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CG News: रथ यात्रा महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री और राज्यपाल, निभाई छेरापहरा की रस्म
CG News: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में रथयात्रा के शुभारंभ के अवसर पर प्रभु जगन्नाथ, भैया बलदाऊ और बहन सुभद्रा की पूजा-अर्चना करते हुए प्रदेश वासियों की सुख-समृद्धि के लिए कामना की। रथयात्रा से पहले मुख्यमंत्री बघेल ने विशेष पूजा-अर्चना एवं हवन के पश्चात प्रभु को सिर पर विराजित करके रथ तक लेकर आए और छेरापहरा (रथ के आगे सोने से बनी झाड़ू से बुहारना) की रस्म भी अदा की। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत समेत अन्य गणमान्य नागरिक एवं जनप्रतिनिधि भी इस पावन अवसर पर मौजूद रहे।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन भी गायत्री नगर रायपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित श्री जगन्नाथ महाप्रभु के रथ यात्रा महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर देश एवं प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की एवं भगवान के प्रथम सेवक के रूप में छेरा-पहरा की रस्म निभाई। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उपस्थित रहे।
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Chhattisgarh: प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा, जानें कब डाले जाएंगे वोट
CG Nagariya Nikay Chunav 2025: छत्तीसगढ़ में राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ आज से आचार संहिता भी लागू हो गई है। प्रदेश में निकाय चुनाव 11 फरवरी को होंगे। वहीं 15 फरवरी को शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय चुनाव के लिये मतगणना होगी। इस बार नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम के जरिए होंगे। वहीं पंचायत चुनाव के लिए 3 चरण में 17, 20 और 23 फरवरी को मतदान होगा। पंचायत चुनावों के नतीजे 18, 21 और 24 फरवरी को आएंगे। पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। छत्तीसगढ़ में आज 20 जनवरी को चुनाव घोषणा के बाद से 24 फरवरी तक आचार संहिता लागू रहेगी।
राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आज से दो दिन बाद यानी 22 से 28 जनवरी तक नामांकन शुरू हो जायेगा। 24 फरवरी तक निकाय चुनाव संपन्न हो जायेंगे। इसी के साथ ङी छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू हो चुकी है।
छत्तीसगढ़ में 21 साल में 17 लाख शहरी वोटर्स बढ़ गए हैं। 2004 में हुए पहले नगरीय निकाय चुनाव के दौरान मतदाताओं की कुल संख्या 28 लाख 34 हजार 547 थी। जो बढ़कर 44 लाख 87 हजार 668 हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में आंकड़े सामने आए हैं।
छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2025 कार्यक्रम
- 11 फरवरी को शहरी क्षेत्रों में होंगे मतदान
- 15 फरवरी को शहरी क्षेत्रों में होगी मतगणना
- 15 फरवरी को ही जारी होंगे नतीजे
- 22 से 28 जनवरी तक नगरीय निकाय चुनाव के होंगे नामांकन
- नामांकन की जांच- 29 फरवरी 2025
- नाम वापसी अंतिम तिथि – 31 जनवरी 2025
- चुनाव चिन्ह का आवंटन- 31 जवनरी
- एक ही चरण में होंगे नगरीय निकाय चुनाव
- 24 फरवरी तक नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हो जायेंगे।
- जिला पंचायत सदस्यों के 433 पदों के लिये होंगे चुनाव
- 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत में होंगे चुनाव
- 18 तरह के पहचान पत्र मान्य किये गये हैं।
- ईवीएम से होंगे चुनाव
छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव 2025 कार्यक्रम
- निर्वाचन सूचना का प्रकाशन- 27 जनवरी 2025
- 17, 20, 23 फरवरी को होंगे पंचायत चुनाव के लिये वोटिंग
- 18, 21 और 24 फरवरी को पंचायत चुनाव की मतगणना
- 27 जनवरी से 3 फरवरी तक पंचायत चुनाव के लिये होंगे नामांकन
- नाम वापसी की अंतिम तिथि -6 फरवरी 2025
- चुनाव चिन्ह का आवंटन- 6 फरवरी 2025
- कुल तीन चरणों में होंगे पंचायत चुनाव
- जिला पंचायत सदस्यों के 433 पदों के लिये होंगे चुनाव
- बैलेट पेपर सें होंगे चुनाव
14 नगर निगमों की स्थिति
- नगर निगम रायपुर – सामान्य (महिला)
- नगर निगम बिरगांव- सामान्य (महिला)
- नगर निगम दुर्ग – ओबीसी (महिला)
- नगर निगम भिलाई – ओबीसी
- नगर निगम रिसाली- एससी (महिला)
- नगर निगम चरोदा – ओबीसी
- नगर निगम राजनांदगांव – सामान्य
- नगर निगम धमतरी – सामान्य
- नगर निगम जगदलपुर – सामान्य
- नगर निगम रायगढ़ – एससी (महिला)
- नगर निगम कोरबा – सामान्य (महिला)
- नगर निगम बिलासपुर – ओबीसी
- नगर निगम अंबिकापुर – एसटी
- नगर निगम चिरमिरी – सामान्य
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CG Cabinet: मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
Raipur: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में आज एक बड़ा निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के अनुरूप इस साल भी समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। इस साल किसानों से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है, जिसका भुगतान किसानों को किया जा रहा है तथा प्रति क्विंटल अंतर की राशि 800 रूपए छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को आदान सहायता के रूप में एकमुश्त फरवरी 2025 में प्रदान करेगी।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
1.कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में उपार्जित धान में से अतिशेष धान की नीलामी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से निराकरण करने का निर्णय लिया है।
2.छत्तीसगढ़ राज्य में एचव्ही-4 श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता-मिनी स्टील प्लांट, स्टील उद्योग को जिनके कैप्टिव पावर प्लांट नहीं है या एक मेगा वॉट से कम है तथा उनका लोड 2.5 एमव्हीए से अधिक है को औद्योगिक एवं आर्थिक मंदी के कारण उन्हें प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने तथा राहत देने के उद्देश्य से कैबिनेट द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विशेष राहत पैकेज अंतर्गत ऊर्जा प्रभार में 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक अधिकतम एक रुपए प्रति यूनिट छूट देने का निर्णय लिया गया।
3.कैबिनेट ने विधानसभा सत्र में किए गए घोषणा के अनुपालन में राज्य के कलाकारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। अर्थाभावग्रस्त लेखकों और कलाकारों एवं उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्कृति विभाग द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ कलाकार कोष नियम 1982 में संशोधन कर राज्य के कलाकारों को 25 हजार रूपए के स्थान पर अब अधिकतम 50 हजार रूपए की सहायता एवं मृत्यु होने पर 01 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है।
4.छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं को वित्तीय बाजारों, निवेश के साधनों एवं वित्तीय नियोजन के क्षेत्र में उपयुक्त कौशल तथा आवश्यक ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छात्र स्किलिंग प्रोग्राम (एसएसपी) के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया गया है। यह प्रशिक्षण हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल तथा कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए संचालित किया जाएगा।
5.वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग में अपर आयुक्त आबकारी का एक नवीन पद (वेतन मेट्रिक्स लेवल-15) का सृजन करने का निर्णय लिया गया।
6.नवा रायपुर अटल नगर में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रयोजन हेतु श्री सत्य सांई हेल्थ एवं एजुकेशन ट्रस्ट को अतिरिक्त 05 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित करने का निर्णय लिया गया।
7.छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल संपत्ति का व्ययन) नियम, 2008 के तहत् नवा रायपुर अटल नगर में The Art of Living Centre की स्थापना हेतु 40 एकड़ भूमि रियायती दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया गया।
8.नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की नया रायपुर आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2017 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।
9.छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के द्वारा निर्मित 5 वर्ष से अधिक समय से नहीं बिके हुए आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों को (One time settlement) एकमुश्त निपटान हेतु लागत मूल्य (बेस रेट) से 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत छूट देकर विक्रय करने का निर्णय लिया गया।
10.प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 अंतर्गत एक लाख 32 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए कुल अनुदान राशि 3938.80 करोड़ है, जिसमें अनिवार्य राज्यांश 1450 करोड़ रूपए एवं अतिरिक्त राज्यांश 538 करोड़, जो कि मकान पूर्ण करने अथवा गृह प्रवेश पर दिया जाएगा, का अनुमोदन किया गया।
12.कैबिनेट ने महिला स्व-सहायता समूह के हित को ध्यान में रखते हुए रेडी टू ईट निर्माण का काम महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने का निर्णय लिया है। पहले चरण में रेडी टू ईट निर्माण का कार्य 5 जिलों में महिला स्व-सहायता समूहों को दिया जाएगा।
13.छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों में संशोधन किए जाने हेतु विभिन्न धाराओं में संशोधन संबंधी जारी अध्यादेश की समयावधि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
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Chhattisgarh: मुख्यमंत्री साय ने स्वामित्व कार्ड वितरण योजना का किया शुभारंभ, सीएम बोले- योजना से भू-संबंधी विवादों में कमी आएगी
Raipur/Mahasamund: प्रधानमंत्री मोदी की मंशा और दूरदर्शी सोच के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए मजबूती से कदम उठाया गया है। स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की प्रभावी पहल है। संपत्ति का अधिकार केवल भूमि और अन्य संसाधनों के कानूनी स्वामित्व तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि यह व्यक्तियों और समुदायों को आत्मनिर्भरता, स्थिरता और सम्मानित जीवन जीने का आधार प्रदान करता है। यह अधिकार विशेष रूप से हमारे समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, इसलिए भू-अभिलेखों को पारदर्शी और प्रभावी बनाना हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज महासमुंद में आयोजित स्वामित्व कार्ड वितरण सामरोह को संबोधित करते हुए यह बात कही।
मुख्यमंत्री साय ने सभी स्वामित्व कार्ड के लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि आज महासमुंद जिले के 128 गांवों के 10 हजार 850 लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना से भूमि का मालिकाना हक सीमाओं का न सिर्फ स्पष्ट निर्धारण होगा, इससे भू-संबंधी विवादों में कमी भी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भूमि संबंधित मामलों में अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे ग्राम पंचायतों को उच्च-रिज़ॉल्यूशन डिजिटल मानचित्र उपलब्ध कराए जा सकें। यह बेहतर सड़कें, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करेगा, जिससे विकास की गति तेज होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने रजिस्ट्री प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए “सुगम एप“ विकसित किया है और दस्तावेजों के डिजिटलीकरण पर कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को अभी 3 लाख 88 हजार नवीन प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और मिली है। साथ ही भविष्य में भी 4 लाख नये आवासों की स्वीकृति भी मिलेगी। हमारी सरकार बनते ही 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी गई थी। राज्य में अभी आवास प्लस 2024 में सर्वे का कार्य प्रारम्भ हो गया है। उन्होंने कहा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब ढाई एकड़ सिंचित या 5 एकड़ असिंचित जमीन तथा जिनके पास टू व्हीलर होगा, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी आज देशव्यापी स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में दिल्ली से वर्चुअल रूप से जुड़े और 50 हजार गांवों में 65 लाख ग्रामीणों को उनकी काबिज भूमि का स्वामित्व कार्ड प्रदान किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया और उनसे संवाद भी किया।
मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में प्रदेशवासियों को प्रयागराज महाकुंभ का सहभागी बनने के लिए निमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रयागराज सेक्टर 6 अंतर्गत साढ़े 4 एकड़ क्षेत्र में भव्य पंडाल छत्तीसगढ़ वासियों के लिए निर्मित किया गया है। यहां उनके ठहरने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस वर्ष 31 जनवरी तक धान खरीदी होगी। अभी तक 132 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी हो चुकी है तथा 23 लाख से अधिक किसान धान बेच चुके है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के पश्चात शीघ्र ही अंतर की राशि प्रदान की जाएगी।
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Chhattisgarh: अनियमितता और लापरवाही पर सख्त साय सरकार, बस्तर से लेकर रायपुर तक हो रही कड़ी कार्रवाई
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विकास कार्यों में अनियमितता और लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए जीरो टॉलरेंस का परिचय दिया है। राज्य शासन ने सड़क निर्माण और ओवरब्रिज मरम्मत कार्य में गड़बड़ी, लापरवाही, गुणवत्ताहीन कार्य और अनियमितता पर सख्ती बरतते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध बस्तर से लेकर रायपुर तक कड़ी कार्रवाई की है। राज्य शासन ने बीजापुर में सड़क निर्माण में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार, मिलीभगत, शासकीय राशि के अपव्यय और गुणवत्ताहीन कार्यों के दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर के साथ ही निलंबन की भी कार्रवाई की है। एक अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। वहीं रायपुर में मोवा ओवरब्रिज की मरम्मत में अमानक एवं गुणवत्ताहीन कार्य और अनियमितता पर पांच अधिकारियों को निलंबित किया गया है।
राज्य में भ्रष्टाचार और गडबड़ी पर जीरो टॉलरेंस पर अमल करते हुए सरकार ने आज कई अधिकारियों के विरूद्ध बड़ी कार्रवाई की है। बीजापुर में आर.आर.पी.-1 (एल.डब्ल्यू.ई.) योजना के अंतर्गत 54.40 किमी लंबाई के अति महत्वपूर्ण प्रगतिरत नेलसनार-कोडोली-मिरतुल-गंगालुर मार्ग के कार्य के संबंध में गठित जांच दल से प्राप्त प्रतिवेदन में पाई गई गड़बड़ियों के गंभीर होने एवं संबंधित अधिकारियों के मिलीभगत होने के कारण सड़क निर्माण में शासकीय राशि के अपव्यय, गबन, त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन प्रतिवेदन देने एवं ठेकेदार/निर्माण एजेंसी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।
राज्य शासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य में गड़बड़ियों, गंभीर भ्रष्टाचार, मिलीभगत कर शासकीय राशि के अपव्यय एवं जानबूझकर गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्य किए जाने के कारण तत्कालीन कार्यपालन अभियंता बी.एल. ध्रुव, अनुविभागीय अधिकारी आर.के. सिन्हा और उप अभियंता जी.एस. कोड़ोपी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं अन्य सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराकर तत्काल लोक निर्माण विभाग को सूचित करने के निर्देश बस्तर परिक्षेत्र, जगदलपुर के मुख्य अभियंता को दिए हैं।
नेलसनार-कोडोली-मिरतुल-गंगालुर मार्ग के कार्य के संबंध में गठित जांच दल द्वारा बस्तर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता एवं बस्तर मंडल के अधीक्षण अभियंता के साथ विगत 8 जनवरी और 9 जनवरी को कार्यस्थल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कई कमियां पाई गईं। मार्ग के निर्माण कार्य में 29.00 किमी से 32.00 किमी एवं 50/10 तक कुल 4.20 किमी बी.टी. (OGPC+SEAL COAT) कार्य में अधिकांश जगह सील कोट (SEAL COAT) उखड़ गए हैं, जो डी.एल.पी. 06/2025 तक में है। किमी 41/2 से 50/10 मार्ग के विभिन्न फर्लांग (Furlong) में 41/10, 42/2, 42/6, 42/8, 42/10, 43/2, 43/4, 43/8, 44/6, 44/8, 45/4, 45/6, 45/8, 45/10, 46/6, 47/2, 47/10 एवं 50/8 सड़क सतह सिंक पोथोल्स (SINK POTHOLES) उत्पन्न हो गए हैं, जो डी.एल.पी. 06/2025 तक में है। किमी 28/4, 30/6 एवं 40/2 में पुल के एप्रोच स्लैब अपर्याप्त मोटाई (Inadequate Thickness) एवं बिना रिइनफोर्समेंट (Reinforcement) के बैक फीलिंग मटेरियल (Back filling material) के कमजोर कॉम्पेक्शन (Poor compaction) होने से सेटल्ड (Settled) हो गया है। इस प्रकार निर्धारित मानक एवं मापदण्ड का पालन किए बिना ही कार्य कराया जाकर अनुविभागीय अधिकारी एवं उप अभियंता द्वारा अधिकार का दुरूपयोग कर अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में अनियमितता बरती गई है। इस पर कठोर कार्रवाई करते हुए विभाग ने अनुविभागीय अधिकारी आर.के. सिन्हा, और उप अभियंता जी.एस. कोड़ोपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय नवा रायपुर स्थित लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में दोनों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
लोक निर्माण विभाग ने नेलसनार-कोडोली-मिरतुल-गंगालुर मार्ग के कार्य में निर्धारित मानक एवं मापदण्ड का पालन किए बिना ही कार्य कराए जाने को कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता को गंभीर कदाचार मानते हुए बीजापुर के सेवानिवृत्त प्रभारी कार्यपालन अभियंता बी.एल. ध्रुव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें जारी नोटिस में विभाग ने कहा है कि क्यों न उक्त कृत्य के लिए आपके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। उन्हें इस संबंध में अपना लिखित प्रतिवाद नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करने को कहा गया है। लिखित प्रतिवाद निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं होने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
मोवा ओवरब्रिज मरम्मत कार्य में गडबड़ी पर पांच अधिकारी निलंबित, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्य का निरीक्षण कर जांच के दिए थे आदेश
लोक निर्माण विभाग ने रायपुर के मोवा रेलवे ओवरब्रिज की मरम्मत में अमानक एवं गुणवत्ताहीन कार्य तथा अनियमितता पर भी बड़ी कार्रवाई की है। जांच के बाद विभाग ने पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। ओवरब्रिज में डामरीकरण कार्य में शिकायतों का संज्ञान लेकर उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने कार्य का औचक निरीक्षण किया था। उन्होंने निरीक्षण के दौरान कार्यस्थल पर गुणवत्ताहीन कार्य/खराबी पाई थी। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के सेतु परिक्षेत्र, रायपुर के मुख्य अभियंता द्वारा केन्द्रीय गुणवत्ता एवं अनुसंधान प्रयोगशाला, लोक निर्माण विभाग, रायपुर से जांच प्रतिवेदन प्राप्त की गई, जिसमें औसत बिटुमिन कंटेंट, कंबाईन्ड डेन्सिटी, मटेरियल के ग्रेडेशन मानक स्तर से कम पाया गया। इस प्रकार अमानक स्तर एवं गुणवत्ता के मापदण्डों का पालन किए बिना ही डामरीकरण का कार्य कराया जाकर कार्यपालन अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी एवं उप अभियंताओं द्वारा अधिकार का दुरूपयोग कर अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में अनियमितता बरती गई है। इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए विभाग ने कार्यपालन अभियंता विवेक शुक्ला, अनुविभागीय अधिकारी रोशन कुमार साहू तथा उप अभियंता राजीव मिश्रा, देवव्रत यमराज और तन्मय गुप्ता को निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इन सभी का मुख्यालय नवा रायपुर स्थित लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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Raipur: नगरीय निकायों के पेंशनर्स के महंगाई राहत में वृद्धि, 1 अक्टूबर 2024 से मिलेगा लाभ
Raipur: राज्य शासन ने नगरीय निकायों के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के महंगाई राहत में वृद्धि की है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त करने वालों की महंगाई राहत में चार प्रतिशत और छटवें वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स के महंगाई राहत में नौ प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। दोनों वेतनमानों के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को 1 अक्टूबर 2024 से इस वृद्धि का लाभ दिया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद आज विभाग ने मंत्रालय से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य शासन द्वारा महंगाई राहत में बढ़ोतरी के बाद सातवें वेतनमान और छटवें वेतनमान के पेंशनर्स का महंगाई राहत क्रमशः 50 प्रतिशत और 239 प्रतिशत हो जाएगा। वर्तमान में सातवें वेतनमान के पेंशनर्स को 46 प्रतिशत और छटवें वेतनमान के पेंशनर्स को 230 प्रतिशत महंगाई राहत दी जा रही है।