रायपुर: देश में लॉकडाउन को कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक बढ़ाने के दिशा-निर्देश शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किए थे। साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन को 3 चरणों में क्रमश: खत्म करने के लिए गाइडलाइन भी जारी की थीं। रविवार को छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसको लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
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ई-पास अब भी अनिवार्य
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस में राज्यों के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में और एक राज्य से दूसरे राज्य आने-जाने के लिए ई-पास की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। लेकिन इसमें राज्यों को अधिकार दिया गया है, कि वे लोकहित में स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए नियम बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि व्यक्तियों के अंतर्राज्यीय परिवहन के बारे में प्रतिबंध पूर्व अनुसार जारी रहेगा। इस संबंध में ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर आवागमन हो सकेगा। व्यक्तियों के अंतर जिला आवागमन के लिए भी नियमानुसार ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
पार्क, स्टेडियम, स्पोर्टस कॉम्लेक्स फिलहाल बंद रहेंगे
राज्य के सार्वजनिक पार्क, स्पोर्टस कॉम्लेक्स एवं स्टेडियम 7 जून तक बंद रहेंगे। राज्य के भीतर एवं अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवाओं के बारे में परिवहन विभाग और क्लब एवं बार के संचालन के बारे में पृथक से आदेश जारी किया जाएगा। जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए इन निर्देशों में कड़ाई की जा सकती है, परन्तु किसी प्रकार की ढील दिए जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रदेश में चिन्हित कंटेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक सेवाओं की अनुमति होगी।
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