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Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर लगाई रोक, बताया असंवैधानिक, सर्वसम्मति से सुनाया फैसला

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Electoral Bond: Supreme Court bans electoral bonds, calls them unconstitutional, verdict given unanimously

Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया और सरकार को किसी अन्य विकल्प पर विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की आलोचना करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियों को हो रही फंडिंग की जानकारी मिलना बेहद जरूरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है।

एसबीआई बैंक से कोर्ट ने मांगी पूरी जानकारी

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एसबीआई बैंक को 2019 से अब तक चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी देने का आदेश दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया। संविधान पीठ में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। संविधान पीठ ने मामले में सर्वसम्मति से फैसला सुनाया।

क्या है चुनावी बॉन्ड योजना?

इस योजना को सरकार ने दो जनवरी 2018 को अधिसूचित किया गया था। इसके मुताबिक, चुनावी बॉण्ड को भारत के किसी भी नागरिक या देश में स्थापित इकाई की ओर से खरीदा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉण्ड खरीद सकता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत ऐसे राजनीतिक दल चुनावी बॉण्ड के पात्र हैं। शर्त बस यही है कि उन्हें लोकसभा या विधानसभा के पिछले चुनाव में कम से कम एक प्रतिशत वोट मिले हों। चुनावी बॉण्ड को किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा केवल अधिकृत बैंक के खाते के माध्यम से भुनाया जाएगा।

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Waqf Bill: राज्यसभा में भी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आसानी से होगा पास, इस वजह से राह हुई आसान

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Waqf Bill: Waqf Board Amendment Bill will be easily passed in Rajya Sabha also, due to this the path became easier

New Delhi: केंद्र की एनडीए सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया था। इसके बाद इस बिल को संसद की जेपीसी के पास भेज दिया गया। जेपीसी के पास से बिल लौटने के बाद उसे राज्यसभा में भी बहुमत से पास कराना होगा। राज्यसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पास कराना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब एनडीए के पास राज्यसभा में भी बहुमत हो गया है। दरअसल छह नामांकित सदस्यों के समर्थन के बाद राज्यसभा में अब एनडीए के पास बहुमत के लिए पर्याप्त नंबर हैं।

राज्यसभा का गणित एनडीए के पक्ष में

हाल में संपन्न हुए राज्यसभा उपचुनाव के बाद संसद के ऊपरी सदन में कुल सदस्यों की संख्या 234 हो गई है, जबकि 11 सीटें रिक्त हैं। भाजपा के राज्यसभा में अपने 96 सदस्य हैं, जबकि एनडीए के सदस्यों की संख्या 113 है। इसमें छह नामांकित सदस्यों को जोड़ दें, तो एनडीए का कुल संख्याबल 119 हो जाता है। जो बहुमत के मौजूदा आंकड़े 117 से दो अधिक है। जबकि राज्यसभा में विपक्षी गठबंधन के कुल सदस्यों की संख्या 85 है।

राज्यसभा में 11 सीटें हैं रिक्त

संसद के उच्च सदन में जम्मू-कश्मीर से चार सीट खाली हैं, क्योंकि केंद्र-शासित प्रदेश में अभी तक विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। इसके अलावा राज्यसभा में आंध्र प्रदेश की चार, चार नामांकित सदस्य और ओडिशा की एक सीट शामिल है। वाईएसआर कांग्रेस के दो सदस्यों और बीजद के एक सदस्य ने हाल में राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। बीजद सदस्य सुजीत कुमार इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल हो गए, जिसके इस सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की जीत की पूरी संभावना है।

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Ravindra Jadeja: क्रिकेटर रवींद्र जडेजा शुरू करेंगे राजनीतिक पारी, बीजेपी में हुए शामिल

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Ravindra Jadeja: Cricketer Ravindra Jadeja will start political innings, joins BJP

Ravindra Jadeja: भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जड़ेजा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल हो गए हैं। उनकी पत्नी और गुजरात की जामनगर नॉर्थ सीट से बीजेपी की विधायक रिवाबा जाडेजा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर नए सदस्य के रूप में उनकी तस्वीरें पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी। एक्स हैंडल पर अपने पोस्ट में रिवाबा ने बीजेपी सदस्यता कार्ड के साथ अपनी और अपने पति की तस्वीरें भी साझा कीं। बता दें कि जडेजा ने जून में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक टी20 विश्व कप 2024 जीत के बाद टी20 से संन्यास का ऐलान किया था।

रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा 2019 में भाजपा में शामिल हुई थी और उन्हें 2022 में पार्टी ने जामनगर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा था। इस सीट से जीत दर्ज कर रिवाबा विधायक बनीं थीं। उनके चुनाव प्रचार में भी जडेजा नजर आए थे। अब रिवाबा के बाद रवींद्र जड़ेजा भी भाजपा के साथ राजनीति में नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि बीजेपी में उनकी क्या भूमिका होगी।

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Weather Update: सितंबर माह में उत्तर भारत के कई हिस्सों में होगी भारी बारिश, इस साल पड़ेगी कड़ाके की ठंड

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Weather Update: There will be heavy rain in many parts of North India in the month of September, there will be severe cold this year

Weather Update: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सितंबर में बारिश की भविष्यवाणी की है और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने अक्टूबर महीने तक बारिश होने की संभावना व्यक्त की है और उसके बाद भयंकर सर्दी पड़ने का अनुमान भी लगाया है। आईएमडी ने चेतावनी दी कि सितंबर में ला नीना इफेक्ट की शुरुआत हो सकती है। जिससे इस साल कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है।

आमतौर पर मानसून के मौसम के आखिरी में होने वाले ला नीना प्रभाव के चलते तापमान में तेजी से गिरावट देखी जाती है। इसके साथ ही अक्सर बारिश भी बढ़ जाती है और फिर आगे भयंकर सर्दी की संभावना बढ़ जाती है। भारत में मानसून अक्सर 15 अक्टूबर तक खत्म हो जाता है, लेकिन इस बार ला नीना की वजह से यह काफी लेट हो सकता है। इसका असर अक्टूबर के आखिरी में दक्षिण भारत में आने वाले उत्तर पूर्वी मानसून पर भी पड़ सकता है।

आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि हालांकि सितंबर में मानसून के वापस लौटने की उम्मीद है, लेकिन ला नीना के प्रभाव से बंगाल की खाड़ी में जोरदार “चक्रवाती गतिविधि” होने की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप महीने के अधिकांश समय में बारिश की कई घटनाएं हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर में मानसून की बारिश महीने के लिए सामान्य से 9% अधिक (16.8 सेमी) होने की उम्मीद है।

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Vaishno Devi: जम्मू में मां वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड, 2 महिला श्रद्धालुओं की मौत, 1 गंभीर

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Vaishno Devi: Landslide on Maa Vaishno Devi Marg in Jammu, 2 female devotees died, 1 serious

Vaishno Devi: जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर के नए मार्ग पर सोमवार दोपहर करीब 2.35 बजे लैंडस्लाइड की बड़ी घटना हुई है। भूस्खलन की घटना में तीन महिला श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें से 2 की मौत हो गई। जबकि एक घायल का इलाज जारी है। मौके पर रेस्क्यू अभियान चल रहा है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, हादसा माता वैष्णो देवी भवन मार्ग पर पंची हेलीपैड के पास हुआ है। हादसे में दो महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। वहीं, एक लड़की गंभीर रूप से घायल है। जिसका अस्पताल में इलाज चल रही है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन मार्ग पर पत्थर गिरने और भूस्खलन की घटना हुई है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की आपदा प्रबंधन टीम मौके पर पहुंच गई है।

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Supreme Court: बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है गाइडलाइन, मांगे सुझाव, 17 सितंबर को सुनवाई

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Supreme Court can issue guidelines on bulldozer action, seeks suggestions, hearing on September 17

Supreme Court:सुप्रीम कोर्ट में देशभर में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई हुई। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि अगर कोई आरोपी है, तो क्या उसका घर गिराया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आरोपी दोषी भी पाया जाता है तो उसका घर बिना तय कानून के तबाह नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि हम यहां अवैध अतिक्रमण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस मामले से जुड़ी पार्टियां सुझाव दें। हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। बता दें कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी शासित सरकारों में मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है।

केंद्र सरकार का जवाब- अवैध कब्जों पर म्युनिसिपल एक्ट के तहत एक्शन लिया

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि कानून का उल्लंघन होने पर ही घरों को गिराया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘हम तभी कार्रवाई करते हैं जब कानून का उल्लंघन होता है।’ न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने पूरे राज्य में अनधिकृत इमारतों को ध्वस्त करने के लिए एक दिशानिर्देश की आवश्यकता पर भी गौर किया। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, ‘सुझाव आने दीजिए। हम अखिल भारतीय स्तर पर दिशानिर्देश जारी करेंगे’।

अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं देंगे- सुप्रीम कोर्ट 

देश की सर्वोच्च अदालत बुलडोजर एक्शन पर 17 सितंबर को अगली सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वह किसी भी अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं देगा। कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं ताकि वह पूरे देश में संपत्तियों के ध्वस्तीकरण के संबंध में उचित दिशा-निर्देश जारी कर सके।

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