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Guidelines: कोचिंग सेंटर अब भ्रामक विज्ञापन के जरिए स्टूडेंट्स को नहीं कर सकेंगे गुमराह, दिशानिर्देश जारी
CCPA Guidelines: कोचिंग सेंटरों की ओर से जारी किए जाने वाले भ्रामक और गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। CCPA की ओर से जारी गाइडलाइन का मुख्य उद्देश्य छात्रों को किसी भी प्रकार के धोखे से बचाना है, जो उन्हें विज्ञापनों के जरिए गुमराह करते हैं। अब इन दिशा-निर्देशों का पालन सभी कोचिंग सेंटरों के लिए अनिवार्य होगा। अगर कोई कोचिंग सेंटर इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस तरह के विज्ञापन नहीं कर सकेंगे
प्रस्तावित पाठ्यक्रम, उनकी अवधि, संकाय योग्यता, शुल्क और धनवापसी नीतियां, चयन दर, सफलता की कहानियां, परीक्षा रैंकिंग और नौकरी की सुरक्षा के वादे. शिक्षण संस्थानों में गारंटी एडमिशन या प्रमोशन इस प्रकार के सभी विज्ञापनों पर अब रोक लगा दी गई है।
अपनी बढ़ा चढ़ा कर तारीफ नहीं कर सकेंगे कोचिंग सेंटर
कोचिंग सेंटर्स को अब अपने बुनियादी ढांचे, संसाधनों और सुविधाओं के बारे में सटीक रूप से बताना चाहिए, बढ़ा चढ़ा कर तारीफ नहीं कर सकेंगे।
सफल छात्रों का नाम और फोटो बिना अनुमति इस्तेमाल पर रोक
कोचिंग में पढ़कर सफल हुए छात्रों की लिखित अनुमति के बिना, कोचिंग सेंटर उनके नाम फोटो या उनको मिले किसी भी तरह की सर्टिफिकेट को विज्ञापन में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और ये सहमति भी छात्र से तब ली जाएगी, जब एक बार उसका चयन किसी परीक्षा में हो चुका होगा। इसका मकसद छात्रों को एडमिशन के दौरान किसी भी तरह के पड़ने वाले दबाव से बचने का भी है।
विज्ञापनों में रखनी होगी पारदर्शिता
कोचिंग केंद्रों को विज्ञापन में सफल छात्र की फोटो के साथ-साथ नाम, रैंक और कोर्स जैसी महत्वपूर्ण जानकारी देनी होंगी। साथ ये भी बताना होगा कि सफल छात्र ने उस कोर्स के लिए कितना भुगतान किया। यह सारी जानकारी बड़े-बड़े अक्षरों में देनी होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि छात्रों को बारीक प्रिंट से गुमराह न किया जाए।
इस तरह के विज्ञापनों पर भी रहेगी नजर
कोचिंग सेंटर ऐसे विज्ञापनों को भी जारी करने से पहले पूरी पारदर्शिता बरतेंगे जिसमें छात्रों को कम सीट या कम समय की बात कहकर जल्द दाखिला लेने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की जाती है।
कोचिंग सेंटर्स को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन से जुड़ना होगा
हर कोचिंग सेंटर को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन से जुड़ना होगा जिससे छात्रों के लिए भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार के तौर-तरीकों के बारे में जानकारी देना या शिकायत दर्ज कराना आसान हो जाएगा।
दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर किस तरह की हो सकती है कार्रवाई
अगर कोई भी कोचिंग सेंटर इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय प्राधिकरण के पास दंड लगाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और इस तरह के भ्रामक तौर-तरीकों से होने वाली घटनाओं को रोकने सहित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का पूरा अधिकार रहेगा। इन दिशा निर्देशों का मकसद छात्रों के शोषण को रोकने और यह सुनिश्चित करने का है कि छात्रों को झूठे वादों और झूठे प्रचारों की सहायता से गुमराह न किया जाए या फिर छात्रों के ऊपर कोचिंग संस्थान का प्रचार करने का अनुचित दबाव न डाला जा सके।
अब तक कई कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ हो चुकी है कार्रवाई
पिछले कुछ सालों के दौरान सीसीपीए ने कोचिंग केंद्रों के भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई भी की है। मिली जानकारी के मुताबिक गुमराह करने वाले विज्ञापनों को लेकर अलग-अलग कोचिंग सेंटरों को 45 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं 18 कोचिंग संस्थानों पर 54 लाख 60 हजार का जुर्माना लगाया है और उन्हें भ्रामक विज्ञापन बंद करने का निर्देश भी दिया गया है।
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CBSE: सीबीएसई ने जारी की 10वीं-12वीं परीक्षा की डेट शीट, 15 फरवरी से शुरू होगी परीक्षा
CBSE: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बुधवार रात 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। आमतौर पर बोर्ड नवंबर माह के अंत तक, या फिर दिसंबर माह के पहले या दूसरे हफ्ते तक परीक्षा की तिथियां घोषित करता है। लेकिन इस बार अचानक डेट शीट जारी कर बोर्ड ने सभी को चौंका दिया है। बोर्ड परीक्षा इस बार 15 फरवरी से शुरू होंगी और चार अप्रैल को अंतिम परीक्षा होगी।
मेरिट सूची और और डिवीजनवार अंक की घोषणा नहीं करेगा बोर्ड
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए छात्रों की मेरिट सूची और डिवीजनवार अंक जारी नहीं करेगा। बोर्ड टॉपर्स की सूची और छात्रों के डिवीजन की घोषणा भी नहीं करेगा। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 में बैठने वाले परीक्षार्थियों को प्रत्येक विषय को व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण करने के साथ-साथ कुल मिलाकर 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। इस वर्ष बोर्ड छात्रों को कोई डिस्टिंक्शन भी नहीं देगा।
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Delhi-NCR Pollution: प्रदूषण के चलते दिल्ली-एनसीआर में हॉफ लॉकडाउन के हालात, 50 फीसदी सरकारी कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम
Delhi-NCR Pollution: दिल्ली समेत एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। इसको देखते हुए पाबंदियां लगाई जा रही हैं। वायु प्रदूषण अति गंभीर श्रेणी में पहुंचते ही राजधानी दिल्ली में कक्षा 12वीं तक के स्कूलों में फिजिकल क्लासेस बंद हैं और सभी कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं। साथ ही एनसीआर के जिलों में से फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा में भी प्रशासन ने 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। वहीं कॉलेजों की बात करें तो जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने भी ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने का फैसला किया।
50 फीसदी कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम
दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि अब सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारी घर से काम करेंगे और 50 फीसदी कार्यालय आएंगे। कर्मचारियों के स्वास्थ्य को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। राजधानी में जैसे-जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, सरकार की ओर से चीजों को लेकर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। ग्रेप-4 पहले ही लागू हो चुका है। अब कर्मचारियों के स्वास्थ्य को देखते हुए घर से काम करने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में भी बढ़ते एक्यूआई को देखते हुए मंगलवार को जिला प्रशासन ने वर्क फॉर होम के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। जिसमें कॉर्पोरेट और निजी क्षेत्र की कंपनियों से कहा गया है कि 50 फीसदी कर्मचारियों को घर से ही काम करने की अनुमति दी जाए। केंद्र सरकार भी जल्द केंद्रीय कर्मचारियों को घरों से काम करने की छूट दे सकती है।
ग्रेप-4 में इन पर है प्रतिबंध
1.दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी ट्रकों की एंट्री पर रहेगी पाबंदी। हालांकि, जरूरी सामान लाने वाले व सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों पर पाबंदी से छूट दी गई है।
2.दिल्ली में पंजीकृत मध्यम व भारी डीजल संचालित माल वाहनों पर प्रतिबंध। जरूरी सामान वाले वाहनों को छूट मिलेगी।
3.एनसीटी दिल्ली व एनसीआर में डीजल चलित चार पहिया वाहनों पर रोक रहेगी। हालांकि, आपातकालीन वाहनों को छूट दी गई है। इस श्रेणी में केवल बीएस-6 वाहन चल सकते हैं।
4.एनसीआर में उद्योगों पर पाबंदी। जहां पीएनजी ईंधन की सुविधा नहीं है और सरकार द्वारा अधिकृत सूची से बाहर के ईंधन का उपयोग किया जा रहा है तो रोक लगेगी। हालांकि, दूध व डेयरी उत्पादों और मेडिकल उपकरणों से जुड़े उद्योगों को छूट दी जाएगी।
5.निर्माण व विध्वंस गतिविधियों पर रोक। इसके अलावा फ्लाईओवर, राजमार्ग, पुल व पाइपलाइन समेत अन्य गतिविधियों पर रोक।
6.एनसीआर राज्य सरकारें सार्वजनिक, निगम और निजी दफ्तरों में 50 फीसदी क्षमता के साथ घरों से काम करने की छूट दे सकती है।
7.राज्य सरकारें गैर आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद कर सकती हैं।
8. डीजल जनरेटर सेट पर प्रतिबंध है।
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Anmol Bishnoi: गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल विश्नोई अमेरिका में गिरफ्तार, कैलिफोर्निया में हुई गिरफ्तारी
Anmol Bishnoi Arrest: गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका के कैलिफोर्निया में पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है। अमेरिकी अधिकारियों ने कुछ समय पहले ही अनमोल के अपने देश में होने की पुष्टि की थी। इसके बाद मुंबई पुलिस ने अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण का एक प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) को भेजा था। अनमोल विश्नोई को सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग और बाबा सिद्दीकी की हत्या समेत कुछ हाई प्रोफाइल मामलों में पुलिस ने आरोपी बनाया गया है।
अप्रैल में हुई थी सलमान के घर फायरिंग
फिल्म अभिनेता सलमान खान के मुंबई के बांद्रा स्थित घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर इसी साल 19 अप्रैल को तड़के सुबह गोलीबारी की घटना ने पूरे फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी मचा दी थी। मुंबई स्थित घर के बाहर दो मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने इस घटना को अंजाम देते हुए कुल पांच राउंड गोलियां चलाई थीं। घटना के कुछ दिन बाद दोनों को गुजरात के भुज से गिरफ्तार कर लिया गया था। अब तक इस मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी अनुज थापन ने 1 मई को पुलिस हवालात में कथित रूप से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी।
पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी आरोपी है अनमोल
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और अजित पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की इस साल 13 अक्तूबर की रात में गोली माकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के बाद से ही पूरे देश में हड़कंप मच गया था। इस मामले में अनमोल को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। मुंबई पुलिस का दावा है कि अनमोल ने एक अन्य आरोपी सुजीत सुशील सिंह के जरिए हथियार और वित्तीय मदद उपलब्ध कराई थी। पुलिस की ओर से दावा यह किया गया है कि अनमोल ने कथित तौर पर बाबा सिद्दीकी और उसके बेटे जीशान की तस्वीरें स्नैपचैट पर किराए के शूटरों को भेजी थीं। शूटरों ने बाबा सिद्दीकी की हत्या से एक महीने पहले इलाके की रेकी की थी।
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Delhi-NCR: प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 12वीं तक स्कूल बंद करें, दिल्ली सरकार बताए क्या किया?
Delhi-NCR: देश की राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 12वीं तक से सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही एनसीआर में शामिल राज्यों को सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार से भी पूछा है कि उन्होंने बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए क्या किया है? इसके अलावा दिल्ली और एनसीआर के राज्यों को एक शिकायत निवारण तंत्र बनाने का निर्देश दिया गया है, ताकि GRAP-4 के नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट दी जा सके।
बिना पूछे GRAP-4 के प्रतिबंध न हटाएं- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी की है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, कि प्रदूषण स्तर में खतरनाक बढ़ोत्तरी को देखते हुए AQI का स्तर नीचे लाने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) स्टेज 3 और स्टेज 4 के सभी जरूरी प्रतिबंधों को लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान सख्त निर्देश दिया कि बिना कोर्ट से पूछे GRAP-4 के प्रतिबंध न हटाएं जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर के सभी राज्यों को GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के चरण 4 को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एनसीआर के सभी राज्यों को तुरंत टीमें गठित करने का आदेश दिया है, जो GRAP चरण 4 के तहत आवश्यक कार्यों की निगरानी करेंगी।
12 वीं तक की कक्षाएं बंद करने पर तत्काल फैसला लें- सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च अदालत ने 12वीं तक के स्कूलों की फिजिकल क्लासेस बंद करने पर भी जल्द फैसला लेने को कहा। दरअसल याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को अभी भी अन्य कक्षाओं के विपरीत स्कूलों में उपस्थित होना पड़ रहा है और अनुरोध किया कि इन कक्षाओं को भी बंद किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीआर के सभी राज्य तत्काल निर्णय लें कि 12वीं कक्षा तक के सभी छात्रों की कक्षाएं बंद की जाएं।
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Delhi: वायु प्रदूषण की स्थिति ‘गंभीर स्तर’ पर पहुंची, सभी प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन मोड में चलेंगे
Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। इसको देखते हुए सरकार ने दिल्ली में सभी प्राथमिक विद्यालयों को अगले आदेश तक ऑनलाइन मोड में चलाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि राजधानी में गुरुवार को सीजन में पहली बार वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 424 दर्ज किया गया। इसमें बुधवार की तुलना में छह सूचकांक की वृद्धि देखने को मिली। इससे हवा और दमघोंटू हो गई है।
15 नवंबर से ग्रेप-3 लागू
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर काबू पाने की दिशा में सीएक्यूएम ने ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP-3) लागू करने की घोषणा कर दी गई है। राजधानी समेत पूरे एनसीआर में 15 नवंबर से इसे लागू किया जाएगा। ग्रैप-3 के अनुसार 11 सूत्रीय कार्य योजना 15 नवंबर, 2024 सुबह 08:00 बजे से पूरे एनसीआर में लागू होगी।
ग्रेप-3 में इन कामों पर रहेगी पाबंदी
1. सड़कों की मशीनीकृत सफाई की फ्रीक्वेंसी को और अधिक बढ़ाया जाएगा।
2. भीड़भाड़ वाले इलाकों में धूल को दबाने के लिए जल छिड़काव किया जाएगा और लैंडफिल साइटों पर अधिक ध्यान रखा जाएगा।
3.सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाया जाएगा। दिल्ली मेट्रो की भी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाएगा। ऑफिस ऑवर्स और वीकडेज में भी फेरियों की संख्या बढ़ेगी।
4.निर्माण और तोड़फोड़ वाली जगहों पर सख्ती बरती जाएगी, ऐसे कामों पर प्रतिबंध रहेगा, जिनसे धूल निकलती होगी।
5. पूरे एनसीआर में स्टोन क्रशर का संचालन बंद रहेगा।
6.दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-3 या उससे नीचे की मालवाहक गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, जरूरी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को इसमें छूट रहेगी।
7.गैर-इलेक्ट्रिक, गैर-CNG और गैर-BS-VI डीजल अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा।
8.दिल्ली NCR में पेंटिंग, पोलिसींग, ईंट भट्टा के काम पर प्रतिबंध रहेगा।
9.पानी का छिड़काव जारी रहेगा।
10.प्राथमिक विद्यालय, कक्षा 5 तक के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की सलाह।
विशेषज्ञों ने दी इससे बचने की सलाह
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए विशेषज्ञों का कहना है कि घर से बाहर निकलते समय प्रदूषण के स्तर की जांच जरूर कर लें। वायु प्रदूषण गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इसके कारण श्वसन, हृदय और मस्तिष्कवाहिकीय प्रणालियों से संबंधित कई तरह की दिक्कतों का खतरा रहता है। इतना ही नहीं वायु प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण दीर्घकालिक बीमारियां और इससे मृत्यु का भी जोखिम हो सकता है। इसके प्रतिकूल प्रभाव विशेष रूप से कमजोर आयु वर्ग वाले लोग जैसे कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों में अधिक देखी जाती रही है। ऐसे लोगों को विशेष सावधानी बरतते रहने की आवश्यकता है।
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