्थात अपने-अपने संवर्ग में ही स्थानांतरण किये जा सकेंगे। ई-संवर्ग से टी संवर्ग एवं टी-संवर्ग से ई संवर्ग में किये स्थानांतरण शून्य माना जायेगा, अर्थात् उक्त स्थानांतरण प्रभावशील नहीं होंगे।
  • सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता एवं प्राचार्य संवर्ग के स्थानांतरण के संबंध में शाला विशेष में शैक्षणिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण किया जाएगा। शैक्षणिक व्यवस्था से यहां आशय शाला में कक्षावार विद्यार्थियों की संख्या, विषयवार शिक्षकों की स्वीकृत पदों की संख्या तथा उसके विषयवार कार्यरत शिक्षकों की संख्या से है। किसी भी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की शालाओं में स्थानांतरण को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।

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Raipur: राजधानी के बड़े निजी स्कूलों को टक्कर दे रहे ‘प्रयास’ विद्यालय, CG बोर्ड में 13 विद्यार्थियों ने बनाई टॉप-10 में जगह

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Raipur: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में इस बार राज्य सरकार द्वारा संचालित ‘प्रयास’ आवासीय विद्यालयों ने शानदार प्रदर्शन कर सबका ध्यान खींचा है। सीमित संसाधनों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट परिणाम देकर राजधानी के बड़े निजी स्कूलों को कड़ी टक्कर दी है। प्रयास विद्यालयों के 13 विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा की टॉप-10 मेरिट सूची में जगह बनाई है।

10वीं और 12वीं दोनों बोर्ड परीक्षाओं में प्रयास विद्यालयों का रिजल्ट शत-प्रतिशत रहा। खास बात यह रही कि 10वीं की छात्रा कु. दीपांशी ने 98.83 प्रतिशत अंक हासिल कर पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं, 12वीं में भी विद्यार्थियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कई विषयों में रिकॉर्ड अंक हासिल किए।

प्रदेश में आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा कुल 17 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में नक्सल प्रभावित और दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों सहित विभिन्न वर्गों के छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। यहां विद्यार्थियों को पूरी तरह नि:शुल्क शिक्षा दी जाती है। साथ ही IIT, NIT, NEET, JEE समेत राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाती है।

मुख्यमंत्री साय ने विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि प्रयास विद्यालयों की सफलता यह साबित करती है कि सही अवसर और मार्गदर्शन मिलने पर हर बच्चा बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों, शिक्षकों और विभागीय अधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रयास विद्यालयों के परिणाम राज्य के लिए गौरव का विषय हैं और यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में सरकार के प्रयासों की सफलता को दर्शाते हैं। वहीं विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने कहा कि यह उपलब्धि साबित करती है कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती। सही दिशा और समर्पण से विद्यार्थी हर बाधा पार कर सकते हैं।

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उन्होंने बताया कि प्रदेश के टॉप-50 मेरिट विद्यार्थियों में से 13 विद्यार्थी प्रयास विद्यालयों के हैं। हाईस्कूल परीक्षा की प्रावीण्य सूची में शामिल 42 विद्यार्थियों में से 21 विद्यार्थी आदिम जाति विकास विभाग द्वारा संचालित प्रयास और एकलव्य विद्यालयों से हैं। इनमें अकेले प्रयास विद्यालय के 11 विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है।

12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रयास विद्यालय के 128 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। रायपुर के गुडियारी स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय की 19 छात्राओं ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए। कोरबा की छात्रा कु. रागिनी कंवर ने 95 प्रतिशत अंक हासिल कर विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया। जीव विज्ञान विषय में दो छात्राओं ने 100 में 100 अंक हासिल किए।

वहीं 10वीं परीक्षा में कुल 119 छात्राओं में से 48 छात्राओं ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए। गणित विषय में 6 विद्यार्थियों ने शत-प्रतिशत अंक हासिल किए। अनुसूचित जाति वर्ग के प्रयास विद्यालय के विद्यार्थियों ने भी 97.5 प्रतिशत अंकों के साथ टॉप-10 मेरिट सूची में जगह बनाई। प्रयास विद्यालयों की यह सफलता अब शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक मॉडल के रूप में देखी जा रही है, जिसकी सराहना पूरे प्रदेश में हो रही है।

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CG Board Result 2026: छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट जारी, 10वीं में 77.15%, 12वीं में 83.04% छात्र पास

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Raipur: विष्णु देव साय ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम जारी किया। इस दौरान उन्होंने परीक्षा में सफल हुए सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इस वर्ष हाई स्कूल (10वीं) परीक्षा में 77.15 प्रतिशत और हायर सेकेंडरी (12वीं) परीक्षा में 83.04 प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षकों और अभिभावकों के सामूहिक प्रयासों का सकारात्मक परिणाम बताया।

बेटियों के प्रदर्शन की सराहना

मुख्यमंत्री ने छात्राओं के शानदार प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए कहा कि प्रदेश की बेटियां लगातार शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यह छात्राओं के आत्मविश्वास, मेहनत और समाज में शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता का प्रतीक है।

वनांचल के विद्यार्थियों ने बढ़ाया गौरव

मुख्यमंत्री ने कहा कि दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों के विद्यार्थियों ने प्रावीण्य सूची में स्थान बनाकर साबित किया है कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती। सीमित संसाधनों के बावजूद इन छात्रों ने कठिन मेहनत और दृढ़ संकल्प से उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।

विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण का संदेश

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करें तथा विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगी और शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का रास्ता खोलेंगी।

असफल विद्यार्थियों को भी दिया संदेश

मुख्यमंत्री ने उन विद्यार्थियों को भी निराश नहीं होने की सलाह दी, जिन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास बनाए रखते हुए निरंतर प्रयास करने से एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव, वन मंत्री केदार कश्यप, माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष रेणु पिल्लै और स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

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CG Cabinet: छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले, शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी, क्रिकेट अकादमी के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित

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Raipur: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में ऊर्जा, खेल, सामाजिक सहायता और प्रशासनिक मामलों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने “छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026” को मंजूरी दे दी है। इस नीति के लागू होने से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का विस्तार होगा।

सरकार का कहना है कि इससे आम उपभोक्ताओं को एलपीजी की तुलना में सस्ता और सुविधाजनक ईंधन विकल्प मिलेगा। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी। नई नीति के जरिए राज्य में पाइपलाइन अधोसंरचना का विस्तार होगा, जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

राजनांदगांव में बनेगी आधुनिक क्रिकेट अकादमी

कैबिनेट ने जिला क्रिकेट एसोसिएशन राजनांदगांव को आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन रियायती दर पर आवंटित करने का फैसला किया है। यह जमीन सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा के नाम दर्ज भूमि में से दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से 11.98 करोड़ की सहायता

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मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 व्यक्तियों और संस्थाओं को करीब 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की आर्थिक सहायता को मंजूरी दी। यह राशि जरूरतमंद लोगों को राहत, सामाजिक सहयोग और विभिन्न आपात परिस्थितियों में मदद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दी गई है।

तीन IPS अधिकारियों से जुड़ा फैसला

कैबिनेट ने वर्ष 1988 बैच के तीन आईपीएस अधिकारियों- संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता के संबंध में 26 सितंबर 2019 को जारी पदावनति आदेश को निरस्त करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 24 सितंबर 2019 को लिए गए संबंधित निर्णय को भी अपास्त करते हुए उससे जुड़े सभी आदेशों को पूर्व स्थिति में पुनर्जीवित माना गया है। सरकार ने कहा कि यह फैसला प्रशासनिक तथ्यों और परिस्थितियों की समीक्षा के बाद लिया गया है।

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Raipur: छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं-12वीं के नतीजे कल, दोपहर 2:30 बजे होंगे जारी

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छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट 2026/ CM विष्णु देव साय करेंगे घोषणा, 10वीं-12वीं के नतीजे कल दोपहर 2:30 बजे

Raipur: छत्तीसगढ़ के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाईस्कूल (10वीं) और हायर सेकेंडरी (12वीं) मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 के परिणाम 29 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाईस्कूल (10वीं) और हायर सेकेंडरी (12वीं) मुख्य परीक्षा 2026 के परिणाम 29 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे जारी किए जाएंगे।

इस बार रिजल्ट की घोषणा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन से करेंगे। इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।जैसे ही मुख्यमंत्री द्वारा परिणाम घोषित किया जाएगा, विद्यार्थी तुरंत ऑनलाइन माध्यम से अपना रिजल्ट देख सकेंगे।

ऑनलाइन ऐसे देखें रिजल्ट

मंडल ने छात्रों की सुविधा के लिए ऑनलाइन रिजल्ट देखने की व्यवस्था की है। परीक्षार्थी अपना रोल नंबर दर्ज कर निम्न वेबसाइट्स पर परिणाम देख सकेंगे-

  • cg.results.nic.in
  • cgbse.nic.in
  • results.cg.nic.in
  • results.digilocker.gov.in

इन बातों का रखें ध्यान

  • रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर जरूरी होगा
  • वेबसाइट पर ट्रैफिक ज्यादा होने पर थोड़ी देरी हो सकती है
  • छात्र डिजिलॉकर के माध्यम से भी मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे
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Raipur: छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के लिए बड़ा कदम, CM विष्णुदेव साय ने लॉन्च किया “ई-श्रम साथी” ऐप

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Raipur: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने श्रमिकों के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए “ई-श्रम साथी” मोबाइल एप लॉन्च किया है। मंत्रालय महानदी भवन में श्रम विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान इस डिजिटल पहल की शुरुआत की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और जमीनी स्तर पर उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान श्रम मंत्री लखन देवांगन भी उपस्थित रहे।

“ई-श्रम साथी” ऐप के माध्यम से श्रमिकों को घर बैठे रोजगार के अवसरों और सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। इसे छत्तीसगढ़ डिजिटल लेबर चौक के रूप में विकसित किया गया है, जिससे श्रमिकों को तकनीक के जरिए जोड़ने का प्रयास किया गया है।

मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू चार नई श्रम संहिताओं—मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता 2020—के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया।

बैठक में श्रम विभाग की संरचना, औद्योगिक सुरक्षा, श्रमायुक्त संगठन और विभिन्न मंडलों के कार्यों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को तकनीक के माध्यम से औचक निरीक्षण बढ़ाने और श्रमिकों के अधिकारों की निगरानी मजबूत करने के निर्देश दिए गए।

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राज्य में श्रमिक कल्याण के तहत बड़ी संख्या में योजनाएं संचालित हो रही हैं। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत अब तक 33 लाख से अधिक श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं और 26 योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्ष 2025-26 में 315 करोड़ रुपये का उपकर प्राप्त हुआ है, जबकि अब तक 2,558 करोड़ रुपये विभिन्न योजनाओं में खर्च किए जा चुके हैं।

मिनीमाता महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना, नौनिहाल छात्रवृत्ति, आवास सहायता और दीदी ई-रिक्शा जैसी योजनाएं श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। साथ ही डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए ई-केवाईसी के जरिए हितग्राहियों का सत्यापन भी तेज़ किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने “मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र” जैसी पहलों को और प्रभावी बनाने और श्रमिकों तक योजनाओं की पहुंच बढ़ाने पर विशेष जोर दिया।

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