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MP News: मुख्यमंत्री की पहल पर हुई ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने सर्वदलीय बैठक, सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया

Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का विषय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। प्रदेश में सभी राजनीतिक दल अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सहमत हैं। विभिन्न पक्षों के अधिवक्ता इस विषय में न्यायालय के सामने अपने-अपने बिन्दु रख रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण विषय पर 22 सितम्बर से प्रतिदिन सुनवाई करेगा। इस विषय पर सभी दलों की सहमति हो, इस संबंध में गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर सर्वदलीय बैठक हुई।
बैठक में सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया कि इस विषय में सभी दल एकजुट होकर एक फोरम पर आएंगे और विभिन्न पक्षों के अधिवक्तागण भी 10 सितम्बर तक एक साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद जारी अपने संदेश में यह बात कही।
बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी राजनीतिक दल एक मत से राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए कटिबद्ध हैं। प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को राज्य शासन और उसके विभिन्न घटकों द्वारा की गई चयन प्रक्रिया में विभिन्न न्यायिक आदेशों के फलस्वरूप नियुक्ति आदेश जारी किए जाने से वंचित शेष 13 प्रतिशत अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाने सभी दल एकजुट होकर इसे क्रियान्वित करने के लिए विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के सभी फोरम पर मिलकर प्रयास करेंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार हरसंभव प्रयास किए हैं। जिन विभागों में गुंजाइश थी उन सभी विभागों में आरक्षण देने में सरकार पीछे नहीं रही। कई विभाग जिनमें स्टे नहीं था, जैसे लोक निर्माण विभाग आदि में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इस विषय में राज्य सरकार वरिष्ठतम अधिवक्ताओं की सलाह लेने और राज्य सरकार का पक्ष रखने में उनका सहयोग लेने के लिए वर्तमान में भी सहमत और तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को उनका हक दिलाने में प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर हो रही जातिगत जनगणना से भी मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा इस विषय पर सर्वदलीय बैठक आयोजित करने की पहल की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने सराहना की। सर्वदलीय बैठक में शामिल सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और सदस्यों ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष एवं विधायक उमंग सिंघार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अरूण यादव, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी रमाकांत पिप्प्ल, प्रदेश अध्यक्ष समाजवाद पार्टी मनोज यादव, प्रदेश अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एवं विधायक तलेश्वर सिंह मरकाम, प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी एवं महापौर नगर पालिक निगम सिंगरौली रानी अग्रवाल, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के जे.पी दुबे, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल तथा अधिवक्ता वरूण ठाकुर उपस्थित थे।
बैठक में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर, अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग रामकृष्ण कुसमारिया, विधायक एवं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा हेमंत खंडेलवाल, सतना सांसद गणेश सिंह तथा विधायक प्रदीप शामिल हुए। बैठक में एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह ने वर्चुअली सहभागिता की। मुख्य सचिव अनुराग जैन, प्रमुख सचिव विधि एन.पी. सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सर्वदलीय बैठक को स्वागत योग्य पहल बताया। समाजवाटी पार्टी के मनोज यादव ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को उनका अधिकार मिलना चाहिए। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडलवाल तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जे.पी. दुबे ने भी अपने विचार रखे।
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए शिक्षा एवं सेवाओं में आरक्षण 27 प्रतिशत किए जाने संबंधी जानकारी
दिनांक 8 मार्च 2019 को म.प्र. शासन द्वारा अध्यादेश जारी कर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए शिक्षा एवं सेवाओं में आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया। दिनांक 14 अगस्त 2019 को विधानसभा में विधेयक पारित कर इसे कानून के रूप में लागू किया गया।
वर्तमान में 19 मार्च 2019 को दायर WP 5901/ 2019 (आशिता दुबे विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन) सहित 40 से अधिक प्रकरण उच्चतर न्यायालयों में प्रचलन में हैं, जिनमें मूलतः अंतरिम आदेश द्वारा अध्यादेश/अधिनियम में 14 प्रतिशत से अधिक आरक्षण के क्रियान्वयन पर रोक लगाई गई है, परंतु अधिनियम की वैधानिकता पर न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। अतः उपरोक्त अधिनियम आज की स्थिति में वैधानिक है एवं इसकी वैधानिकता पर वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में याचिका क्रमांक Writ Petition (s) (Civil) No(s). 606/2025 में अंतिम सुनवाई 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ होना नियत है।
दिनांक 19 मार्च 2019 को दायर याचिका WP 5901/2019 (आशिता दुबे विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन) में अंतरिम आदेश द्वारा अध्यादेश के आधार पर 14 प्रतिशत से अधिक आरक्षण महाविद्यालय में प्रवेश के दौरान न देने के निर्देश दिये। (चिकित्सा शिक्षा विभाग) WP No.-25181/2019, WP No.-8923/2020 एवं 40 अन्य याचिकाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण के साथ प्रकाशित विज्ञापनों (यथा MPPSC, PEB, TET आदि) पर रोक लगाई गई। उपरोक्त प्रकरणों में समय-समय पर पारित अंतरिम आदेश के कारण प्रावधानित 27 प्रतिशत अन्य पिछडा वर्ग आरक्षण का क्रियान्वयन प्रायोगिक रूप से संभव नहीं हो पाया है।
शासन द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रचलित WP No.-25181/2019, WP No.-8923/2020 एवं 40 अन्य याचिकाओं को WP 5901/2019 के साथ सम्मिलित कराया गया। उपरोक्त याचिकाओं में पारित अंतरिम आदेशों के मद्देनजर महाधिवक्ता के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रभावी प्रतिरक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित की गई।
दिनांक 29 सितंबर 2022 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को परीक्षा परिणाम दो भागों में, 87 प्रतिशत पदों पर मुख्य तथा 13 प्रतिशत पदों पर प्रावधिक परिणाम घोषित करने के निर्देश जारी किये गए।
दिनांक 27 जनवरी 2024 को सामान्य प्रशासन विभागद्वारा मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड को परीक्षा परिणाम दो भागों में, 87 प्रतिशत पदों पर मुख्य तथा 13 प्रतिशत पदों पर प्रावधिक परिणाम घोषित करने के निर्देश जारी किये गए।
50 प्रतिशत की उपरोक्त सीमा के संबंध में विद्यमान असाधारण परिस्थितियों (Extra ordinary circumstances) का विवरण/विश्लेषण का आधार अधिनियम में स्पष्ट नहीं है। अधिनियम के प्रभावी प्रतिरक्षण का सशक्त प्रयास मध्यप्रदेश शासन द्वारा महाधिवक्ता के माध्यम से किया जा रहा है।
दिनांक 02 सितंबर 2021 को मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया। मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के उद्देश्य अनुसार – पिछड़े वर्गों की सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक प्रस्थिति, इस वर्ग के पिछड़ेपन के कारणों के अध्ययन हेतु शासन आदेश दिनांक 06/10/2023 द्वारा दो सदस्यों की नियुक्ति की गई। अन्य असाधारण परिस्थितियों का चिन्हांकन भी उद्देश्यों में शामिल है।
दिनांक 05 मई 2022 को मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग द्वारा म.प्र. शासन को प्रथम प्रतिवेदन एवं दिनांक 12 मई 2022 को द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
सुरेश महाजन बनाम म.प्र. शासन WP 278/2022 केस में दिनांक 18 मई 2022 को उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थानीय निर्वाचन (ग्रामीण एवं नगरीय निकाय), अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण (35 प्रतिशत तक) के साथ चुनाव करवाने हेतु अनुमति प्रदान की गई। अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनैतिक प्रतिनिधित्व के लिए यह अभूतपूर्व कदम था।
विभिन्न राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण और कुल आरक्षण की सापेक्ष स्थिति के दृष्टिगत भी राज्य सरकार अपना पक्ष रख रही है।
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में विचाराधीन समस्त याचिकाएँ उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली, स्थानांतरित की गयी। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में याचिका क्रमांक Writ Petition(s) (Civil) No(s). – 606/2025 में अंतिम सुनवाई 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ होना नियत है।
दिनांक 23 जुलाई 2025 को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के नए अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति की गई है।
मध्यप्रदेश पिछडा वर्ग कल्याण आयोग ने शासन स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं राजनैतिक आंकड़ों को एकत्रित करने के साथ साथ उनके पिछड़ेपन के कारणों का सर्वेक्षण तथा वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय (महू) एवं म.प्र. जन अभियान परिषद (योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग) को कार्य सौंपा है। साथ ही उपलब्ध आंकड़ों के सामाजिक-वैज्ञानिक अनुसन्धान एवं सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु विशेषज्ञ संस्थाओं की सेवायें भी ली जा रही हैं।
मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर अनुभवजन्य एवं विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया प्रचलन में है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत शासन द्वारा आगामी कार्यवाही की जाएगी।
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MP News: एमपी के श्योपुर में कब्जाधारियों का बवाल, अतिक्रमण हटाने गए वनकर्मियों पर किया हमला

Sheopur: श्योपुर जिले के श्यामपुर वन परिक्षेत्र के मोरेका गांव में वन विभाग की टीम पर कब्जाधारियों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में रेंजर सहित कई वनकर्मी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, टीम जंगल की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे को हटाने गई थी, तभी अतिक्रमणकारियों ने अचानक उन्हें घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी।
घटना के समय रेंजर अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे थे। जैसे ही टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की, कब्जाधारियों ने विरोध करते हुए लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में रेंजर और कई कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।
सख्त कार्रवाई की मांग
बताया जा रहा है कि हमलावरों ने टीम को खदेड़ दिया और सरकारी वाहन को भी निशाना बनाने की कोशिश की। किसी तरह वन अमले ने जान बचाकर रघुनाथपुर थाने पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी और हमलावरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वन विभाग ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
स्थानीय सूत्रों के अनुसार, मोरेका गांव के आसपास की वन भूमि पर लंबे समय से अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा कई बार नोटिस देने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसी सिलसिले में कार्रवाई के लिए टीम गई थी।
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Cough Syrup Death: छिंदवाड़ा के सिविल सर्जन हटाए गए, पीड़ितों से मिलने परासिया आएंगे राहुल

Cough Syrup Death: मध्यप्रदेश में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत का आंकड़ा 20 तक पहुंच गया है। जबकि नागपुर में भर्ती 5 बच्चों की हालत भी गंभीर है। वहीं इस मामले में सही समय पर ठोस कदम न उठाने के विपक्ष के आरोपों में घिरी डॉ. मोहन यादव सरकार एक के बाद एक अधिकारियों पर एक्शन ले रही है। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बुधवार को छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के सिविल सर्जन नरेश गोन्नाड़े को हटा दिया है। उनकी जगह डॉ. सुशील दुबे नए सिविल सर्जन बनाए गए हैं। हालांकि नरेश गोन्नाड़े सीएमएचओ बने रहेंगे। उन्हें सिर्फ सिविल सर्जन के प्रभार से मुक्त किया गया है।
इससे पहले बुधवार को डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री शुक्ल ने मृतक बच्चों के परिजन से भी मुलाकात की। इससे पहले डिप्टी सीएम मंगलवार रात को नागपुर पहुंचे थे। उन्होंने यहां अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती बीमार बच्चों की हालत और इलाज के बारे में जानकारी ली। इसके बाद शुक्ल छिंदवाड़ा पहुंचे। इस बीच खबर है कि राहुल गांधी 11 या 12 अक्टूबर को छिंदवाड़ा आएंगे। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष परासिया में कफ सिरप पीने से मृत बच्चों के परिजन से मुलाकात करेंगे।
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Cough Syrup: छिंदवाड़ा के दो और बच्चों की मौत, नागपुर में 9 बच्चे भर्ती, CM मोहन ने दिए मुफ्त इलाज के निर्देश

Cough Syrup Death: छिंदवाड़ा में कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। मंगलवार को नागपुर में इलाज के दौरान दो और बच्चों की मौत हो गई है। पहला मामला तामिया ब्लॉक के भरियाढना गांव का है, जहां की ढाई साल की बच्ची धानी डेहरिया की नागपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। धानी के परिजनों का कहना है कि उसे भी डॉक्टर सोनी ने कोल्ड्रिफ सिरप लिखा था, जिसके सेवन के बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ गई और उसकी किडनी फेल हो गईं। वहीं दो साल की जेयूशा यदुवंशी की भी नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव की रहने वाली जेयूशा का भी प्राथमिक उपचार प्रवीण सोनी ने किया था। जेयूशा का इलाज भी नागपुर के GMC हॉस्पिटल में चल रहा था।
अब तक कफ सिरप से 19 बच्चों की मौत हुई
कफ सिरप की वजह से छिंदवाड़ा में अब तक 16 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं बैतूल में दो और पाढुर्ना में एक बच्चे की मौत हुई है। एमपी में बच्चों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अभी तक कुल 19 बच्चों की मौत हुई है। वहीं राजस्थान में तीन बच्चों की मौत हो चुकी है।
लगातार हो रही मौतों से अभिभावकों में दहशत का माहौल है। कई परिवार अपने बच्चों को बाजार से खरीदी जाने वाली सिरप देसे बच रहे हैं। गांवों में चर्चा है कि बच्चों की बीमारी मामूली सर्दी-खांसी से शुरू होकर कुछ ही दिनों में जानलेवा बन रही है।
CM मोहन यादव ने दिए मुफ्त इलाज के निर्देश
मध्य प्रदेश में जहरीले कैमिकल वाले कोल्ड्रिफ सिरप के कारण किडनी संक्रमण से ग्रस्त कुल 9 बच्चे नागपुर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें छिंदवाड़ा के 7 और बैतूल के 2 बच्चे शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी बच्चों के उपचार का पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने नागपुर के अस्पतालों में बच्चों के बेहतर इलाज में मदद और समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कार्यपालिक दंडाधिकारी और डॉक्टरों की संयुक्त टीम तैनात की है। यह टीम लगातार अस्पतालों और प्रभावित परिवारों से संपर्क में रहकर बच्चों की स्थिति पर नजर रख रही है।
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Cough Syrup Death: ‘कोल्ड्रिफ’ कफ सिरप पीने से अब तक 16 बच्चों की मौत, सीएम पहुंचे छिंदवाड़ा, 3 अफसरों पर कार्रवाई

Chhindwara: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप ‘कोल्ड्रिफ’ पीने से 16 बच्चों की मौत के मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। एसडीओपी जितेंद्र सिंह जाट के नेतृत्व में 12 सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है। मामले में डॉ. प्रवीन सोनी को पहले ही गिरफ्तार कर निलंबित किया जा चुका है। आरोप है कि प्रवीण ने ही ज्यादातर बच्चों को ये कफ सिरप लिखा था। साथ ही कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने डॉक्टर और कंपनी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 276 (दवा में मिलावट) और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 27A के तहत केस दर्ज किया है। दोष सिद्ध होने पर इसमें 10 साल से उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव पहुंचे छिंदवाड़ा, 3 अफसरों को सस्पेंड करने के निर्देश
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार को परासिया पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने परिजनों से मिलने के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन के उपसंचालक शोभित कोष्टा, छिंदवाड़ा के ड्रग इंस्पेक्टर गौरव शर्मा और जबलपुर ड्रग इंस्पेक्टर शरद जैन सस्पेंड करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों के परिवारों को मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा घोषित 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता ट्रांसफर कर दी गई है।
सिरप में जहरीले कैमिकल डायएथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा 46.2% मिली
कप सिरप की जांच रिपोर्ट शनिवार रात को सामने आ चुकी है। जांच में पता चला कि इस सिरप में खतरनाक जहरीला रसायन मौजूद है। तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की लैब की जांच में कोल्ड्रिफ (Coldrif) सिरप में 46.2% डायएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) पाया गया।डायएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) ऐसा जहरीला रसायन जो आमतौर पर एंटी-फ्रीज और ब्रेक फ्लूइड में इस्तेमाल होता है। ये मानव शरीर में पहुंचते ही किडनी को पूरी तरह तबाह कर देता है। मध्यप्रदेश सरकार ने तत्काल प्रभाव से कोल्ड्रिफ सिरप और कंपनी की सभी दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी।
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Chhindwara: कफ सिरप से 11 बच्चों की मौत मामले में दवा कंपनी पर FIR, डॉक्टर हुआ गिरफ्तार

Chhindwara: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया में 11 बच्चों की मौत मामले में आखिरकार प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। शनिवार रात जिले के परासिया थाने में कोल्ड्रिफ (Coldrif) कफ सिरप लिखने वाले डॉ. प्रवीण सोनी और सिरप बनाने वाली कंपनी श्रेसन फार्मास्युटिकल (कांचीपुरम, तमिलनाडु) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके बाद छिंदवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र के राजपाल चौक से डॉक्टर प्रवीण सोनी को एसपी द्वारा बनाई गई स्पेशल पुलिस टीम ने देर रात गिरफ्तार कर लिया है।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से बीएमओ डॉ. अंकित सल्लाम की शिकायत पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, उनके तहत 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे ने कहा कि आगे की जांच के लिए एसआईटी जल्द ही तमिलनाडु भेजी जाएगी। इधर शनिवार रात में कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले की सरकारी रिपोर्ट भी आ गई है।
सरकार की रिपोर्ट में कोल्ड्रिफ (Coldrif) में 46.2% डायएथिलिन ग्लायकॉल (DEG) का पुष्टि हुई है। वहीं, दो अन्य सिरप नेक्स्ट्रो-डीएस (Nextro-DS) और मेफटॉल पी सिरप की रिपोर्ट ‘ओके’ आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर छिंदवाड़ा जिले के परासिया में पदस्थ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी को इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की अवधि में डॉ. सोनी को क्षेत्रीय कार्यालय, स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर में अटैच किया गया है।
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